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Delhi News: पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पहले आरोपी को यह बताने होंगे, ऐसा क्या कह दिया हाईकोर्ट ने…

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि गिरफ्तारी मेमो में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आधार प्रदान करने वाला एक कॉलम शामिल करें। यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कानूनी सलाह लेने के लिए मौलिक आधार के रूप में कार्य करती है।

चार नवंबर को सुनवाई में दिए अदालत ने निर्देश

दिल्ली पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उक्त के लिए आवश्यक कार्रवाई संशोधन की जाए। कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट अपराध और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। अदालत का यह आदेश 4 नवंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर फैसला करते हुए आया।

लिखित रूप में बताएं गिरफ्तारी का आधार

उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार प्रदान करना अत्यंत पवित्रता और महत्वपूर्ण है। यह अब पूरी तरह से नई बात नहीं रह गई है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में शीघ्रता से बताया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कानूनी सलाह लेने, रिमांड को चुनौती देने और जमानत के लिए आवेदन करने के लिए मौलिक आधार के रूप में कार्य करती है।

गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में आधार का कॉलम दें

अदालत ने कहा कि इस्तेमाल किए जा रहे गिरफ्तारी ज्ञापन प्रपत्रों को अद्यतन करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा प्रपत्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी से संबंधित गिरफ्तारी के आधार को दर्ज करने के लिए कोई कॉलम नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यह अदालत मानती है कि सीआरपीसी की धारा 50 और बीएनएसएस, 2023 की संबंधित धारा 47 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म या कुछ अनुलग्नक जोड़े जाने चाहिए।

हाईकोर्ट इस मामले को लेकर कर रही थी सुनवाई

एफआईआर में पत्नी ने आरोप लगाया था कि जोड़े ने गुप्त विवाह कर लिया था, लेकिन समय के साथ उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। उसने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण के आरोप लगाए। उस व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि यह कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसे नहीं बताया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच एजेंसी कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही है और उनकी गिरफ्तारी के समय तैयार किए गए गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के किसी भी आधार का खुलासा नहीं किया गया था।

आराेपी की गिरफ्तारी अवैध बताकर दी जमानत

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि सीआरपीसी की धारा 50 के अनुपालन में गिरफ्तारी के आधार को आरोपी को तुरंत और जल्द से जल्द प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अदालतों को संवैधानिक अधिकारों से उत्पन्न प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जांच करते समय कानून की सख्त व्याख्या करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 50 की तकनीकी गैर-अनुपालन पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया है और यह मामले की योग्यता पर नहीं गया है। इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष या पीड़ित को जांच आगे बढ़ाने और कानून के अनुसार मामले की सुचारू जांच के लिए सभी कदम उठाने की स्वतंत्रता है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिया तर्क

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल राहुल त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे, लेकिन उसे विधिवत सूचित किया गया था और रिमांड आवेदन में भी विस्तार से बताया गया था। इस मामले में एफआईआर जनवरी 2023 में दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान उनके असहयोग के कारण उन्हें नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था।

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