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Court News: भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, कानून के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार हो..क्यूं कहा सुप्रीम कोर्ट ने

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक अपराधी को अपनी गरिमा की रक्षा करने का अधिकार मिला है।

सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन हो…

न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि पुलिस का समाज और व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्तियों और समाज के बड़े हिस्से का पुलिस में विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए मौजूद सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

गिरफ्तारी के कानून का उल्लंघन का याचिकाकर्ता ने लगाया आरोप

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के कानून का उल्लंघन करते हुए उसे हिरासत में लिया और उस दौरान उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया। कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, कानून के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार किया जाना आवश्यक है। हमारे देश के कानून के तहत, एक अपराधी को भी अपनी व्यक्ति और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्राप्त हैं। कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी। पीठ ने कोर्ट रजिस्ट्री को 2024 में पारित अपने फैसले की एक प्रति सभी डीजीपी को भेजने का भी निर्देश दिया।

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