Monday, September 14, 2026
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Academic Scholar: निराशाजनक या आपत्तिजनक शीर्षकों वाली किताबें रखने मात्र से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता; कश्मीरी विद्वान की PSA हिरासत रद्द

प्रशासन और पुलिस के आरोप

प्रशासन द्वारा शफात मकबूल वानी को हिरासत में लेने के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए थे:

  1. पिता की पृष्ठभूमि: पुलिस का दावा था कि वानी के पिता अल-बर्क (Al-Barq) संगठन के पूर्व आतंकवादी थे, जिन्होंने 1990 में आत्मसमर्पण किया था। आरोप था कि वानी में बचपन से ही अलगाववादी विचारधारा भरी गई है।
  2. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निमंत्रण: वानी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी और डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों से शोध पत्र प्रस्तुत करने के निमंत्रण मिले थे।
  3. “राष्ट्रविरोधी” साहित्य/किताबें: पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से राष्ट्रविरोधी पुस्तकें और साहित्य बरामद हुआ, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा था।

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कड़ा रुख

  • अकादमिक विद्वान और किताबों का स्वामित्व: अदालत ने पुलिस के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बरामद किताबें वानी ने खुद लिखी थीं। न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी ने कहा:“एक अकादमिक शोधकर्ता (Academic Scholar) होने के नाते याचिकाकर्ता के पास विभिन्न प्रकार की साहित्यिक सामग्रियां होना स्वाभाविक है। इसलिए, केवल निराशाजनक शीर्षकों वाली पुस्तकों के पास होने से कोई व्यक्ति स्वतः (Ipso Facto) अपराधी नहीं बन जाता, जिसके खिलाफ निवारक हिरासत का उपयोग किया जाए।”जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट
  • अधिकारियों द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग न करना (Non-application of Mind): अदालत ने नोट किया कि वानी को यूएपीए (UAPA) के एक मामले में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी। प्रशासन यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि उन्होंने हिरासत का आदेश जारी करते समय किसी विशिष्ट राष्ट्रविरोधी या तोड़फोड़ वाली गतिविधि (Subversive Activity) का अलग से आकलन किया था।
  • अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी: अदालत ने माना कि शैक्षणिक सम्मेलनों में निमंत्रण मिलना या शोध कार्य करना किसी भी तरह से राज्य की सुरक्षा के खिलाफ अपराध नहीं माना जा सकता।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निवारक निरोध (Preventive Detention) के सख्त कानूनी मानकों पर एक ऐतिहासिक और विचारोत्तेजक फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी की एकल पीठ ने कुपवाड़ा के शोधार्थी शफात मकबूल वानी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत जारी निवारक हिरासत आदेश को विवेक का इस्तेमाल न करने (Non-application of Mind) के आधार पर पूरी तरह रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल कुछ अप्रिय, निराशाजनक या विवादास्पद शीर्षकों वाली पुस्तकें पास में होने मात्र से किसी व्यक्ति को स्वतः अपराधी (Criminal) या राष्ट्रविरोधी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने माना कि एक अकादमिक शोधार्थी (Academic Scholar) होने के नाते विभिन्न प्रकार के साहित्य और पठन सामग्री का उसके पास होना स्वाभाविक है।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. ‘किताबें रखने से कोई अपराधी नहीं बन जाता’ साहित्यिक सामग्री की बरामदगी को हिरासत का आधार बनाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी ने कहा: “कथित राष्ट्रविरोधी साहित्य, जिसे बंदी के पास से जब्त दिखाया गया है, उसने संभवतः उत्तरदाताओं को उसे ‘राष्ट्रविरोधी’ का तमगा देने के लिए प्रभावित किया। हालांकि, उक्त साहित्य को बंदी द्वारा रचित बताकर गलत तरीके से उस पर आरोपित किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क पूरी तरह उचित है कि याचिकाकर्ता, एक अकादमिक शोधार्थी होने के नाते, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक साधनों से संपन्न होने की अपेक्षा रखता है। इसलिए, केवल निराशाजनक या अप्रिय शीर्षकों वाली पुस्तकों का कब्जा होना अपने आप में (Ipso Facto) याचिकाकर्ता/बंदी को ऐसा अपराधी नहीं बनाता जिसके खिलाफ निवारक निरोध लागू किया जाना आवश्यक हो।”

2. निवारक निरोध के लिए कोई ठोस विघटनकारी गतिविधि सिद्ध नहीं

  • अदालत ने रेखांकित किया कि यूएपीए (UAPA) के उस पुराने मामले को छोड़कर जिसमें शोधार्थी को पहले ही अदालत से नियमित जमानत मिल चुकी थी, हिरासत प्राधिकारी किसी भी ऐसी विशिष्ट गतिविधि को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहे जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो।
  • खंडपीठ ने कहा कि हिरासत प्राधिकारी ने इस बात की संतुष्टि (Subjective Satisfaction) जुटाने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया कि बंदी को जेल में रखना वास्तव में अनिवार्य था, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल न किए जाने को दर्शाता है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (कुपवाड़ा के शोधार्थी का मामला)

  • बंदी की पहचान: शफात मकबूल वानी, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के एक प्रमुख अकादमिक शोधार्थी हैं।
  • पीएसए हिरासत का आधार (पुलिस के आरोप):
    • पारिवारिक पृष्ठभूमि: आरोप लगाया गया कि वानी के पिता 1990 में आत्मसमर्पण करने वाले अल-बर्क संगठन के पूर्व चरमपंथी थे, जिसके कारण बचपन से उनमें अलगाववादी विचार आए।
    • अंतरराष्ट्रीय अकादमिक निमंत्रण: हिरासत डोजियर में आरोप लगाया गया कि वानी को कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University) के मध्य पूर्वी, दक्षिण एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन सम्मेलन तथा डबलिन सिटी विश्वविद्यालय (Dublin City University) के वार्षिक दक्षिण एशिया सम्मेलन में भाग लेने के अंतरराष्ट्रीय निमंत्रण प्राप्त हुए थे।
    • साहित्य की जब्ती: उनके पास से कश्मीर और विवादित इतिहास से संबंधित किताबें बरामद हुई थीं, जिसे पुलिस ने “अलगाववादी/राष्ट्रविरोधी साहित्य” करार दिया था।
    • जमानत पर रिहा UAPA केस: एक पूर्व यूएपीए केस का हवाला दिया गया था, जिसमें अदालत पहले ही उन्हें जमानत दे चुकी थी।

पृष्ठभूमि: कश्मीर में पुस्तकों पर प्रतिबंध

  • यह फैसला ऐसे समय आया है जब पूर्व में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अलगाववादी भावनाओं और गलत आख्यानों को बढ़ावा देने के आरोप में कश्मीर के इतिहास से जुड़ी 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
  • राज्य प्रशासन ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी आपत्तिजनक सामग्री की जांच के निर्देश जारी किए थे।

हाईकोर्ट का अंतिम आदेश

  1. हिरासत आदेश निरस्त: उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए शफात मकबूल वानी के खिलाफ जारी पीएसए (Public Safety Act) हिरासत आदेश को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया।
  2. रिहाई का निर्देश: यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तो बंदी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: हेबियस कॉर्पस याचिका (Habeas Corpus Petition – पीएसए हिरासत को चुनौती)
  • प्रासंगिक कानून: जम्मू एवं कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 (PSA); गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967; भारत का संविधान – अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 21
  • पीठ: न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय)

Academic Scholar:मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतजम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय
पीठासीन न्यायाधीशन्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी (Justice Moksha Khajuria Kazmi)
याचिकाकर्ताशफात मकबूल वानी (कुपवाड़ा, कश्मीर के शोधकर्ता)
संबंधित कानूनजम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1977 (PSA)
मुख्य मुद्दाक्या किताबों के स्वामित्व और पिता की पुरानी पृष्ठभूमि के आधार पर PSA लगाया जा सकता है?
अदालत का फैसलापीएसए हिरासत रद्द; विवेक का इस्तेमाल न करने (Non-application of Mind) पर अधिकारियों को फटकार।
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