Thursday, September 17, 2026
HomeDelhi-NCRRevocation of Probate: प्रोबेट मिलने के बाद भी यदि आपराधिक अदालत वसीयत...

Revocation of Probate: प्रोबेट मिलने के बाद भी यदि आपराधिक अदालत वसीयत को जाली पाए, तो प्रभावित पक्ष प्रोबेट रद्द कराने का हकदार; दिल्ली हाईकोर्ट

प्रोबेट और आपराधिक मामले में समानांतर सुनवाई: कानूनी विशेषज्ञ की राय

  1. सबूतों के पैमाने का अंतर (Burden of Proof)
    • प्रोबेट कोर्ट (सिविल मामला): यह संभावनाओं की प्रबलता (Preponderance of Probabilities) पर काम करता है।
    • आपराधिक कोर्ट (Criminal Court): यह ‘संदेह से परे’ (Beyond Reasonable Doubt) और फोरेंसिक जांच के आधार पर अपराध व मंशा सिद्ध करता है।
  2. प्रोबेट रद्द कराने का प्रावधान (Section 263 ISA):यदि सिविल कोर्ट द्वारा पहले प्रोबेट मंजूर कर ली गई हो और बाद में आपराधिक कोर्ट में जालसाजी साबित हो जाए, तो धारा 263 के तहत “उचित कारण” (Just Cause) का हवाला देकर प्रोबेट रद्द कराई जा सकती है।
  3. समय सीमा (Limitation Period):कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, प्रोबेट रद्द करने की समय सीमा सीमा अधिनियम की धारा 137 द्वारा तय होती है, जो 3 वर्ष है। यह 3 साल की अवधि प्रोबेट जारी होने की तारीख से नहीं, बल्कि आवेदक को जालसाजी का ज्ञान होने/पता चलने की तारीख से शुरू होती है।

वसीयत (Will) को फर्जीवाड़े के आरोपों से बचाने के 6 महत्वपूर्ण उपाय

वसीयत बनाते समय कानूनी विवादों और धोखाधड़ी के आरोपों से बचने के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित सावधानियों की सिफारिश की है:

1.1. स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति (Two Independent Witnesses):धारा 63 (ISA) और धारा 68 (IEA).

वसीयतकर्ता के सामने 2 निष्पक्ष और युवा गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गवाह वसीयत के लाभार्थी (Beneficiaries) नहीं होने चाहिए। उनके संपर्क व पहचान पत्र संभाल कर रखें।

2.2. डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Capacity Certificate):वरिष्ठ/बीमार वसीयतकर्ता के लिए.

वसीयत निष्पादन के समय डॉक्टर से वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और सही सोच-समझ (Sound Mind) का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

3.3. वीडियो रिकॉर्डिंग और स्पष्टता (Video Recording & Clear Drafting):विवादों को रोकने के लिए.

वसीयत की निष्पादन प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें और कोई हस्तलिखित कटिंग या बदलाव न छोड़ें।

4.4. पंजीयन और सुरक्षित अभिरक्षा (Registration & Secure Storage):सुरक्षा और पंजीकरण.

हालांकि वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय में पंजीकरण कराना प्रामाणिकता को मजबूत करता है। मूल वसीयत को बैंक लॉकर या निष्पादक (Executor) के पास सुरक्षित रखें।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) के तहत प्रोबेट (Probate) के आदेश, जालसाजी (Forgery under IPC/BNS) के आपराधिक मुकदमों के समानांतर संचालन और धारा 263 के तहत ‘उचित कारण’ (Just Cause) के आधार पर प्रोबेट को रद्द करने की विधिक प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने माना है कि प्रोबेट कोर्ट द्वारा वसीयत की वैधता को सिविल स्तर पर प्रमाणित किए जाने के बावजूद, यदि किसी वसीयत पर फर्जीवाड़े या जालसाजी के आरोप हैं, तो उसके खिलाफ आपराधिक जांच और मुकदमा बिना किसी बाधा के समानांतर (Simultaneously) जारी रह सकता है।

अदालत ने पश्चिम विहार (दिल्ली) स्थित आवासीय संपत्ति से जुड़े एक विवाद में चाची द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए पुलिस को कथित फर्जी वसीयत के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक जांच को आगे जारी रखने की अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां एवं कानूनी सिद्धांत

1. प्रोबेट कार्यवाही और आपराधिक मुकदमों का समानांतर संचालन (Parallel Proceedings)

  • सबूत का अलग-अलग पैमाना: सिविल या प्रोबेट कोर्ट में वसीयत का फैसला ‘संभावनाओं की प्रबलता’ (Preponderance of Probabilities) के आधार पर होता है। इसके विपरीत, आपराधिक अदालत में जालसाजी (धारा 467/468/471 IPC या BNS की संबंधित धाराएं) की जांच ‘संदेह से परे’ (Beyond Reasonable Doubt) के कड़े मानक पर की जाती है।
  • आपराधिक अदालत के समक्ष जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली के रूप में पेश करने का अपराध एक स्वतंत्र संज्ञेय अपराध है, जिसकी जांच राज्य की फोरेंसिक व वैज्ञानिक शक्तियों से होती है। प्रोबेट का लंबित रहना या अनुदान दिया जाना आपराधिक जांच में बाधा नहीं बन सकता।

2. प्रोबेट के बाद धारा 263 के तहत रद्दीकरण (Revocation of Probate)

  • यदि किसी वसीयत के आधार पर पहले प्रोबेट अदालत से प्राप्त भी कर ली गई हो, और बाद में आपराधिक अदालत उस वसीयत को जाली/फर्जी घोषित कर देती है, तो पीड़ित पक्षकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 263 (Revocation for Just Cause) के तहत प्रोबेट को रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
  • कपट (Fraud) या जालसाजी साबित होना प्रोबेट वापस लेने का निर्विवाद ‘उचित कारण’ (Just Cause) माना जाता है।

3. रद्दीकरण आवेदन की परिसीमा अवधि (Limitation Period)

  • यद्यपि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वयं कोई समय-सीमा तय नहीं करता, लेकिन अदालती फैसलों के अनुसार यह परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होता है।
  • इसके तहत आवेदन करने के लिए 3 वर्ष की परिसीमा अवधि लागू होती है। यह 3 साल की अवधि प्रोबेट मिलने की तारीख से नहीं, बल्कि उस तारीख से गिनी जाती है जब आवेदक को जालसाजी या ‘उचित कारण’ की वास्तविक जानकारी पहली बार प्राप्त होती है।

Also Read; Unregistered Agreement: अविवादित वसीयत के आधार पर जमीन का नामांतरण वैध; अपंजीकृत इकरारनामा वसीयत पर वरीयता नहीं पा सकता

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (पश्चिम विहार संपत्ति विवाद)

  • विवाद की उत्पत्ति: एक बेटे ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि उसे अपने पिता से पश्चिम विहार (दिल्ली) स्थित संपत्ति विरासत में मिली थी। पिता ने डीडीए (DDA) के समक्ष संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने व नामांतरण का आवेदन किया था, लेकिन उसके चाचा ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया।
  • चाची का दावा और वसीयत: चाची और दादी ने दावा किया कि मृतक पिता ने 29 अप्रैल 2011 को एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसे 4 मई 2011 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, शास्त्री नगर (दिल्ली) में विधिवत पंजीकृत कराया गया था।
  • जालसाजी के ठोस साक्ष्य: * बेटे ने आरोप लगाया कि वसीयत पर उसके पिता के असली हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है।
    • सबसे बड़ा संदिग्ध तथ्य यह सामने आया कि वसीयत 2011 में निष्पादित व पंजीकृत बताई गई, जबकि उस पर चस्पा की गई पिता की तस्वीर वर्ष 2004 (लगभग सात साल पुरानी) की थी।
  • हाईकोर्ट का रुख: हाईकोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को वसीयत जालसाजी की आपराधिक जांच जारी रखने का आदेश दिया और एफआईआर रद्द करने की चाची की मांग को सिरे से ठुकरा दिया।

भविष्य में वसीयत पर जालसाजी के आरोपों से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

विशेषज्ञों और विधिक प्रावधानों के अनुसार वसीयत निष्पादित करते समय निम्नलिखित अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है:

  • धारा 63 (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) का कड़ाई से पालन: वसीयतकर्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाएं और कम से कम दो स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित (Attested) हो, जिन्होंने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा हो। गवाह लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
  • साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार रिकॉर्ड: कम से कम एक अनुप्रमाणक गवाह का पहचान पत्र व वर्तमान पता सुरक्षित रखा जाए ताकि अदालत में गवाही के समय वह उपलब्ध हो सके।
  • समकालीन मेडिकल प्रमाणपत्र (Doctor’s Certificate): बुजुर्ग या अस्वस्थ वसीयतकर्ता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक से मानसिक रूप से स्वस्थ (Sound Mind) होने का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
  • नवीनतम फोटो व प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर: वसीयत के हर पेज पर हस्ताक्षर/हस्ताक्षराक्षर करें और केवल हालिया फोटो ही लगाएं।
  • वीडियो रिकॉर्डिंग व पंजीकरण: निष्पादन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण कराने से जालसाजी के आरोपों की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

विधिक विवरण

  • प्रासंगिक कानून: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (वसीयत का निष्पादन), धारा 68 (साक्ष्य) एवं धारा 263 (प्रोबेट का रद्दीकरण); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 व 68; भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 467, 468, 471 (जालसाजी) / BNS 2023 की संबंधित धाराएं; परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137
  • अधिकारिता: दिल्ली उच्च न्यायालय

Revocation of Probate: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)
मामला/स्थानपश्चिम विहार (दिल्ली) की संपत्ति से जुड़ा पारिवारिक वसीयत विवाद
मुख्य विवादवसीयत की प्रामाणिकता बनाम 2004 की पुरानी फोटो लगाकर फर्जी निष्पादन का आरोप
कानूनी प्रावधानभारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (धारा 263, 63), साक्ष्य अधिनियम (धारा 68)
महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतप्रोबेट और आपराधिक जालसाजी का मुकदमा समानांतर चल सकता है।
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
scattered clouds
31 ° C
31 °
31 °
74 %
2.6kmh
37 %
Thu
33 °
Fri
35 °
Sat
35 °
Sun
36 °
Mon
36 °

Recent Comments