Probate Court vs. Civil Court: केरल हाई कोर्ट ने वसीयत (Will) और उत्तराधिकार कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को स्पष्ट किया है।
कोच्चि: जस्टिस एस. मनु की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि प्रोबेट कार्यवाही का ‘सूट’ में बदलना केवल साक्ष्य (Evidence) जुटाने की एक प्रक्रिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट एक सामान्य सिविल कोर्ट की तरह मालिकाना हक या अन्य अधिकारों का फैसला करने लगेगा। कोर्ट ने कहा कि जब किसी प्रोबेट कार्यवाही (Probate Proceeding) को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act), 1925 की धारा 295 के तहत एक ‘मुकदमे’ (Suit) में बदल दिया जाता है, तब भी कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित ही रहता है।
धारा 295 (Section 295): कार्यवाही का ‘सूट’ में बदलना
- जब वसीयत की प्रोबेट (प्रमाणन) के लिए दी गई अर्जी पर कोई आपत्ति जताता है, तो मामला विवादित हो जाता है।
- प्रक्रिया: इसे एक नियमित मुकदमे (Suit) की तरह दर्ज किया जाता है।
- उद्देश्य: पार्टियों को अपनी बात रखने के लिए विस्तृत दलीलें (Pleadings) पेश करने और गवाहों के बयान दर्ज करने का मौका देना।
- कोर्ट की टिप्पणी: “यह सूट, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत आने वाले सामान्य सूट जैसा नहीं होता। इसका दायरा प्रोबेट कोर्ट की सीमाओं में ही बंधा रहता है।”
कोर्ट क्या जांच सकता है और क्या नहीं?
- केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक प्रोबेट कोर्ट (भले ही वह सूट के रूप में चल रहा हो) केवल इन बिंदुओं पर गौर कर सकता है।
- वसीयत की असलियत: क्या वसीयत असली है और मरने वाले (Testator) की आखिरी इच्छा है?
- सही निष्पादन: क्या वसीयत पर सही तरीके से हस्ताक्षर हुए और गवाहों (Attesting Witnesses) ने प्रमाणित किया?
- धारा 71 (Section 71) – कांट-छांट की जांच: कोर्ट यह देख सकता है कि वसीयत में की गई कोई कटिंग, ओवरराइटिंग या बदलाव (Alterations) कानूनी रूप से मान्य हैं या नहीं।
- क्या नहीं कर सकता: कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि वसीयत में लिखी संपत्ति पर किसका कितना अधिकार है या वसीयत करने वाले का उस संपत्ति पर मालिकाना हक था या नहीं।
मामले की पृष्ठभूमि (The Background)
- एक याचिकाकर्ता ने वसीयत के आधार पर प्रोबेट मांगी थी, जिसमें दावा किया गया था कि संपत्ति उसके पक्ष में है।
- प्रतिवादियों ने वसीयत की शुद्धता और उसमें की गई कांट-छांट पर सवाल उठाए।
- जिला जज ने इसे सूट में बदला और विस्तृत ट्रायल के बाद फैसला सुनाया।
- अपीलकर्ता का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने एक प्रोबेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर “सिविल कोर्ट” की तरह मामले की गहराई से जांच की।
हाई कोर्ट का निष्कर्ष
- सीमित जांच: ट्रायल कोर्ट ने केवल वसीयत की वैधता और कांट-छांट के प्रभाव की जांच की, जो कि उसका अधिकार है।
- कोई उल्लंघन नहीं: साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और गवाहों को परखना क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है।
केस के मुख्य बिंदु (Key Highlights)
| बिंदु | विवरण |
| मुख्य कानून | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (धारा 295, 71 और 299)। |
| कोर्ट का रुख | प्रोबेट कोर्ट ‘अधिकारों’ का फैसला नहीं करता, केवल ‘वसीयत’ की वैधता तय करता है। |
| धारा 71 का महत्व | वसीयत में किसी भी बदलाव या काट-छांट की वैधता की जांच प्रोबेट के दायरे में है। |
| नतीजा | निचली अदालत का फैसला बरकरार, अपील खारिज। |
प्रक्रिया बनाम अधिकार क्षेत्र
यह फैसला कानून के छात्रों और वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह स्पष्ट करता है कि प्रोबेट सूट का “लेबल” लग जाने से कोर्ट को असीमित शक्तियां नहीं मिल जातीं। कोर्ट का काम केवल यह देखना है कि कागज़ (वसीयत) कानूनी रूप से सही है या नहीं; उस कागज़ के अंदर लिखे अधिकारों का बंटवारा सिविल कोर्ट का काम है।

