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UP News: मर्जी से विवाह करनेवाले को कैसी पुलिस सुरक्षा-जब उन्हें खतरा न हो, इलाहाबाद HC ने टिप्पणी की…

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जो जोड़े अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, वे अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा न हो।

सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय किसी जोड़े को उचित मामले में सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी खतरे की आशंका के अभाव में, ऐसे जोड़े को एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए। न्यायालय ने उनकी याचिका में दिए गए कथनों पर गौर करने के बाद उनकी रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोई गंभीर खतरा नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है…

4 अप्रैल के अपने फैसले में, अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता स्वाभाविक रूप से या अधिकार के रूप में सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा, “लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह माना गया है कि न्यायालयों का उद्देश्य ऐसे युवाओं को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है जो अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए भाग गए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसा कोई तथ्य या कारण नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है।

शारीरिक या मानसिक हमला करने को लेकर कोई सबूत नहीं

न्यायालय ने कहा, इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि निजी प्रतिवादी (याचिकाकर्ताओं में से किसी के रिश्तेदार) याचिकाकर्ताओं पर शारीरिक या मानसिक हमला कर सकते हैं। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने निजी प्रतिवादियों के कथित अवैध आचरण के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचना के रूप में कोई विशिष्ट आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही चित्रकूट जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, अदालत ने कहा, यदि संबंधित पुलिस को वास्तविक खतरा महसूस होता है, तो वे कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने जोर देकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या उनके साथ हाथापाई करता है, तो अदालतें और पुलिस अधिकारी उनकी मदद के लिए मौजूद हैं।

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