Tuesday, September 15, 2026
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Rule of Law: पक्षों द्वारा जज तक पहुंचने की कोशिश के बाद 75 जमानत याचिकाओं की सुनवाई से हटे जस्टिस कृष्ण पहल…कहा- यह अदालत के इतिहास का काला दिन

मामले की संक्षिप्त समरी (Case Snapshot)

पहलूविधिक विवरण
संबंधित अदालतइलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)
माननीय न्यायाधीशजस्टिस कृष्ण पहल (Justice Krishan Pahal)
मामला75 से अधिक जमानत याचिकाओं से रिक्यूज़ल (Recusal)
कारणपक्षकारों द्वारा जज से व्यक्तिगत/अप्रत्यक्ष संपर्क साधने की कोशिश
अगला कदमफाइलों को मुख्य न्यायाधीश (CJ) को हस्तांतरित कर दूसरी बेंच को सौंपने का निर्देश
कोर्ट का संदेशन्यायिक निर्णय प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

Rule of Law: विचाराधीन जमानत मामलों में पक्षकारों (litigating parties) द्वारा सीधे जज तक पहुँचने और उन्हें प्रभावित करने के प्रयासों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है।

जस्टिस पहल ने सभी मामलों को मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है ताकि इन्हें किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सके। जस्टिस कृष्ण पहल (Justice Krishan Pahal) ने इस घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे “इस अदालत के इतिहास में एक काला दिन” करार दिया और खुद को 75 से अधिक जुड़ी हुई जमानत याचिकाओं (Bail Applications) की सुनवाई से अलग (Recuse) कर लिया।

मामला क्या था?

न्यायालय ने दर्ज किया कि इन सभी 75 से अधिक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और उन पर फैसला/आदेश सुनाया जाना बाकी था। लेकिन इसी बीच, मामले से जुड़े पक्षों ने न्यायाधीश तक अप्रत्यक्ष/गुप्त तरीके से पहुंच बनाने और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया।

न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के आचरण को नजरअंदाज करना न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) के हृदय पर प्रहार करना होगा और यह न्याय प्रणाली की पवित्रता पर जनता के विश्वास को खत्म कर देगा।

🏛️ हाई कोर्ट की तीखी और महत्वपूर्ण टिप्पणियां

 न्यायिक स्वतंत्रता एवं औचित्य
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न्याय निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए                                                                                        
• बाहर से प्रभावित करने का कोई भी प्रयास                                                                             
  कानून के शासन (Rule of Law) पर हमला है।                                                                         

संस्थागत प्रतिष्ठा की रक्षा
• थोड़ा सा भी संदेह जनता के
विश्वास को चोट पहुँचाता है।

“न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए”

पीठ ने प्रसिद्ध न्यायिक सिद्धांत का पुनरुद्धार करते हुए कहा, न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यदि ऐसी कोशिशों के बाद किसी पक्ष के हक में फैसला आ भी जाता, तो यह नुकसानदेह धारणा बनती कि निर्णय निष्पक्ष न होकर बाहरी प्रभाव का नतीजा था। कई पीढ़ियों की मेहनत से बनी इस संस्था की साख को ऐसे टालने योग्य संदेहों के हवाले नहीं किया जा सकता।

न्यायिक स्वतंत्रता नागरिकों की संवैधानिक गारंटी है

अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर नागरिक को मिलने वाली संवैधानिक गारंटी है। अदालत के परिसर में निजी संपर्क साधने का प्रयास कानूनी पेशे की नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ है। इसे “न्यायिक औचित्य पर आघात” बताते हुए अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से असहनीय है।

सुनवाई से हटने (Recusal) का निर्णय

जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा कि संस्था की गरिमा बनाए रखने, न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करने और निष्पक्षता पर किसी भी तरह की आशंका को खत्म करने के लिए उनका इन मामलों से हटना ही एकमात्र उचित कदम है।

अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि निजी संपर्कों के जरिए अदालती आदेशों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास “न्याय प्रशासन के लिए एक खतरा” (a menace to the administration of justice) है और यह कड़े से कड़े संस्थागत निंदा का हकदार है।

बॉटमलाइन (The Bottom Line)

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कड़ा फैसला न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक मिसाल है। जस्टिस कृष्ण पहल ने साफ कर दिया कि न्याय की पवित्रता से समझौता करने की किसी भी कोशिश का जवाब कड़े संस्थागत विरोध और न्यायिक मर्यादा से दिया जाएगा।

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