Sunday, August 16, 2026
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Court News: अब परीक्षा में दिव्यांगों को लेखक रखने की मिली छूट, इस पर सुप्रीम निर्देश यह रहा…

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी विकलांग उम्मीदवार बेंचमार्क विकलांगता मानदंडों को पूरा किए बिना अपनी परीक्षा देने के लिए स्क्राइब (सहयोगी लेखक) की मदद ले सकते हैं।

40 प्रतिशत निर्दिष्ट विकलांगता वाला व्यक्ति बेंचमार्क विकलांग

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि बेंचमार्क विकलांगता का मतलब सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत निर्दिष्ट विकलांगता वाला व्यक्ति है। इसका उचित अनुपालन सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। इस अदालत के निर्देशों के अनुसार, केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सभी दिव्यांग (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों) उम्मीदवारों के लिए उनकी परीक्षाओं को लिखने में लाभ बिना किसी बाधा के बढ़ाकर लागू किया जाना है।

समय-समय पर संवेदीकरण अभियान चलाने का निर्देश…

अदालत ने केंद्र को 10 अगस्त, 2022 के कार्यालय ज्ञापन पर फिर से विचार करने, प्रतिबंधों को हटाने और उचित तरीके से छूट देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सभी प्राधिकरणों, भर्ती एजेंसियों और जांच निकायों को केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों का समान रूप से पालन करने और समय-समय पर सर्वेक्षण या सत्यापन के माध्यम से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसने कार्यालय ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परीक्षा संचालन निकायों के बीच जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थानों में समय-समय पर संवेदीकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया।

स्क्राइब प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जाए

केंद्र को शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने का निर्देश दिया गया था ताकि उम्मीदवारों को कानून की अदालत के समक्ष पहले संपर्क करने की अनुमति मिल सके। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह स्क्राइब प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाए, जो वर्तमान में केवल छह महीने के लिए वैध है, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने के बाद लंबे इंतजार के समय को रोका जा सके और उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए परीक्षा से पहले कुछ समय प्रदान किया जा सके। मुंशी से परिचित हों।

जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए दो महीने का समय दिया है। यह निर्देश एक अभ्यर्थी गुलशन कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने बैंक परीक्षाओं के लिए अपनी विकलांगता की स्थिति के मद्देनजर लेखक की सुविधा, प्रतिपूरक समय और अन्य सभी सुविधाओं की मांग की थी।

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