Monday, May 25, 2026
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Partial Eviction: कलयुगी बेटे को कानूनी चाटा…मातृ देवो भव-पितृ देवो भव का पढ़ाया पाठ, बुजुर्ग मां को घर से निकालने पर यह दी सजा, पढ़ें

Partial Eviction: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी वृद्ध मां को पारिवारिक घर में रहने का अधिकार न देने और उन्हें अदालत घसीटने वाले एक कलयुगी बेटे को कड़ा सबक सिखाया है।

बेटे की याचिका खारिज, 50 हजार का लगा जुर्माना

हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप तिवारी की एकल पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला भारतीय समाज की बुनियाद रहे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भटकने का एक “ज्वलंत और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण” है। अदालत ने उपनिषद के श्लोक का हवाला देते हुए न केवल बेटे की याचिका को खारिज किया, बल्कि उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना (Cost) भी लगाया।

तैत्तिरीय उपनिषद का हवाला (Quoting the Upanishad)

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में तैत्तिरीय उपनिषद (Shikshavalli 1.11.2) के प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हुए समाज और बच्चों के कर्तव्यों को रेखांकित किया। कहा, “मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।”(अर्थात्: जिसके लिए माता देवता के समान हो, पिता देवता के समान हो, गुरु देवता के समान हो और अतिथि भी देवता के समान हो।) अदालत ने दुख जताते हुए कहा, “भारतीय समाज लोकाचार (Traditional Ethos) के अनुसार माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण को एक पवित्र और अपरिहार्य (Sacred and Indispensable) दायित्व मानता है। लेकिन बदलते समय के साथ इन नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, और आर्थिक रूप से सक्षम बच्चों द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा की जा रही है।”

विवाद और अदालती आदेश की पृष्ठभूमि (Background)

  • यह मामला एक दो मंजिला मकान (14 मरला भूमि पर निर्मित) से जुड़ा है, जो मूल रूप से याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता का था।
  • ट्रिब्यूनल का आदेश: वृद्ध मां को अपने ही घर में प्रवेश के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance Act) के तहत ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ट्रिब्यूनल ने (15 मई 2025 को) बेटे को निर्देश दिया था कि वह मां के रहने के लिए ग्राउंड फ्लोर (भूतल) का एक कमरा खाली करे। तीन महीने के भीतर मां के लिए एक अलग बाथरूम का निर्माण कराए। उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए।
  • बेटे का कड़ा विरोध: बेटे ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले का “एड़ी-चोटी का जोर लगाकर” (Tooth and Nail) विरोध किया। जब वह ‘अपटी ट्रिब्यूनल’ (Appellate Tribunal) में भी हार गया, तो उसने आदेश को चुनौती देने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया।

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बेटे के तर्क और कोर्ट की फटकार

बेटे का दावा (वसीयत का विवाद): याचिकाकर्ता बेटे के वकील सिद्धांत भोंसले ने तर्क दिया कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर दो अलग-अलग वसीयतों (Wills) का विवाद चल रहा है (एक मां के पक्ष में और दूसरी बेटे के पक्ष में)। मामला दीवानी अदालत (Civil Court) में लंबित है, जिसने संपत्ति को बेचने पर रोक लगाई हुई है।

शर्तिया भरण-पोषण: बेटे ने कहा कि वह अपनी मां को साथ रखने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अन्य भाई-बहनों (Siblings) को उस घर में घुसने की अनुमति नहीं होगी। उसने यह भी तर्क दिया कि एक कमरा खाली करने और अलग बाथरूम बनाने का आदेश उसे घर से आंशिक रूप से बेदखल (Partial Eviction) करने जैसा है।

कोर्ट का कड़ा रुख: अदालत ने बेटे के इन तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक का कोई भी दीवानी विवाद एक असहाय मां को उसके रहने के बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।

अंतिम फैसला और जुर्माना

हाई कोर्ट ने बेटे की याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए। याचिकाकर्ता के आचरण की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बेटे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि एक महीने के भीतर सीधे मां के बैंक खाते में जमा कराई जाए।

केस मैट्रिक्स (Case Summary at a Glance)

कानूनी और तथ्यात्मक बिंदुविवरण
सुनवाई करने वाले न्यायाधीशजस्टिस कुलदीप तिवारी (Punjab & Haryana HC)
लागू कानूनमाता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007
मूल विवादमां को घर के एक कमरे और अलग बाथरूम का अधिकार देने का बेटे द्वारा विरोध।
अदालत का फैसलायाचिका खारिज; ₹50,000 का हर्जाना मां के खाते में जमा करने का आदेश।

निष्कर्ष (Takeaway)

यह ऐतिहासिक आदेश बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि माता-पिता की सेवा कोई दान या एहसान नहीं, बल्कि एक कानूनी और पवित्र सामाजिक दायित्व है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 का मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों को अपने ही बच्चों के सामने दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें।

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