Tuesday, September 15, 2026
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Agreement of Sale: संपत्ति की पहचान निर्विवाद होने पर डिक्री में गलत सर्वे नंबर सुधारने का कोर्ट को अधिकार…धारा 152 CPC पर यह टिप्पणी पढ़ें

केस का संक्षिप्त ब्योरा (Case Snapshot)

पहलूकानूनी ब्योरा
संबंधित अदालतआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (AP High Court)
माननीय न्यायाधीशजस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती
संबंधित कानूननागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 152 (अदालती आदेशों/डिक्री में त्रुटि सुधार)
कानूनी सिद्धांतसीमाओं (Boundaries) को सर्वे नंबर पर प्राथमिकता प्राप्त है; निर्विवाद पहचान पर डिक्री में सुधार वैध है।
अंतिम निर्णयट्रायल कोर्ट का सुधार आदेश सही ठहराया गया; सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज।

Agreement of Sale: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी संपत्ति की पहचान (Identity) को लेकर पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, तो अनजाने में हुई चूक या लिपिकीय त्रुटि (Accidental Slip) के कारण डिक्री (Decree) में दर्ज गलत सर्वे नंबर को नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 152 के तहत सुधारा जा सकता है।

यह फैसला जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती (Justice Subba Reddy Satti) की एकल पीठ ने सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज करते हुए सुनाया।

मामला क्या था?

  • विशिष्ट प्रदर्शन (Specific Performance) का वाद: मामला एक बिक्री समझौते (Agreement of Sale) के आधार पर दाखिल मुकदमे से जुड़ा था, जिसमें 2010 में वादी (Plaintiff) के पक्ष में डिक्री पारित की गई थी।
  • एग्जीक्यूशन (Execution) में सामने आई गलती: निष्पादन कार्यवाही के दौरान पता चला कि एग्रीमेंट, प्लैंट (वाद पत्र) और डिक्री में संपत्ति का सर्वे नंबर 175/2 दर्ज हो गया था, जबकि सही सर्वे नंबर 175/5 था। हालांकि, संपत्ति की चौहद्दी/सीमाएं (Boundaries) शुरू से अंत तक बिल्कुल समान थीं।
  • निचली अदालत का रुख: वादी ने धारा 152 CPC के तहत सर्वे नंबर सुधारने की अर्जी लगाई, जिसे ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ प्रतिवादी ने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की।

हाई कोर्ट का कानूनी विश्लेषण और सिद्धांत

हाई कोर्ट ने लगभग एक सदी पुराने न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी और निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत रेखांकित किए:

संपत्ति पहचान का कानूनी सिद्धांत
         │              
         ┌─────────
         ▼                  
  चौहद्दी/सीमाएं (Boundaries) सर्वोपरि हैं                                                            
• सर्वे नंबर और क्षेत्रफल (Extent) की तुलना में                                                     
सीमाएं (Boundaries) हमेशा प्राथमिकता पाती हैं।                                                 

धारा 152 CPC का उपयोग
• प्लैंट, समझौते या डिक्री में हुई
अनजाने चूक को सुधारा जा सकता है।

चौहद्दी (Boundaries) सर्वे नंबर से ऊपर मानी जाती हैं

कानून का स्थापित नियम है कि जब किसी अचल संपत्ति (Immovable Property) की पहचान तय करने की बात आती है, तो उसकी चौहद्दी/सीमाएं (Boundaries) सर्वे नंबर और क्षेत्रफल पर हावी (Prevail) होती हैं। चूंकि इस मामले में चौहद्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ था और प्रतिवादी के पास केवल सर्वे नंबर 175/5 में ही जमीन थी, इसलिए संपत्ति की पहचान को लेकर कोई भ्रम नहीं था।

धारा 152 CPC का दायरा और सीमा

अदालत ने कहा, लगभग 100 साल पहले ही यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि धारा 152 CPC का दायरा डिक्री के बाद भी सर्वे नंबर सुधारने तक विस्तृत है। यदि कोई ऐसी अनजानी चूक या गलत विवरण (Mis-description) है जिस पर पूरी कार्यवाही के दौरान पक्षों का ध्यान नहीं गया, और संपत्ति की पहचान पर कोई विवाद नहीं है, तो न्याय हित में कोर्ट डिक्री के बाद भी अपनी अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का उपयोग कर सुधार कर सकता है।

सतर्कता बरतने की हिदायत

हालांकि, हाई कोर्ट ने आगाह किया कि इस क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। डिक्री पारित होने के बाद ऐसे सुधार बेहद सावधानी के साथ तभी किए जाने चाहिए जब रिकॉर्ड से स्पष्ट हो कि गलती अनजाने में हुई थी और इससे संपत्ति की पहचान, सीमा या प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आ रहा हो।

बॉटमलाइन (The Bottom Line)

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर जमीन की चौहद्दी स्पष्ट है और कोई विवाद नहीं है, तो केवल एक गलत सर्वे नंबर छपने की तकनीकी गलती से डिक्री धारक के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। धारा 152 CPC न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सुधारों की अनुमति देती है।

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