Thursday, October 1, 2026
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Ticket Booking: रेलवे आरक्षण प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों और कोटा दुरुपयोग; पूरे IRCTC टिकटिंग इकोसिस्टम का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट जरूरी

मुख्य संकेतक (Key Indicators)

  • एजेंटों और बोट्स (Bots) का दुरुपयोग:याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम यात्रियों को बुकिंग शुरू होते ही सिस्टम स्लो होने, सेशन खत्म होने और तत्काल/सामान्य टिकट न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने बोट्स, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स, बल्क-बुकिंग टूल्स और एजेंटों द्वारा सिस्टम के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ मजबूत तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की है।
  • पैसे कटने पर टिकट न बनना (Financial & Transactional Integrity):याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि जब यात्री के खाते से पैसे कट जाते हैं और टिकट जनरेट नहीं होता, तो उसे न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि वह यात्रा का अवसर भी खो देता है। इसके लिए एक समयबद्ध रिफंड प्रक्रिया और ट्रांजैक्शन स्टेटस स्पष्ट करने के तंत्र की मांग की गई है।
  • RAC और वेटिंग लिस्ट आवंटन में पारदर्शिता:याचिका में मांग की गई है कि चार्ट बनने के बाद खाली होने वाली सीटों (Cancellations/Non-utilisation) और स्पेशल कोटा के आवंटन को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए ताकि नियमों और प्राथमिकता क्रम (Priority Sequence) के अनुसार ही सीटें आवंटित हों, बिना किसी छिपे हुए हस्तक्षेप के।
  • सर्वर लॉग और डेटा ऑडिट की मांग:याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष सीट या कोटे की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आम जनता को टिकट बुकिंग में समान और निष्पक्ष अवसर मिले। इसके लिए बुकिंग लॉग, सर्वर डेटा, गेटवे डेटा और रिफंड रिकॉर्ड्स का ऑडिट जरूरी है।

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की ऑनलाइन यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS), आईआरसीटीसी (IRCTC) और रेल-वन (RailOne) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर तत्काल व सामान्य टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों (System Glitches), पैसे कटने के बाद भी टिकट न बनने और स्वचालित बॉट्स (Automated Bots) व अनधिकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीट हथियाने के गंभीर आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से जवाब तलब किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता उत्तम कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय) और आईआरसीटीसी के वकीलों को निर्देश दिया कि वे मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश (Instructions) प्राप्त करें। अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वे रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और संबंधित तकनीकी एजेंसियों से समन्वय स्थापित करें ताकि अगली सुनवाई पर अदालत की प्रभावी सहायता की जा सके। खंडपीठ ने मामले को अगले बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

जनहित याचिका (PIL) में उठाए गए प्रमुख विधिक व तकनीकी आधार

याचिकाकर्ता अधिवक्ता उत्तम कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह याचिका किसी विशेष बर्थ, ट्रेन या कोटे के आवंटन के लिए नहीं है और न ही सीमित सीटों की वास्तविक कमी को चुनौती देती है। याचिका का मूल संवैधानिक प्रश्न यह है कि: क्या देश के आम यात्रियों को टिकट उपलब्ध होने पर आरक्षण प्रक्रिया में भाग लेने का एक सार्थक, पारदर्शी और समान अवसर (Equal Opportunity) मिल पा रहा है या नहीं?

याचिका में अधिवक्ताओं—कुमुद झा, शुभम शेखर, विशाल कुमार सिंह और पारस जायसवाल के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख प्रणालीगत खामियों को उजागर किया गया है:

1. टिकट बने बिना पैसे कटने की समस्या और वित्तीय नुकसान:

  • बुकिंग सत्र (Session) के दौरान अक्सर यात्रियों के बैंक खाते से पैसे तो काट लिए जाते हैं, परंतु तकनीकी विफलता के कारण टिकट जनरेट नहीं होता।
  • याचिका में कहा गया है कि यह केवल एक अस्थायी वित्तीय असुविधा नहीं है, बल्कि जब तक लेन-देन की स्थिति (Transaction Status) सुलझती है, तब तक सीमित और दुर्लभ सीटों के समाप्त हो जाने से यात्री यात्रा का अनिवार्य अवसर हमेशा के लिए खो देता है।
  • याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे विफल लेन-देन की तत्काल पुष्टि और समयबद्ध रिफंड (Reconciliation & Reversal) का एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए।

2. बॉट्स, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और थोक बुकिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग:

  • आरोप लगाया गया है कि बुकिंग विंडो खुलते ही सामान्य नागरिक लॉगिन एरर, प्रमाणीकरण (Authentication) विफलताओं और सत्र समाप्त (Session Time-out) होने की समस्याओं से जूझते रहते हैं, जबकि एजेंटों और बिचौलियों द्वारा स्वचालित बॉट्स (Bots), गैर-कानूनी स्क्रिप्ट्स और विशेष सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए कुछ ही सेकंडों में थोक सीटें बुक कर ली जाती हैं।
  • याचिका में मांग की गई है कि एकाधिक खातों (Multiple-account manipulation) और क्रेडेंशियल्स के दुरुपयोग को रोकने वाले तकनीकी सुरक्षा उपायों की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए।

3. डेटा और सर्वर लॉग्स की स्वतंत्र तकनीकी जांच (Audit) की मांग:

  • याचिका में रेखांकित किया गया है कि बुकिंग लॉग्स, सर्वर लॉग्स, गेटवे डेटा, टिकट जनरेशन रिकॉर्ड, कैंसिलेशन और कोटा आवंटन से जुड़ा सारा डेटा प्रतिवादियों (रेलवे व आईआरसीटीसी) के कब्जे में है।
  • इसलिए किसी भी प्रणालीगत गड़बड़ी और तकनीकी हेरफेर का वस्तुनिष्ठ रूप से पता लगाने के लिए पूरे आईआरसीटीसी यात्री आरक्षण इकोसिस्टम का एक स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिट (Independent Technical & Administrative Audit) कराया जाना अपरिहार्य है।

4. आरएसी (RAC), वेटिंग लिस्ट और विशेष कोटे के आवंटन में पारदर्शिता:

  • याचिका में मांग की गई है कि कैंसिलेशन या सीटों के उपयोग न होने से रिक्त होने वाली सीटों, आरएसी (RAC) के अपग्रेडेशन और वेटिंग लिस्ट के क्लीयरेंस की प्रक्रिया बिना किसी गुप्त मानवीय हस्तक्षेप के, नियमों और पूर्व-निर्धारित वरीयता क्रम (Priority Sequence) के अनुसार पारदर्शी ढंग से संचालित की जाए।

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उच्च न्यायालय का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार और आईआरसीटीसी के अधिवक्ताओं से कहा कि वे इन गंभीर आरोपों पर एक सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालयों और तकनीकी विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी लेकर अदालत को अवगत कराएं।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: उत्तम कुमार बनाम भारत संघ व अन्य [जनहित याचिका (सिविल) – दिल्ली उच्च न्यायालय]
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया (खंडपीठ)
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता कुमुद झा, शुभम शेखर, विशाल कुमार सिंह एवं पारस जायसवाल
    • भारत संघ (रेल मंत्रालय) व आईआरसीटीसी की ओर से: केंद्र सरकार के स्थायी वकील
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक प्रावधान:
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार – जनहित याचिका)
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण / गैर-भेदभावपूर्ण व्यवस्था)
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 19(1)(d) एवं अनुच्छेद 21 (अबाध संचरण की स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार)
    • रेलवे अधिनियम, 1989 (Railways Act, 1989) की धारा 142 एवं 143 (टिकटों के अनधिकृत कारोबार और अंतरण पर दंडात्मक प्रावधान)
    • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) (कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क सुरक्षा से जुड़े प्रावधान)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
    • ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘प्रशासनिक व सार्वजनिक प्रक्रियाओं में मनमानापन और पारदर्शिता का अभाव अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है।’
    • कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘सार्वजनिक संसाधनों और सेवाओं का वितरण न्यायसंगत, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से होना चाहिए।’
  • वर्तमान स्थिति: केंद्र और आईआरसीटीसी से दिशा-निर्देश तलब; मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को नियत।

Ticket Booking: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)
पीठमुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस कारिया
याचिकाकर्ताअधिवक्ता उत्तम कुमार (जनहित याचिका)
प्रतिवादीरेल मंत्रालय (भारत सरकार) और IRCTC
मुख्य मांगIRCTC, RailOne और संबद्ध ऑनलाइन टिकट प्रणालियों का एक स्वतंत्र और तकनीकी ऑडिट (Independent Technical Audit) कराया जाए।
अगली सुनवाईआगामी बुधवार
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