Saturday, October 3, 2026
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Personal View: जमानत मामलों या आपराधिक मुकदमों में न्यायाधीशों को नैतिकता पर अपने व्यक्तिगत विचार या मूल्य-निर्णय नहीं थोपने चाहिए; सुप्रीम कोर्ट

मुख्य संकेतक और अदालती टिप्पणियां (Key Highlights)

  • नैतिकता पर व्यक्तिगत विचारों पर ऐतराज:मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि आरोपी को रिहा करने से सामाजिक व्यवस्था और पीड़िता के परिवार की “नैतिकता” पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क पर सख्त आपत्ति जताई और 23 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा:“हमारी राय है कि जमानत से जुड़े मामले का निपटारा करते समय या किसी अभियुक्त के आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालतों को नैतिकता या अन्य मामलों पर पीठासीन न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों या नैतिक मूल्यों को थोपने से बचना चाहिए।”
  • मामले की पृष्ठभूमि:
    • आरोपी पर पड़ोस में किराएदार के रूप में रहने के दौरान नाबालिग पीड़िता के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद POCSO और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ।
    • आरोपी पहले से ही पीड़िता की बड़ी बहन से जुड़े एक मामले में अभियुक्त था और उसका तर्क था कि उसे परेशान करने के उद्देश्य से यह केस दर्ज कराया गया है।
  • जमानत देने का आधार:सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया कि आरोपी पहले ही एक साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है और मामले की सुनवाई पूरा होने में अभी और समय लगेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने 20 मार्च के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर आरोपी को जमानत दे दी।

नई दिल्ली: आपराधिक न्यायशास्त्र में जमानत (Bail) के मानकों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) और न्यायिक विवेक में पीठासीन न्यायाधीशों की व्यक्तिगत नैतिक धारणाओं के अनुचित हस्तक्षेप पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत याचिकाओं का निपटारा करते समय या आपराधिक सुनवाई (Criminal Trial) संचालित करते समय अदालतों को नैतिकता (Morality) के संबंध में न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों या मूल्य-निर्णयों को थोपने से पूरी तरह बचना चाहिए।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 20 मार्च के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत एक नाबालिग लड़की के कथित यौन शोषण के आरोपी को केवल इस नैतिक आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि आरोपी को रिहा करने से सामाजिक व्यवस्था और पीड़िता के परिवार की “नैतिकता” (Morals of the victim’s family) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने आरोपी द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताने और विचारण (Trial) पूरा होने में लगने वाले समय को देखते हुए उसे नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा विधिक अवलोकन: ‘व्यक्तिगत नैतिकता थोपने से बचें अदालतें’

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने 23 सितंबर 2026 के अपने आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तर्क पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा: “हमारा यह सुविचारित मत है कि अदालतों को जमानत से संबंधित किसी मामले का न्यायनिर्णयन करते समय, या किसी आरोपी के आपराधिक विचारण (Criminal Trial) का संचालन करते समय भी, नैतिकता (Morality) या अन्य मामलों पर पीठासीन न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों (Personal Views) या मूल्य-निर्णयों (Value Judgments) को थोपने से पूरी तरह बचना चाहिए।”

जमानत देने के प्राथमिक विधिक आधार

खंडपीठ ने मामले के गुण-दोष और कानूनी मानकों का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित मुख्य आधारों पर जमानत मंजूर की:

  1. एक वर्ष से अधिक का वास्तविक कारावास (Prolonged Incarceration):
    • अदालत ने रिकॉर्ड से नोट किया कि अपीलकर्ता/आरोपी पहले ही 1 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (Incarceration) में रह चुका है।
  2. विचारण पूरा होने में देरी की संभावना:
    • मामले में आरोप तय होने, गवाहों के परीक्षण और विचारण के निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी काफी लंबा समय लगने की संभावना थी। ऐसे में किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित विचारण के अधिकार का उल्लंघन होगा।
  3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत:
    • अदालत ने दोहराया कि जमानत के मामलों में विचारणीय बिंदु यह होता है कि क्या आरोपी के फरार होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई वास्तविक आशंका है। समाज में अमूर्त नैतिकता को बनाए रखने के नाम पर दंडात्मक रूप से जमानत खारिज नहीं की जा सकती।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

  • आरोप और घटनाक्रम:
    • आरोपी पीड़िता के पड़ोस में किराएदार के रूप में रहता था। आरोप था कि उसने विवाहित होते हुए भी पीड़िता की बड़ी बहन का अपहरण करने का प्रयास किया था, जिसे लेकर उसके खिलाफ एक अलग आपराधिक मामला दर्ज हुआ था।
    • बाद में नाबालिग पीड़िता (छोटी बहन) ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने लगभग एक महीने तक उसका यौन शोषण किया था, जिसके बाद वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।
  • पंजीकृत धाराएं:
    • पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के विभिन्न प्रावधानों, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत मामला दर्ज किया था।
  • अदालत में प्रस्तुत दलीलें:
    • आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वर्तमान मामला उसकी और पीड़िता की बड़ी बहन के बीच संबंधों से उपजा है और उसे प्रताड़ित करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है।
    • राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को बड़ी बहन से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।
    • अदालत का स्पष्टीकरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में दी गई जमानत का आदेश उस अन्य आपराधिक अपील में उसकी हिरासत पर कोई असर नहीं डालेगा, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को चुनौती दी है।

विधिक एवं संवैधानिक सिद्धांत: संवैधानिक नैतिकता बनाम लोकप्रिय/व्यक्तिगत नैतिकता

  • संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) की सर्वोच्चता:
    • सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों (नवतेज सिंह जौहर, के.एस. पुट्टास्वामी) में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि अदालतों को ‘लोकप्रिय नैतिकता’ (Popular Morality) या न्यायाधीश की ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ (Personal Morality) के आधार पर नहीं, बल्कि केवल ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality) और स्थापित विधिक प्रावधानों के अनुसार ही न्यायनिर्णयन करना चाहिए।
  • जमानत नियम है, जेल अपवाद (Bail is Rule, Jail is Exception):
    • जमानत का उद्देश्य आरोपी की विचारण में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि अपराध साबित होने से पहले ही उसे नैतिक आधार पर दंडित करना। न्यायाधीशों की व्यक्तिगत मान्यताएं या सामाजिक धारणाएं जमानत के वैधानिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकतीं।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: कान्हा उर्फ कन्हैया सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [आपराधिक अपील – भारत का सर्वोच्च न्यायालय]
  • पीठ: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर
  • आदेश की तिथि: 23 सितंबर 2026
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • अपीलकर्ता (आरोपी) की ओर से: अधिवक्ता यमक शर्मा, बृजेश शर्मा, उत्कर्ष जोशी, महिमा पांडे, अलभ्य धमीजा एवं सूर्य प्रताप त्यागी
    • प्रतिवादी (मध्य प्रदेश राज्य) की ओर से: अधिवक्ता आदित्य वैभव सिंह, राघवेंद्र शुक्ला एवं पशुपति नाथ राजदान
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 480/483 [पूर्ववर्ती CrPC धारा 437/439 – नियमित जमानत की शक्ति]
    • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)
    • यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)
    • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act)
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष विचारण का अधिकार)
  • संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
    • अपर्णा भट्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021, सुप्रीम कोर्ट) — ‘जमानत आदेशों में महिलाओं या पीड़ितों के प्रति रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक या व्यक्तिगत नैतिक टिप्पणियों से अदालतों को पूरी तरह बचना चाहिए।’
    • संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012, सुप्रीम कोर्ट) — ‘जमानत की कार्यवाही को दंडात्मक प्रक्रिया में नहीं बदला जा सकता; व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन केवल अनिवार्य कानूनी कारणों से ही संभव है।’
    • सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022, सुप्रीम कोर्ट) — ‘जमानत न्यायशास्त्र में अनावश्यक हिरासत से बचना अदालतों का संवैधानिक कर्तव्य है।’
  • अंतिम निर्णय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त; अपील स्वीकार; विचारण अदालत की संतुष्टि के अनुसार शर्तों के अधीन आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश।

Personal View: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतसर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
पीठन्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान एवं न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर
मामलाकान्हा @ कन्हैया सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य
संबंधित कानूनभारतीय न्याय संहिता (BNS), POCSO अधिनियम, 2012 और SC/ST अधिनियम, 1989
अदालत का निर्णयहाई कोर्ट का आदेश रद्द; आरोपी को जमानत मंजूर।
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