Court News: दिल्ली की एक अदालत ने आवेदक सुशील कुमार को 25 मार्च को अदालत की कार्यवाही के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) में धूम्रपान करने के मामले में तलब किया है।
आदेश पत्रिका लिखवाने के समय कर रहा था धूूम्रपान
जिला न्यायाधीश शिव कुमार ने मंगलवार को आदेश में कहा, नाजिर (अदालत कर्मचारी) वीसी का संचालन कर रहा था, क्योंकि अदालत का रीडर अवकाश पर था। नाजिर ने बताया कि आवेदक संख्या-1 सुशील कुमार आदेश पत्रिका लिखवाने के दौरान वीसी पर धूम्रपान करते हुए देखे गए थे। कहा, जब अदालत के कर्मचारी ने उनके इस दुर्व्यवहार के बारे में पूछा तो सुशील कुमार वीसी से बाहर चले गए। यहां तक कि उनके वकील भी अगली सुनवाई की तारीख लेने के बाद अदालत से चले गए।
29 को सुशील कुमार को हाजिर होने का निर्देश
जिला न्यायाधीश ने आवेदक सुशील कुमार की धूम्रपान करने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस बारे में अदालत ने उन्हें 29 मार्च को हाजिर रहने और इसे लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित दिया है। कहा, अदालत की कार्यवाही के दौरान वीसी पर धूम्रपान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके अलावा, सुशील कुमार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाए, यह भी आदेश में निर्देश दिया गया।

