CCPA द्वारा जारी किए गए मुख्य आदेश
- ₹1 लाख का जुर्माना: कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए तुरंत ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- विज्ञापन रोकने का निर्देश: प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इस उत्पाद के सभी भ्रामक विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया।
- नई पैकेजिंग में बदलाव: कंपनी ने पुरानी पैकेजिंग खत्म करने के लिए 9 महीने का समय मांगा था, लेकिन CCPA ने निर्देश दिया कि आदेश की तारीख से बनने वाली सभी नई पैकेजिंग से ‘Wholewheat’ शब्द हटाया जाए।
- 15 दिनों में रिपोर्ट: कंपनी को 15 दिनों के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट CCPA को सौंपनी होगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने मैकविटीज (McVitie’s) मारी बिस्कुट के पैकेट पर भ्रामक दावा करने के मामले में यूनाइटेड बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में प्लैडिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।
यह आदेश 28 अगस्त 2026 को मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की पीठ द्वारा पारित किया गया। कंपनी अपने बिस्कुट को पैकेट के मुख्य भाग पर “होलव्हीट” (Wholewheat/साबुत गेहूं) बताकर बेच रही थी, जबकि जांच में सामने आया कि उत्पाद में साबुत गेहूं का आटा मात्र 19.5 प्रतिशत था और रिफाइंड आटा यानी मैदा 52 प्रतिशत मौजूद था।
CCPA की मुख्य टिप्पणियां
1. प्रमुख डिस्प्ले और सामग्री में भारी विरोधाभास पैकेजिंग पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों पर प्राधिकरण ने कहा: “पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल पर बड़े अक्षरों में ‘Wholewheat’ लिखना और गेहूं की बालियों की तस्वीरें छापना उपभोक्ताओं के मन में यह भ्रामक धारणा पैदा करता है कि बिस्कुट मुख्य रूप से साबुत गेहूं से बना है। यह उत्पाद की वास्तविक संरचना (Actual Composition) के बारे में उपभोक्ताओं को धोखा देने की क्षमता रखता है।”
2. छोटे अक्षरों वाला डिस्क्लेमर भ्रामक दावे को सही नहीं ठहरा सकता कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए प्राधिकरण ने स्पष्ट किया: “पैकेट के किसी कोने में दिया गया एक अस्पष्ट और छोटा डिस्क्लेमर (Disclaimer) मुख्य पैकेजिंग द्वारा बनाए गए भ्रामक प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। उपभोक्ताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पैकेट के सामने लिखे मुख्य दावे को नजरअंदाज कर छोटे अक्षरों वाले डिस्क्लेमर को खोजकर पढ़ें।”
मामले की पृष्ठभूमि और जांच का निष्कर्ष
- स्वतः संज्ञान (Suo Motu): सीसीपीए ने एक ऑनलाइन लेख का संज्ञान लेते हुए मामले की प्राथमिक जांच कराई और फिर इसे प्राधिकरण के जांच विंग को सौंपा।
- सामग्री का असंतुलन: जांच में पाया गया कि बिस्कुट में मुख्य घटक मैदा (52%) था, जबकि गेहूं का आटा केवल 19.5% था। इसके बावजूद पैकेट पर इसे ‘होलव्हीट मारी’ के रूप में विज्ञापित किया जा रहा था।
- कंपनी का बचाव: यूनाइटेड बिस्कुट्स ने दलील दी कि ‘McVitie’s Wholewheat Marie’ उनका एक पंजीकृत ट्रेडमार्क (Registered Trademark) है और इसका उद्देश्य उत्पाद की संरचना बताना नहीं था। कंपनी ने यह भी कहा कि पैकेट पर स्पष्टीकरण मौजूद था।
CCPA के कड़े निर्देश
- विज्ञापनों पर तत्काल रोक: कंपनी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इस उत्पाद से जुड़े सभी भ्रामक विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है।
- नई पैकेजिंग से ‘Wholewheat’ हटाना अनिवार्य: कंपनी द्वारा मौजूदा पैकेजिंग को खत्म करने के लिए 9 महीने का समय मांगने की अर्जी खारिज कर दी गई। आदेश की तिथि से बनने वाले सभी नए पैकेट्स से ‘Wholewheat’ शब्द हटाने का आदेश दिया गया है।
- जुर्माना और अनुपालन रिपोर्ट: भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और कंपनी को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
कंपनी की दलील और CCPA द्वारा अस्वीकृति
- कंपनी का तर्क (ट्रेडमार्क एवं डिस्क्लेमर): यूनाइटेड बिस्कुट ने दलील दी कि “McVitie’s Wholewheat Marie” उनका पंजीकृत ट्रेडमार्क (Registered Trademark) है। साथ ही पैकेट पर एक छोटा डिस्क्लेमर (Disclaimer) भी था कि “यह केवल एक ट्रेडमार्क है और उत्पाद की वास्तविक प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है”।
- CCPA की सख्त टिप्पणी
- प्राधिकरण ने कंपनी के इस बचाव को सिरे से खारिज कर दिया। CCPA ने कहा कि ट्रेडमार्क संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि कोई कंपनी उपभोक्ताओं को गुमराह करने का लाइसेंस प्राप्त कर ले।
- पैकेट के कोने में बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा गया डिस्क्लेमर, सामने लिखे बड़े और प्रमुख ‘Wholewheat’ दावे के भ्रामक प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता। आम उपभोक्ता मुख्य दावे पर भरोसा करता है।
CCPA की मुख्य टिप्पणी
आदेश जारी करते हुए CCPA ने कहा: “ट्रेडमार्क के आवरण में भ्रामक प्रतिनिधित्व करने या उसे कायम रखने के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क के संरक्षण को लाइसेंस नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से तब जब उत्पाद में केवल 19.5% आटा मौजूद हो। आम बोलचाल में ‘Wholewheat’ का अर्थ उत्पाद की समग्रता से होता है, न कि किसी एक घटक की नाममात्र उपस्थिति से।”
McVitie’s Marie Biscuit: एट ए ग्लान्स (At a Glance of CCPA Order)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित निकाय | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) |
| प्रभावित ब्रांड | McVitie’s Wholewheat Marie Biscuits (United Biscuits / Pladis India) |
| दोष | ‘होलव्हीट’ (Wholewheat) का प्रमुखता से प्रचार, जबकि आट केवल 19.5% और मैदा 52% था। |
| दंड और निर्देश | ₹1 लाख का जुर्माना; भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करना; पैकेजिंग से ‘Wholewheat’ हटाना। |
| अनुपालन समयसीमा | 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) जमा करने के आदेश। |

