Tuesday, September 29, 2026
HomeHigh CourtTelangana HC: "तुम मंगाली (नाई समुदाय) नहीं हो, फिर भी सैलून कैसे...

Telangana HC: “तुम मंगाली (नाई समुदाय) नहीं हो, फिर भी सैलून कैसे चला सकते हो?…तेलंगाना हाईकोर्ट का मामला

Telangana HC: तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक युवक को सुरक्षा देने का आदेश दिया है, जिसे नाई समुदाय से न होने के बावजूद ब्यूटी पार्लर खोलने पर धमकियां दी गई थीं।

हैदराबाद के पास विकाराबाद कस्बे में हुआ मामला

कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को भी कहा है।फिरोज खान नाम के युवक ने कोर्ट को बताया कि उसने 21 जून 2025 को हैदराबाद के पास विकाराबाद कस्बे में एक छोटा सा पुरुष और महिला ब्यूटी पार्लर शुरू किया था। उसी दिन करीब 60-70 लोगों का एक समूह पार्लर पर पहुंचा और उसे धमकाने लगा। उन्होंने कहा, “तुम मंगाली (नाई समुदाय) नहीं हो, फिर भी सैलून कैसे चला सकते हो?” इसके साथ ही उन्होंने गाली-गलौज की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

फिरोज ने पुलिस में दी थी शिकायत

फिरोज ने कोर्ट को बताया कि उसने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने कोर्ट से मांग की कि शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं और जिन्होंने उसके पार्लर पर हमला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

यह रही सरकार की दलील

सरकार की ओर से पेश हुए होम डिपार्टमेंट के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने और फिरोज के व्यवसाय में कोई बाधा न आए, इसके लिए जरूरी कदम उठाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह कदम इसलिए जरूरी हैं ताकि फिरोज को बिना डर के अपना व्यवसाय चलाने की आजादी मिल सके।

कोर्ट ने दिए ये निर्देश

  • कोर्ट ने आदेश दिया कि फिरोज के पार्लर पर एक महीने तक एक पॉइंट बुक रखी जाए।
  • विकाराबाद टाउन पुलिस स्टेशन की मोबाइल गाड़ी व्यवसाय के समय हर तीन घंटे में पार्लर का दौरा करे।
  • यह सुनिश्चित किया जाए कि फिरोज के व्यवसाय में कोई बाधा न आए और उसकी सुरक्षा बनी रहे।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Patna
overcast clouds
30.2 ° C
30.2 °
30.2 °
65 %
2kmh
95 %
Tue
30 °
Wed
33 °
Thu
32 °
Fri
33 °
Sat
33 °

Recent Comments