Monday, September 14, 2026
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SCBA Election 2026 Postponement: चुनावी कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है…चुनाव 2026-27 को अभी टाल दीजिए, पूर्व अध्यक्ष ने यह क्यों अपील की

केस मैट्रिक्स: SCBA Election 2026 Postponement Plea

पहलूविवरण
संबंधित संस्थासुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA)
याचिकाकर्तावरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदिश सी. अग्रवाल (पूर्व अध्यक्ष, SCBA)
वर्तमान चुनाव तिथि18 अगस्त 2026 (24 जुलाई को जारी अधिसूचना अनुसार)
प्रस्तावित चुनाव तिथि25 सितंबर 2026 या उसके बाद
मुख्य मुद्दामतदाता सूची में त्रुटियां, प्रचार के लिए कम समय (6 दिन) और प्रक्रियात्मक जल्दबाजी

SCBA Election 2026 Postponement: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के आगामी चुनावों की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है।

यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता और SCBA के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल (Adish C Aggarwala) द्वारा दायर की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि चुनाव समिति द्वारा घोषित कार्यक्रम बहुत ही “संक्षिप्त और सीमित” (Unduly Compressed) है, जिससे एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। याचिका में 18 अगस्त 2026 को होने वाले मतदान को टालने और एक नया समय-सारणी जारी करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्तियां एवं तर्क

  1. अस्थायी मतदाता सूची (Electoral Roll) में विसंगतियां:
    • याचिका में कहा गया कि 18 अगस्त की मतदान तिथि इस आधार पर तय की गई थी कि मतदाता सूची मई में ही अंतिम रूप ले चुकी है। हालांकि, हाल ही में जारी की गई अंतरिम सूची से पता चलता है कि इसमें अभी भी संशोधन की आवश्यकता है।
    • पहली अस्थायी सूची में SCBA के उपाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ और प्रमुख सदस्यों के नाम गायब थे।
  2. आपत्तियों और निस्तारण के लिए अपर्याप्त समय:
    • लगभग 3,500 से 4,000 सदस्यों की मतदाता सूची के लिए आपत्तियां दर्ज कराने हेतु केवल 4 दिन और उनके निस्तारण के लिए केवल 2 दिन दिए गए हैं, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के खिलाफ है।
  3. चुनाव प्रचार की अवधि में अत्यधिक कटौती:
    • उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की अवधि घटाकर केवल 6 दिन कर दी गई है, जबकि 2023 के चुनावों में प्रचार के लिए 16 दिन का समय दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मानसून का मौसम भी व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा कर रहा है।
  4. 15 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग:
    • याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 15 जुलाई के उस आदेश में संशोधन की मांग की गई है जिसके तहत चुनाव समिति का गठन और चुनावी ढांचा तय किया गया था।

क्या विकल्प प्रस्तावित किया गया है?

  • नई मतदान तिथि: याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि मतदाता सूची को सही ढंग से अंतिम रूप देने के बाद चुनाव 25 सितंबर 2026 या उसके बाद की किसी उपयुक्त तिथि पर कराए जाएं।
  • अंतरिम व्यवस्था: निवर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल को लेकर उठने वाले सवालों को हल करने के लिए सुझाव दिया गया है कि दैनिक मामलों की देखरेख चुनाव समिति (Election Committee) को सौंपी जाए और वर्तमान कमेटी को केवल अनिवार्य व नियमित खर्चों तक ही सीमित रखा जाए।

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