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News 30’s: डॉक्टर के गलत इलाज पर मरीज एनएमसी में करें शिकायत, यह रहेगा तरीका…

News 30’s: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने चिकित्सकीय लापरवाही या पेशेवर कदाचार से संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मरीजों की शिकायतें सुनने का फैसला किया है।

वर्ष 2023 में आयोग की बैठक में लिए गए थे निर्णय…

कोई भी मरीज अब राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) के फैसलों के खिलाफ एनएमसी के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) के पास अपील दायर कर सकते हैं। एनएमसी सचिव डॉ बी श्रीनिवास ने कहा कि यह निर्णय, जिसे अभी औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। यह वर्ष 2023 में आयोजित आयोग की बैठक में लिया गया था।

वर्ष 2002 के नियम में मरीजों के बारे में जिक्र किया गया…

एनएमसी अधिनियम 2019, जो अभी भी विद्यमान है, केवल चिकित्सा पेशेवरों को एसएमसी के साथ शिकायत करने और ईएमआरबी से अपील करने की अनुमति देता है, यदि वे कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। वर्ष 2002 के नियमों के अनुसार, अगर इलाज में कोई कमी हो या उन्हें लगे कि कुछ लापरवाही या गलत निर्णय हुआ है, तो मरीजों को एसएमसी में डॉक्टरों के खिलाफ अपील करने का अधिकार था। यह प्रथा 2019 तक जारी रही, जब एनएमसी अधिनियम लागू हुआ।

वर्तमान में चिकित्सा व्यवसायी ही एनएमसी में शिकायत कर सकते हैं…

एक सूत्र ने कहा, वर्तमान अधिनियम कहता है कि केवल चिकित्सा व्यवसायी ही अपनी शिकायतों के साथ एसएमसी के पास जा सकते हैं और असंतुष्ट होने पर आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन संदर्भ में मरीजों का कोई उल्लेख नहीं है। पिछले साल हुई बैठक में, सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की गई थी। डॉ. श्रीनिवास ने कहा, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एनएमसी अधिनियम में सिर्फ इसलिए कि मरीज अपील कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एनएमसी में अपील नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मरीजों को भी डॉक्टरों के खिलाफ एसएमसी में अपील करने का अधिकार हो सकता है और यदि वे एसएमसी के फैसलों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे एनएमसी में अपील कर सकते हैं।

अभी एनएमसी (संशोधन) विधेयक 2022 पेश नहीं किया…

डॉ. श्रीनिवास ने बताया, निर्णय को औपचारिक रूप देने के लिए एनएमसी अधिनियम में अभी भी आवश्यक संशोधन किए जाने की जरूरत है। इस बीच, उन्होंने कहा, एनएमसी प्रावधानों के औपचारिक होने तक डॉक्टरों के खिलाफ अपील करने के तरीके पर मरीजों के लिए एसओपी बनाने के लिए एसएमसी और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें करेगी। सूत्रों के मुताबिक, मरीजों की कई शिकायतों को देखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएमसी (संशोधन) विधेयक 2022 के मसौदे में मरीजों के लिए अपील करने का प्रावधान जोड़ा था। बिल अभी पेश नहीं किया गया है।

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