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Gun Policy: ऑस्ट्रेलिया में गन लाइसेंस काे लेकर बदलाव…बंदूकें कितने रख सकते हैं, नियम बना

Gun Policy: ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बॉन्डी बीच में हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की जान गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।

गन नियंत्रण और सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कड़े कानून पारित

हमले के सिर्फ 10 दिन बाद सरकार ने गन नियंत्रण और सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कड़े कानून पारित कर दिए हैं। इस हमले में राज्य विधानसभा में देर रात तक चली बहस के बाद यह बिल सुबह करीब 3 बजे पास हुआ। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी और निर्दलीय विधायकों ने इसका समर्थन किया, जबकि ग्रीन्स पार्टी और कुछ विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि ये असाधारण लेकिन जरूरी कदम हैं, क्योंकि बॉन्डी हमले के बाद राज्य की सुरक्षा स्थिति हमेशा के लिए बदल चुकी है।

नए कानून के 5 सबसे अहम प्रावधान

-प्रदर्शन रोकने की विशेष शक्ति:ऑस्ट्रेलिया में भविष्य में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना घोषित होने पर पुलिस को 90 दिनों तक प्रदर्शन रोकने या तितर-बितर करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, इस प्रावधान को लेकर नागरिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई जा रही है।
-गन रखने की सीमा तय: अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 बंदूकें ही रख सकेगा। सिर्फ किसानों और ग्रामीण इलाकों के निवासियों को सीमित छूट है। बॉन्डी हमले के आरोपी के पास 6 वैध बंदूकें थीं।
-आतंकी प्रतीकों पर प्रतिबंध: आईएसआईएस, हमास और हिज्बुल्ला जैसे संगठनों के झंडे और प्रतीक दिखाना अपराध होगा। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया में सरकार कुछ भड़काऊ नारों पर भी रोक लगाने पर विचार कर रही है।
-गन बायबैक योजना: केंद्र और राज्य मिलकर गन बायबैक स्कीम चलाएंगे। लोग स्वेच्छा से हथियार सौंपेंगे, बदले में मुआवजा मिलेगा।
-गन लाइसेंस का ऑडिट: सभी मौजूदा गन लाइसेंस की दोबारा जांच होगी। जोखिम वाले लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जा सकेंगे।

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