PAK-COURT: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने 7 लोगों को दोहरी उम्रकैद (Two Life Sentences) की सजा सुनाई है।
सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए उकसाने का आरोप
सजा पाने वालों में चर्चित पत्रकार, यूट्यूबर्स और सेना के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इन पर मई 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में दंगे भड़काने और सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए उकसाने का आरोप है।
क्या था 9 मई का मामला?
9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी (PTI) के समर्थकों ने पाकिस्तान में भारी उत्पात मचाया था। इस दौरान लाहौर के कोर कमांडर हाउस और रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (GHQ) समेत कई सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई थी। पाकिस्तान सरकार इसे देश के खिलाफ सोची-समझी साजिश करार देती रही है।
‘डिजिटल आतंकवाद’ का लगा आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन सभी आरोपियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (यूट्यूब और सोशल मीडिया) का इस्तेमाल कर सरकारी संस्थानों के खिलाफ ‘डिजिटल आतंकवाद’ फैलाया। कोर्ट ने इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है।
इन दिग्गजों को हुई सजा
- पत्रकार: वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, शाहीन सहबाई और मोईद पीरजादा।
- पूर्व सैन्य अधिकारी व यूट्यूबर: आदिल राजा, हैदर रजा मेहदी और अकबर हुसैन।
देश से बाहर हैं सभी दोषी, गैर-मौजूदगी में चला ट्रायल
खास बात यह है कि ये सभी आरोपी फिलहाल पाकिस्तान से बाहर हैं और इमरान खान की सरकार गिरने के बाद से ही विदेश में रह रहे हैं। वे कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए आतंकवाद विरोधी कानूनों के प्रावधानों के तहत उनकी अनुपस्थिति (In absentia) में ही ट्रायल पूरा कर सजा सुनाई गई।
सजा का पूरा ब्यौरा
- उम्रकैद: दो अलग-अलग धाराओं में दो बार उम्रकैद।
- अतिरिक्त जेल: अन्य धाराओं के तहत कुल 35 साल की कैद।
- जुर्माना: प्रत्येक दोषी पर 5 लाख रुपये के दो जुर्माने और कुल 15 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।
- अपील: कोर्ट ने कहा है कि दोषियों के पास 7 दिनों के भीतर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है।

