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POLICE STATIONS: दिल्ली में पुलिस थाना व अस्पताल हुए लिंक…नए लिंकिंग प्लान को मंजूरी

POLICE STATIONS: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी के सभी पुलिस थानों को तय अस्पतालों से जोड़ने और उनका दोबारा बंटवारा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इमरजेंसी मामलों में पीड़ितों को तुरंत इलाज संभव

यह कदम मेडिकल लीगल केस (MLC) और पोस्टमार्टम जैसे मामलों में तेजी से मेडिकल और फॉरेंसिक मदद देने के लिए उठाया गया है। इससे रेप, सड़क हादसों और अन्य इमरजेंसी मामलों में पीड़ितों को तुरंत इलाज और जांच मिल सकेगी।

पुलिस ने सभी थानों की एक लिस्ट तैयार की

दिल्ली पुलिस, गृह विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच इस प्रस्ताव को लेकर लंबी समीक्षा और चर्चा हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी थानों की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें उनके मौजूदा और वैकल्पिक अस्पतालों का जिक्र था। स्वास्थ्य विभाग ने मौजूदा जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसने पुलिस थानों और अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल के लिए सुझाव दिए। मकसद था कि पीड़ितों को तुरंत इलाज और मेडिकल लीगल जांच मिल सके।

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी

कमेटी की सिफारिशों की गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा की। इसके बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने जांचा और जरूरी कानूनी बदलाव सुझाए। यह नया सिस्टम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS एक्ट), 2023 की धारा 194(3) के तहत लागू किया जा रहा है। इसके तहत अब हर पुलिस थाना ऐसे अस्पताल से जुड़ा होगा, जहां MLC और पोस्टमार्टम की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस बदलाव से जुड़ीं मुख्य बातें

  • तेजी से मेडिकल मदद मिलेगी: अब रेप, सड़क हादसे जैसे मामलों में पीड़ितों को तय अस्पताल में तुरंत इलाज और जांच मिल सकेगी। इससे देरी नहीं होगी और केस की जांच भी समय पर हो सकेगी।
  • हर थाने के लिए तय होंगे अस्पताल: दिल्ली पुलिस ने सभी थानों के लिए एक तय अस्पताल और एक वैकल्पिक अस्पताल की सूची बनाई है। इससे किसी भी स्थिति में पीड़ित को इलाज में परेशानी नहीं होगी।
  • कानूनी रूप से मजबूत व्यवस्था: यह पूरी प्रक्रिया BNSS एक्ट की धारा 194(3) के तहत लागू की जा रही है, जिससे यह कानूनी रूप से भी मजबूत और प्रभावी होगी।
  • समन्वय से बनी योजना: इस योजना को दिल्ली पुलिस, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून विभाग ने मिलकर तैयार किया है, ताकि यह व्यावहारिक और असरदार हो।
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