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SOCIAL MEDIA: मैं एक्स, वाई या जेड में से किसी पर नहीं हूं…इस मामले में न्यायमूर्ति गवई की रही टिप्पणी

SOCIAL MEDIA: सुप्रीम कोर्ट निर्माता या प्रवर्तक को सुनने का अवसर दिए बिना सोशल मीडिया खातों या सामग्री को ब्लॉक करने के मुद्दे पर एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

सूचना देने वाले व्यक्ति के संबंध में नियमों का पालन नहीं…

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा, चुनौती यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के संबंध में प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति गवई ने प्रथम दृष्टया कहा कि नियम को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति पहचान योग्य हो, तो नोटिस दिया जाना चाहिए। जब जयसिंह ने कहा कि अदालत सोशल मीडिया से परिचित होगी, तो न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। उन्होंने कहा, “मैं एक्स, वाई या जेड में से किसी पर नहीं हूं।
पीठ ने कहा कि एक पहचान योग्य व्यक्ति, जिसे नोटिस नहीं दिया गया और वह व्यथित है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

आईटी एक्ट मामले में केंद्र से मांगा गया जवाब

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के नियम 16 ​​को रद्द करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।
पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया है।

जानकारी हटाने के दौरान सार्वजनिक डोमेन में सूचना डाली जाए

याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सूचना के प्रवर्तक को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और नोटिस केवल एक्स जैसे प्लेटफार्मों को भेजा गया था। उन्होंने कहा, “चुनौती यह नहीं है कि सरकार के पास जानकारी हटाने की शक्ति नहीं है, बल्कि जानकारी हटाते समय उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए जिसने उस जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में डाला है।

वर्ष 2009 के नियमों के कुछ प्रावधानों को दी गई चुनौती

वकील पारस नाथ सिंह के माध्यम से दायर याचिका में 2009 के नियमों के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि सामग्री के प्रवर्तक को ब्लॉकिंग अनुरोध नोटिस जारी करने को वैकल्पिक बनाकर, नियम 8 ने अधिकारियों को अप्रदर्शित विवेक प्रदान किया है कि प्रवर्तक को नोटिस जारी किया जाए या नहीं।

यदि व्यक्ति की पहचान है तो नोटिस दिया जाएगा: पीठ

पीठ ने शुरू में कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति इस मुद्दे पर अदालत का रुख कर सकता है और कहा कि यदि व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो नोटिस दिया जाएगा और यदि सूचना होस्ट करने वाला व्यक्ति पहचान योग्य नहीं है, तो मध्यस्थ को नोटिस भेजा जाएगा।

बगैर सुनवाई के सोशल मीडिया खाता बंद कर दिया जाता है

याचिका में कहा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब वेबसाइटों, एप्लिकेशन और सोशल मीडिया खातों को बिना किसी नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए ब्लॉक कर दिया गया। इसमें कहा गया है, ब्लॉकिंग नियम, 2009, अपने वर्तमान स्वरूप में, उत्तरदाताओं को नागरिकों द्वारा पोस्ट की गई ऑनलाइन सामग्री को बिना कोई तर्क दिए और सामग्री के मालिक या पोस्टर को सुनने का कोई मौका दिए बिना ब्लॉक करने की अनुमति देता है।

सभी शिकायतों और अनुरोधों को गोपनीय रखा जाना चाहिए…

याचिका में कहा गया है कि 2009 के नियमों में यह भी कहा गया है कि सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए की गई सभी शिकायतों और अनुरोधों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, “कानून की इस स्थिति के परिणामस्वरूप एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है और एक स्फिंक्स के (रूपक) गूढ़ चेहरे का सामना करना पड़ता है।

आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 ए पर चर्चा…

याचिका में कहा गया है कि नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत का तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज के लोकतांत्रिक ढांचे दोनों के लिए आवश्यक था।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का हवाला देते हुए, किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित, याचिका में मध्यस्थ और सामग्री निर्माता या प्रवर्तक को नोटिस दिए जाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

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