Sunday, August 9, 2026
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Dabba Trading: पुलिस SCRA अपराधों की जांच कर सकती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता…पढ़िए इसकी वजह

केस एवं प्रक्रियात्मक सारांश (Case Matrix Overview)

विधिक/प्रशासनिक बिंदुविवरण
माननीय पीठन्यायमूर्ति पी.एम. रावल (गुजरात उच्च न्यायालय)
मामले का विषयडब्बा ट्रेडिंग (Dabba Trading) एफआईआर रद्द करने की याचिका
संबंधित कानूनSecurities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Section 13, 14, 19, 23 & 26), IPC (Section 406, 420)
मुख्य कानूनी सिद्धान्तSCRA के तहत पुलिस को जांच का अधिकार है, लेकिन अदालत केवल सेबी/सरकार की लिखित शिकायत पर संज्ञान ले सकती है, पुलिस चार्जशीट पर नहीं।
अदालत का निर्णयSCRA और IPC (406/420) के तहत एफआईआर रद्द; सक्षम प्राधिकारी को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस जांच सामग्री के इस्तेमाल की छूट।

Dabba Trading: गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण में माना है कि हालांकि पुलिस प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 – SCRA) के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच (Investigate) कर सकती है, लेकिन अदालतें पुलिस रिपोर्ट (जैसे चार्जशीट या एफआईआर रिपोर्ट) के आधार पर ऐसे अपराधों का संज्ञान (Cognizance) नहीं ले सकतीं।

न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की एकल पीठ ने अवैध “डब्बा ट्रेडिंग” (Dabba Trading) के आरोपों से जुड़ी एक एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालतें केवल सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा दायर लिखित शिकायत पर ही आगे बढ़ सकती हैं।

हाई कोर्ट की मुख्य व महत्वपूर्ण टिप्पणियां

  • पुलिस जांच सामग्री का उपयोग शिकायत दर्ज करने में हो सकता है:“पुलिस द्वारा की गई जांच का उपयोग उपयुक्त अदालत के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। सटीक रूप से कहें तो, जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्रियों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।”
  • धारा 26 का वैधानिक प्रतिबंध (Statutory Bar under Section 26): अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि SCRA की धारा 23 के तहत अपराध संज्ञेय (Cognizable) हैं और पुलिस को जांच का अधिकार देते हैं, लेकिन धारा 26 अदालतों को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने से रोकती है। संज्ञान केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेबी (SEBI), मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी अधिकृत व्यक्ति की लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है।
  • IPC की धारा 406 और 420 के तत्वों का अभाव: हाई कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में विश्वासघात (Criminal Breach of Trust – Sec 406) या धोखाधड़ी (Cheating – Sec 420) के बुनियादी तत्व मौजूद नहीं थे। जांच एजेंसी यह साबित करने में विफल रही कि आरोपियों ने किसी व्यक्ति को वित्तीय नुकसान पहुंचाया या अवैध लाभ प्राप्त किया।

मामला क्या था? (Case Background)

  1. गुप्त सूचना और पुलिस की छापेमारी
    • मेहसाणा जिले के विसनगर टाउन पुलिस स्टेशन ने गुप्त सूचना के आधार पर एक आवासीय परिसर में छापेमारी की थी।
    • आरोप था कि आरोपी बिना लाइसेंस के “मार्केट प्लस” एप्लिकेशन, मोबाइल फोन और डमी सिम कार्ड के माध्यम से अवैध “डब्बा ट्रेडिंग” रैकेट चला रहे थे और अनधिकृत शेयर बाजार टिप्स दे रहे थे।
  2. दर्ज किए गए अपराध और आरोप
    • पुलिस ने आईपीसी की धारा 406 और 420, आईटी एक्ट, तथा SCRA की धारा 13, 14, 19 और 23 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपियों ने शेयर कीमतों में हेरफेर करके भारत सरकार और सेबी को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।
  3. याचिकाकर्ताओं की दलील
    • याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि SCRA की धारा 26 के तहत स्पष्ट वैधानिक रोक है, इसलिए पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अदालतें संज्ञान नहीं ले सकतीं। साथ ही, आईपीसी की धाराओं 406 और 420 के तहत धोखाधड़ी या वित्तीय नुकसान का कोई ठोस सबूत या पीड़ित सामने नहीं आया है।

⚖️ गुजरात हाई कोर्ट का अंतिम आदेश

  1. आंशिक रूप से याचिका स्वीकार: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और SCRA की धारा 13, 14, 19 और 23 से संबंधित एफआईआर और परिणामी कार्यवाहियों को रद्द (Quashed) कर दिया।
  2. जांच की छूट: अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी एफआईआर में दर्ज अन्य शेष अपराधों (जैसे आईटी एक्ट की प्रासंगिक धाराएं) के संबंध में अपनी जांच जारी रख सकती है।
  3. सक्षम प्राधिकारी को मार्ग: पुलिस द्वारा जुटाई गई सामग्री का उपयोग सेबी या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अदालत में अलग से लिखित शिकायत (Formal Complaint) दर्ज कराने के लिए किया जा सकता है।

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