Tuesday, November 3, 2026
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Delhi HC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, इस पर केंद्र की दलील से हैरान हो जाएंगे…

Delhi HC: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का मामला गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

केंद्र सरकार की दलील शीर्ष कोर्ट ने किया स्वीकार

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार के वकील की दलील को स्वीकार किया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो इसी तरह के एक मामले की सुनवाई कर रहा है, ने हाल ही में मंत्रालय को चार सप्ताह का समय दिया है ताकि वह कार्यवाही के परिणाम के बारे में सूचित कर सके।

कार्यवाही मंत्रालय के समक्ष लंबित

जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से आग्रह किया कि वह राहुल गांधी को गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर दाखिल करने का निर्देश दे, तो पीठ ने कहा कि वह मंत्रालय की कार्रवाई को नियंत्रित नहीं कर सकती। अदालत ने कहा, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कार्यवाही मंत्रालय के समक्ष लंबित है। यह मंत्रालय पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय ले। हम मंत्रालय की कार्रवाई को नियंत्रित नहीं कर सकते और किसी ऐसे व्यक्ति को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते, जो मंत्रालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल है।

केंद्र सरकार को मामले में नोटिस जारी हुआ था

19 फरवरी को, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्वामी द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा था। स्वामी की याचिका अधिवक्ता सत्य सभरवाल की ओर से दायर की गई। कहा गया कि 6 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वेच्छा से यह खुलासा किया कि वह ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।

स्वामी ने नागरिकता से जुड़ी शिकायत की थी

स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेता, जो एक भारतीय नागरिक हैं, ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है, जिससे उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिए। स्वामी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में मंत्रालय से कई बार पूछताछ की, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी दी गई। अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी को भेजे गए पत्र में, उन्हें स्वामी की नागरिकता से जुड़ी शिकायत के बारे में सूचित किया गया था और कथित तौर पर उनसे दो सप्ताह के भीतर इस मामले में सही जानकारी देने के लिए कहा गया था।

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नागरिकता को लेकर याचिका दायर की है

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अपनी याचिका में हुई प्रगति से दिल्ली हाई कोर्ट को अवगत कराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शिशिर को एक याचिका दाखिल करने और हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जनहित याचिका (PIL) के बाद हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया। हालांकि, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामला उनके मामले से अलग है, क्योंकि दोनों याचिकाओं में की गई मांगें पूरी तरह भिन्न हैं। दूसरी ओर, शिशिर ने तर्क दिया कि उनकी याचिका के कारण कई समानांतर कार्यवाहियां और मामलों की बहुलता उत्पन्न हो गई है।

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