Sunday, September 13, 2026
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Medical College Fee: योग्यता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता और न ही उसे दूसरे पायदान पर धकेलें; Pick and Choose व्यवस्था पर टिप्पणी

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और टिप्पणी

  • मेधा (Merit) से कोई समझौता नहीं: हाईकोर्ट ने अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा:“मेधा से कभी समझौता नहीं किया जा सकता और न ही इसे दूसरे पायदान पर रखा जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता उच्च रैंक पर था, तो उसे प्रवेश या योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था… प्रवेश प्रक्रिया और फीस प्रतिपूर्ति योजना में पारदर्शिता और सटीकता का पूरी तरह अभाव था।”बॉम्बे हाईकोर्ट
  • सीमा रेखा खिसकाने जैसा धोखा (Vivid Analogy): अदालत ने छात्रों के साथ हुए अन्याय की तुलना क्रिकेट के खेल से करते हुए कहा:“यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फील्डर ने सीमा रेखा पर एक कठिन कैच पकड़ा हो, लेकिन बाद में उसे बताया जाए कि बाउंड्री लाइन को चुपचाप पीछे खिसका दिया गया था या उसका सौदा कर लिया गया था। जब सिस्टम में पारदर्शिता खत्म होती है, तो यह न केवल छात्र के करियर को बल्कि उनके स्वभाव को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।”बॉम्बे हाईकोर्ट
  • प्रशासनिक शिथिलता पर नाराजगी: हाईकोर्ट ने खेद जताया कि सरकार की एक कल्याणकारी और परोपकारी योजना को प्रशासनिक अधिकारियों की अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण कार्यशैली ने पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे जनता का व्यवस्था से विश्वास उठता है।

अदालत का अंतिम आदेश

  1. फीस की वापसी: याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर अपनी फीस रसीदें जमा करेंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक (DMER) 8 सप्ताह के भीतर उन्हें 6% साधारण ब्याज के साथ राशि जारी करेंगे। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज दर 9% हो जाएगी।
  2. भारी जुर्माना (Exemplary Costs): उत्तरदाताओं/अधिकारियों को प्रत्येक याचिकाकर्ता को ₹50,000 का जुर्माना 8 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया गया है। भुगतान न करने पर यह राशि भू-राजस्व (Land Revenue) की तरह वसूल की जाएगी।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रवेश और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर एक अत्यंत तल्ख और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति किशोर सी. संत और न्यायमूर्ति अजित बी. कडेथनकर की खंडपीठ ने 2019 के शासकीय संकल्प (GR) के तहत पात्र याचिकाकर्ताओं को ब्याज सहित संपूर्ण फीस वापस करने का निर्देश दिया और वर्षों तक रिकॉर्ड न देने व भ्रामक बयानबाजी करने वाले संबंधित प्राधिकारियों पर ₹50,000 प्रति याचिकाकर्ता का अनुकरणीय हर्जाना (Exemplary Costs) ठोका। अदालत ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक प्रवेश और शुल्क प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) में मेरिट एक गैर-परक्राम्य (Non-Negotiable) पैमाना है। राज्य सरकार अपनी अपारदर्शी कार्यप्रणाली और मनमाने ‘पिक एंड चूज’ रवैये से अधिक मेरिट वाले छात्रों को उस लाभ से वंचित नहीं कर सकती, जो उनसे कम रैंक वाले छात्रों को प्रदान कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक व मार्मिक टिप्पणियां

1. ‘फिनिश-लाइन पार करने के बाद भी अमान्य ठहराना करियर और मनोबल पर आघात है’ छात्रों की पीड़ा को क्रिकेट के रूपक (Cricket Analogy) से समझाते हुए खंडपीठ ने कहा: “यह उस फील्डर की तरह है जो एक बेहद कठिन कैच पकड़ने में सफल होता है, लेकिन उसे दिखाया जाता है कि उसने सीमा रेखा के बाहर कैच पकड़ा है। आश्चर्य तब गहरी व्यथा में बदल जाता है जब फील्डर को पता चलता है कि बाउंड्री लाइन को चुपके से छोटा कर दिया गया या बदल दिया गया था। और यह पीड़ा तब कई गुना बढ़ जाती है जब यह महसूस होता है कि यह सब पारदर्शिता के अभाव में किया गया है। अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे व्यवस्था की पारदर्शिता के प्रति नागरिकों के मन में गहरा विश्वास जगाएं। वर्तमान मामले में अधिकारियों का आचरण दुर्भाग्यवश उस विश्वास को पूरी तरह नष्ट (Extirpate) करता है।”

2. मेरिट से समझौता अस्वीकार्य पीठ ने अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा: “मेरिट से कभी समझौता नहीं किया जा सकता और न ही उसे दूसरे पायदान पर रखा जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता उच्च रैंक पर था, तो उसे प्रवेश या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था। मेडिकल प्रवेश और फीस प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सटीकता का पूरी तरह अभाव रहा। प्रवेश प्राधिकारियों ने गलत कोटा प्रणाली लागू कर छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ किया।”

मामले की पृष्ठभूमि (SEBC/EWS आरक्षण और 2019 का सरकारी संकल्प)

  • विवाद की उत्पत्ति: शैक्षणिक सत्र 2019-2020 में महाराष्ट्र SEBC अधिनियम, 2018 और EWS आरक्षण लागू होने के कारण सामान्य श्रेणी के कई मेधावी छात्र सरकारी या सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने से वंचित रह गए और उन्हें महंगे निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ा।
  • 20 सितंबर 2019 का GR: इस वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 20 सितंबर 2019 को एक संकल्प जारी किया, जिसमें प्रभावित मेधावी छात्रों को सरकारी और निजी कॉलेज की फीस के अंतर (Fee Differential) की प्रतिपूर्ति का वादा किया गया था।
  • भेदभाव और अपारदर्शिता: नीट (NEET) में उच्च रैंक लाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को 106 लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि उनसे काफी कम रैंक वाले छात्रों को यह वित्तीय लाभ दे दिया गया।
  • अदालती देरी व अवमानना: 2020-2021 से लंबित इन याचिकाओं में राज्य के अधिकारी वर्षों तक रिकॉर्ड पेश करने से बचते रहे। गलत बयानी पर कोर्ट ने पूर्व में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही (Suo Motu Contempt) शुरू की थी, जिसे अधिकारियों द्वारा बिना शर्त माफी मांगने और ₹10,000 का जुर्माना भरने के बाद वापस लिया गया था।

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हाईकोर्ट का अंतिम आदेश

  1. प्रतिपूर्ति का अधिकार: सभी याचिकाकर्ताओं को 20 सितंबर 2019 के शासनादेश के तहत पूर्ण फीस प्रतिपूर्ति का हकदार घोषित किया गया।
  2. दावा व भुगतान की समयसीमा:
    • याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर फीस रसीदों के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक (DMER) के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करेंगे।
    • DMER को निर्देश दिया गया कि वह दावा प्राप्त होने के 8 सप्ताह के भीतर 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ राशि का भुगतान करे। विलंब होने पर ब्याज दर बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो जाएगी।
  3. ₹50,000 का हर्जाना: प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे अधिकारियों के गैर-पारदर्शी आचरण के कारण प्रत्येक याचिकाकर्ता को 8 सप्ताह के भीतर ₹50,000 का हर्जाना अदा करें। भुगतान न करने पर यह राशि भू-राजस्व (Land Revenue) के बकाये के रूप में वसूली जाएगी।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: मेधावी छात्रों का मेडिकल फीस प्रतिपूर्ति विवाद (2019-2020 सत्र)
  • प्रासंगिक दस्तावेज: महाराष्ट्र शासन संकल्प (GR) दिनांक 20 सितंबर 2019, SEBC Act 2018, एवं EWS आरक्षण नियम
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता अक्षय डी. कुलकर्णी
    • राज्य की ओर से: अतिरिक्त सरकारी वकील (AGP) ए.आर. काले
  • पीठ: न्यायमूर्ति किशोर सी. संत और न्यायमूर्ति अजित बी. कडेथनकर (बॉम्बे उच्च न्यायालय)

Medical College Fee:मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतबॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court)
पीठासीन पीठजस्टिस किशोर सी. संत एवं जस्टिस अजीत बी. कडेथनकर
मुख्य विषयमेधावी छात्रों को 2019 के शासनादेश (GR) के तहत मेडिकल फीस रिअम्बर्समेंट न देना
संबंधित नीतिमहाराष्ट्र सरकार का GR दिनांक 20 सितंबर 2019 (EWS/SEBC प्रभाव न्यूनीकरण)
अदालत का निर्णययाचिका स्वीकार; 6% ब्याज के साथ फीस वापसी का आदेश और ₹50,000 प्रति याचिकाकर्ता जुर्माना।

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