Three Language: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के नए भाषाई नियमों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की सहमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच इस मामले पर अगले हफ्ते विस्तृत सुनवाई करेगी। देशभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से इस मामले में तत्काल दखल देने की मांग की है।
अदालत में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलें
- सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र के बीच में अचानक लिया गया यह फैसला छात्रों के लिए भारी मानसिक और शैक्षणिक दबाव पैदा करेगा।
- शत्र में अचानक बदलाव से अराजकता (Chaos) होगी”: रोहतगी ने दलील दी कि जो छात्र अभी-अभी कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में आए हैं, वे अचानक दो नई भाषाओं को सीखकर अगले ही साल (कक्षा 10 में) उनकी परीक्षा कैसे दे सकते हैं?
- अचानक यू-टर्न का आरोप: याचिका में कहा गया कि 9 अप्रैल 2026 को सीबीएसई ने खुद साफ किया था कि तीन-भाषा का यह नियम शैक्षणिक सत्र 2029-30 से पहले कक्षा 9 के छात्रों पर लागू नहीं होगा। लेकिन महज एक महीने बाद, 15 मई को नया सर्कुलर जारी कर इसे इसी सत्र (1 जुलाई 2026) से अनिवार्य कर दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेदों का हवाला: याचिका में कहा गया कि बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे, किताबों और योग्य शिक्षकों के इस नीति को थोपना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार – मनमाना रवैया) और अनुच्छेद 21A (सार्थक शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन है।
यह है CBSE का नया नियम (Circular No. 33/2026)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत बहुभाषावाद (Multilingualism) को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई ने 15 मई 2026 को एक सर्कुलर जारी किया था।
- तीन भाषाएं अनिवार्य: 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं (R1, R2, R3) की पढ़ाई अनिवार्य होगी।
- दो भारतीय भाषाएं जरूरी: इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं मूल भारतीय (Native Indian Languages) होनी चाहिए।
- विदेशी भाषाओं पर पाबंदी: यदि कोई छात्र फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो वह उसे केवल ‘तीसरी भाषा’ के रूप में तभी चुन सकता है जब बाकी दोनों भाषाएं भारतीय हों। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए (जहाँ अंग्रेजी पहली भाषा है) अब किसी अन्य विदेशी भाषा के लिए मुख्य पाठ्यक्रम में जगह नहीं बचेगी।
CBSE ने छात्रों के दबाव को कम करने के लिए क्या दलील दी थी?
- विवाद और विरोध को देखते हुए सीबीएसई ने सर्कुलर में कुछ राहतों और ‘ट्रांजिशनल अप्रोच’ (संक्रमणकालीन व्यवस्था) का भी जिक्र किया था।
- बोर्ड परीक्षा का दबाव नहीं: बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि तीसरी भाषा (R3) के लिए कक्षा 10 में कोई आधिकारिक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक (Internal Assessment) होगा।
- परीक्षा से नहीं रोका जाएगा: यदि कोई छात्र तीसरी भाषा में कमजोर भी रहता है, तो भी उसे कक्षा 10 की मुख्य बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। इसके अंक अंतिम सर्टिफिकेट पर दिखेंगे, पर परिणाम प्रभावित नहीं करेंगे।
- संसाधनों की कमी पर ‘कामचलाऊ’ व्यवस्था: चूंकि देश में अचानक भाषाओं के शिक्षकों की कमी होगी, इसलिए सीबीएसई ने स्कूलों को अनुमति दी है कि वे अन्य विषयों के ऐसे शिक्षकों की मदद ले सकते हैं जिन्हें उस भाषा की सामान्य जानकारी (Functional Proficiency) हो। साथ ही, कक्षा 9 के छात्रों को पढ़ाने के लिए फिलहाल कक्षा 6 की किताबों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण (Case Matrix at a Glance)
| मुख्य कानूनी बिंदु | वर्तमान स्थिति और नीतिगत बदलाव |
| याचिकाकर्ता | देश भर के 19 शिक्षक, अभिभावक और छात्र (दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, चेन्नई)। |
| चुनौती | सीबीएसई का 15 मई 2026 का सर्कुलर (Circular No. Acad-33/2026)। |
| सीबीएसई का नियम | कक्षा 9 से 3 भाषाएं अनिवार्य, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं होनी जरूरी हैं। |
| लागू होने की तिथि | 1 जुलाई 2026 से प्रभावी। |
| सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड | अर्जेंट पीआईएल (PIL) के रूप में स्वीकार; अगले हफ्ते होगी सुनवाई। |
निष्कर्ष (Analysis Summary)
यह कानूनी लड़ाई इस बात पर टिकी है कि क्या शिक्षा नीतियों को लागू करने की जल्दबाजी में छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और उनके मानसिक तनाव को नजरअंदाज किया जा सकता है? जहाँ सीबीएसई इसे एनईपी 2020 के तहत एक बड़ा सुधारात्मक कदम बता रहा है, वहीं अभिभावक इसे बिना तैयारी (शिक्षकों और किताबों के अभाव) के लिया गया एक हड़बड़ी भरा फैसला मान रहे हैं। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस नीति पर अंतरिम रोक लगाता है या सीबीएसई की ‘आंतरिक मूल्यांकन’ वाली दलील को स्वीकार करता है।

