मामला सारांश (At a Glance)
| पहलू | विवरण |
| माननीय पीठ | न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति पी. बी. वराले |
| संबंधित निकाय | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) |
| मूल विचार | दीपावली पर पटाखों की शोर सीमा (Noise Limits) में आंशिक ढील देने की संभावना तलाशना। |
| अगली सुनवाई | 2 सप्ताह बाद |
Noise Limit: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से आगामी दीपावली त्योहार के दौरान पटाखों पर लगी पाबंदियों, विशेष रूप से शोर की सीमा (Noise Limits) पर आंशिक ढील (Partial Relaxation) देने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश (Justice MM Sundresh) और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले (Justice PB Varale) की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए CPCB से पूछा कि क्या विशिष्ट प्रकार के पटाखों के लिए शोर संबंधी नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है।
Noise Limit: अदालत की मुख्य टिप्पणी
- दीपावली से पहले निर्णय लेने का आग्रह:“कृपया कुछ अपवाद या छूट देने पर विचार करें; हम नहीं चाहते कि दीपावली के ठीक पहले हड़बड़ी में कोई फैसला लिया जाए।”
- समय पर विचार: अदालत ने स्पष्ट किया कि त्योहार से पहले पर्याप्त समय रहते नियम स्पष्ट हो जाने चाहिए ताकि अंतिम समय में भ्रम की स्थिति न बने।
Noise Limit: मामले की पृष्ठभूमि (Case Background)
- 2015 से जारी मामला: शीर्ष अदालत 2015 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसके तहत दिल्ली और उत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों में अक्टूबर से जनवरी के बीच वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर विभिन्न प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।
- ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) को अनुमति: दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण के कारण पूर्व में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीमित समय अवधि के लिए केवल ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी।
- 22 जुलाई का निर्देश: इस वर्ष 22 जुलाई की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) से CPCB से निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या शोर सीमा के संदर्भ में पटाखों पर आंशिक ढील संभव है।
सुनवाई का ताजा घटनाक्रम
19 अगस्त 2026 की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय (स्थगन) मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए CPCB को दीपावली से पहले पटाखों के शोर मानकों में छूट पर विचार करने का अपना आग्रह दोहराया और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।

