Thursday, September 17, 2026
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Hindu Succession: मुख्य गवाह के मुकरने से वसीयत खारिज; सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत मिलेगा मां की संपत्ति में हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी नियम

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए वसीयत के दावे को खारिज कर दिया:

  • वसीयत साबित करने की अनिवार्य शर्त (Mandatory Requirement):भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(c) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग गवाह की गवाही आवश्यक है। यदि गवाह यह स्वीकार करता है कि शपथ-पत्र उसकी हिदायत पर नहीं बना या उसे जानकारी नहीं है, तो उसकी गवाही की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है।
  • वसीयत खारिज होने पर प्राकृतिक उत्तराधिकार नियम (Intestate Succession):वसीयत के गैर-प्रमाणित होने के बाद कानून की नजर में माना जाता है कि कोई वसीयत अस्तित्व में थी ही नहीं। ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(a) लागू होती है।
  • बेटे को मिलेगा पूरा हिस्सा:हिंदू महिला की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति सबसे पहले उसके बच्चों और पति में बंटती है। चूंकि ट्रायल कोर्ट का 1/4 हिस्से का फैसला अंतिम हो चुका था और मां का इकलौता वारिस बेटा ही बचा था, इसलिए मां का वह 1/4 हिस्सा भी अब स्वाभाविक रूप से बेटे को मिलेगा।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) की धारा 63(c), भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 (वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 15 और 16 के तहत वसीयत को साबित करने की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक मां की वसीयत के आधार पर कानूनी उत्तराधिकारी बनने का दावा करने वाले तीसरे पक्ष (अपीलार्थी) की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के मूल निर्णय को प्रभावी बनाए रखा, जिससे संपत्ति प्राकृतिक वारिस (बेटे) के पक्ष में चली गई। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि यदि किसी वसीयत को अदालत में साबित करने के लिए पेश किया गया एकमात्र अनुप्रमाणक गवाह (Sole Attesting Witness) जिरह (Cross-examination) के दौरान यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र (Affidavit of Examination-in-Chief) उसके निर्देशों पर तैयार नहीं हुआ था और उसे वसीयत की कोई जानकारी नहीं है, तो उस वसीयत का विधिक मूल्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसी वसीयत कानूनी दृष्टि से अस्तित्वहीन (Non-est) मानी जाएगी और संपत्ति का बंटवारा प्राकृतिक हिंदू उत्तराधिकार नियमों के अनुसार होगा [सिविल अपील संख्या 136/2013]।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं टिप्पणियां

1. अनुप्रमाणक साक्षी की विश्वसनीयता और शपथ पत्र का परीक्षण वसीयत को साबित करने के कड़े विधिक मानकों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “वसीयत के निष्पादन (Execution) को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी (Attesting Witness) का परीक्षण अनिवार्य है। यद्यपि किसी अनुप्रमाणक गवाह के लिए वसीयत की आंतरिक सामग्री (Contents) की विस्तृत जानकारी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसे अदालत में बिना किसी अस्पष्टता के यह बयान देना होगा कि उसकी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र उसके स्वयं के निर्देशों पर तैयार किया गया था, ताकि धारा 63(c) और धारा 68 के तहत एक सच्चे अनुप्रमाणक के रूप में उसकी विश्वसनीयता परखी जा सके। यदि एकमात्र अनुप्रमाणक गवाह की साख पर जरा सा भी संदेह उत्पन्न होता है, तो अदालत के लिए वसीयत को असली और वैध मानना अत्यंत कठिन हो जाता है।”

2. साक्ष्य का समग्र वाचन (Reading Evidence as a Whole)

  • अपीलार्थी के वकील ने दलील दी कि गवाह के बयान को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने जिरह के कुछ हिस्से में निष्पादन की बात कही थी।
  • शीर्ष अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी भी गवाह के बयान को टुकड़ों में अलग करके नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकाई (As a whole) के रूप में पढ़ा जाता है। जब गवाह ने स्वीकार कर लिया कि उसे न तो शपथ पत्र के प्रारूपण की जानकारी थी और न ही वसीयत की, तो उसका साक्ष्य अदालत का विश्वास जीतने में पूरी तरह विफल रहा।

3. वसीयत विफल होने पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(a) लागू

  • जब कोई वसीयत साक्ष्य के अभाव में अप्रमाणित (Unproved) घोषित हो जाती है, तो वसीयती उत्तराधिकार समाप्त हो जाता है और कानून यह मानकर चलता है कि कोई वसीयत कभी निष्पादित ही नहीं हुई थी।
  • हिंदू महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 के तहत निर्वसीयती उत्तराधिकार (Intestate Succession) के नियमों के अनुसार उसके पुत्र, पुत्री और पति (श्रेणी ‘ए’) में वितरित होती है। वर्तमान मामले में बेटा ही एकमात्र जीवित वारिस होने के नाते उस हिस्से का संपूर्ण विधिक उत्तराधिकारी बना।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (1989 से शुरू हुआ 37 साल पुराना पारिवारिक विवाद)

  • मूल मुकदमा (1989): श्रीमती कमला ने वर्ष 1989 में अपने ही बेटे (श्री राव) के खिलाफ नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) की अदालत में संपत्ति के स्वत्व (Title) की घोषणा, कब्जे और पिछले किराए/हर्जाने (₹22,500) तथा भविष्य के किराए की मांग को लेकर वाद दायर किया।
  • ट्रायल कोर्ट का फैसला: ट्रायल कोर्ट ने मां के पक्ष में आंशिक डिक्री पारित करते हुए बेटे को संपत्ति के चार हिस्सों में से एक हिस्सा (1/4th Share) मां को सौंपने का निर्देश दिया और माना कि 1 अप्रैल 1989 से बेटे का उस हिस्से पर अधिकार नहीं है।
  • अपील और मां का निधन:
    • बेटे ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी (जिससे वह आदेश अंतिम हो गया)।
    • मां ने शेष तीन हिस्सों पर भी अधिकार पाने हेतु उच्च न्यायालय में अपील दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय में सुनवाई लंबित रहने के दौरान ही श्रीमती कमला का निधन हो गया।
  • तीसरे पक्ष का प्रवेश (11 मार्च 1999 की वसीयत का दावा):
    • मां के निधन के बाद एक तीसरे व्यक्ति ने अदालत में आकर दावा किया कि वह कमला का असली कानूनी उत्तराधिकारी है और उसके पास 11 मार्च 1999 की एक पंजीकृत वसीयत है, जिसके तहत मां ने अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। उसने खुद को प्रतिस्थापित (Implead) कर बेटे के खिलाफ केस लड़ने की मांग की।
  • नेल्लोर सीनियर सिविल जज की जांच और गवाह का मुकरना:
    • हाईकोर्ट ने वसीयत की प्रामाणिकता की जांच के लिए सीनियर सिविल जज, नेल्लोर से रिपोर्ट तलब की।
    • जांच के दौरान अपीलार्थी ने वसीयत के दो गवाहों में से केवल एक गवाह (PW-5, श्री बाशा) का परीक्षण कराया (दूसरे गवाह या लेखक को नहीं बुलाया गया)।
    • जिरह के दौरान गवाह बाशा ने अदालत में चौंकाने वाला बयान दिया:“मैंने अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र तैयार करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए थे। मैं यह नहीं बता सकता कि यह शपथ पत्र किसके निर्देश पर तैयार हुआ। मुझे इस शपथ पत्र की सामग्री के बारे में कुछ नहीं पता… और न ही मैं इस वसीयत की सामग्री के बारे में कुछ जानता हूं।”
  • हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख: हाईकोर्ट ने गवाह के इस बयान के आधार पर वसीयत को अमान्य ठहराते हुए तीसरे पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ तीसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील (C.A. No. 136/2013) दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश और संपत्ति का वितरण

  1. सिविल अपील खारिज: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी खुद को मृतक का विधिक उत्तराधिकारी साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा, अतः उसकी अपील खारिज की जाती है।
  2. ट्रायल कोर्ट की डिक्री अंतिम: चूंकि बेटे ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मां को दिए गए 1/4 हिस्से के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी थी, इसलिए वह आदेश अंतिम (Final) रहा।
  3. निर्वसीयती उत्तराधिकार से बेटे को मिला हिस्सा: वसीयत के अप्रमाणित और शून्य हो जाने के कारण, मां का वह 1/4 हिस्सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(a) के तहत स्वाभाविक कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते सीधे उसके बेटे (श्री राव) को हस्तांतरित हो गया।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: अपीलार्थी (कथित वसीयत उत्तराधिकारी) बनाम श्री राव (बेटा) [Civil Appeal No. 136 of 2013 – सुप्रीम कोर्ट]
  • प्रासंगिक कानून: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(c) (अनुप्रमाणन की औपचारिकताएं); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 (कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी की अनिवार्य गवाही); हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(a) एवं धारा 16 (हिंदू महिला की संपत्ति के निर्वसीयती उत्तराधिकार के नियम); सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश 22 नियम 3 (विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन)
  • अधिकारिता: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Hindu Succession: मामले का संक्षिप्त विवरण (Case Overview)

विवरणजानकारी
मूल वादी (Original Plaintiff)श्रीमती कमला (मां)
प्रतिवादी (Defendant)श्री राव (बेटा)
तृतीय पक्ष/अपीलकर्ताएक बाहरी व्यक्ति जिसने कमला की मृत्यु के बाद 11 मार्च 1999 की वसीयत का दावा किया
मुख्य गवाह (PW-5)मिस्टर पाशा (वसीयत का इकलौता गवाह)
मुख्य कानूनी प्रावधानभारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (धारा 63c) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (धारा 68)

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