Wednesday, September 9, 2026
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Proof Of Caste: SC-ST सदस्यों पर जाति पहचान साबित करने के लिए कड़े साक्ष्यों का बोझ नहीं डाला जा सकता; हाईकोर्ट का ताजा निर्देश यहां समझें

हाईकोर्ट की मुख्य व महत्वपूर्ण टिप्पणियां

  • दस्तावेजों के अभाव में आरक्षण से वंचित नहीं कर सकते: डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहाँ SC/ST समुदाय के सदस्यों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए औपचारिक दस्तावेज नहीं होते और उन्हें लाभों से वंचित कर दिया जाता है।
  • साबित करने का बोझ (Burden of Proof): अदालत ने माना कि केरल SC/ST (कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी करने का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत जांच करते समय अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि समाज के इस वर्ग से सामान्य नागरिकों की तरह कागजी सबूतों की उम्मीद करना अनुचित है।
  • राज्य की जिम्मेदारी: कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्ति अपनी ओर से पर्याप्त सबूत नहीं दे पाता, लेकिन राज्य सरकार के पास भी व्यक्ति के दावों के खिलाफ कोई ठोस और सकारात्मक सबूत मौजूद नहीं है, तो व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार नहीं छीना जा सकता।

कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और संवैधानिक विशेषाधिकारों को लेकर एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

खंडपीठ ने सिंगल जज के पूर्व आदेश को खारिज करते हुए सेवानिवृत्त डाक सहायक वी. बालन की अपील स्वीकार कर ली और राज्य सरकार द्वारा उनकी जाति स्थिति को बदलने व सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया [वी. बालन बनाम केरल राज्य एवं अन्य]। अदालत ने फैसला सुनाया है कि ‘केरल (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने का विनियमन अधिनियम, 1996’ के तहत जाति दावों की जांच करते समय प्राधिकारी SC/ST सदस्यों से आम नागरिकों की तरह साक्ष्य पेश करने के कड़े स्तर (Strict Burden of Proof) की मांग नहीं कर सकते।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. सामान्य नागरिकों की तरह कड़े साक्ष्यों का बोझ डालना अनुचित अदालत ने जाति सत्यापन प्रक्रिया के संदर्भ में कहा: “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने समुदाय से संबंधित होने के दावे को पुष्ट करने वाले पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असमर्थता, अपने आप में और राज्य द्वारा इसके विपरीत कोई सकारात्मक सबूत (Positive Evidence to the contrary) पेश किए बिना, उन्हें गारंटीकृत संवैधानिक विशेषाधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां SC/ST समुदायों के सदस्यों को केवल अपनी पहचान साबित करने के लिए औपचारिक पहचान दस्तावेजों के अभाव के कारण लाभों से वंचित कर दिया जाता है।”

2. ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अदालत ने रेखांकित किया कि हाशिए पर रहने वाले और जनजातीय समुदायों के पास अक्सर पीढ़ियों पुराने दस्तावेजी रिकॉर्ड्स या औपचारिक साक्ष्यों की कमी होती है। जांच एजेंसियों को केवल दस्तावेजों की अनुपस्थिति के आधार पर दावे को खारिज करने के बजाय विपरीत स्थिति साबित करने के लिए ठोस और सकारात्मक साक्ष्य जुटाने चाहिए।

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मामले की पृष्ठभूमि और विवाद (1980 से 2026)

  • 1980 में डाक विभाग में नियुक्ति: त्रिशूर के पूथोल निवासी वी. बालन को वर्ष 1980 में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के तहत डाक सेवक (Postman) के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रमाण पत्र में उन्हें ‘मलाई पंडारम’ (Malai Pandaram) समुदाय (अनुसूचित जनजाति) का सदस्य दर्शाया गया था।
  • KIRTADS जांच और बर्खास्तगी: सेवाकाल के दौरान, डाक सेवा निदेशक ने केरल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास अध्ययन संस्थान (KIRTADS) से उनकी जाति की वास्तविकता की जांच करने का अनुरोध किया।
  • ओबीसी (OBC) घोषित कर सेवा से बर्खास्त: KIRTADS की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आदेश पारित कर कहा कि बालन वास्तव में ‘पंडारम (वीर शैव)’ समुदाय से संबंधित हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की श्रेणी में आता है। इसके चलते उनकी सेवा समाप्त (Termination) करने का आदेश दिया गया।
  • सिंगल जज से झटका और खंडपीठ में अपील: बालन ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी, जिसे सिंगल जज ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की।

हाईकोर्ट का अंतिम आदेश

  1. सिंगल जज का आदेश निरस्त: खंडपीठ ने सिंगल जज के फैसले को खारिज करते हुए बालन के पक्ष में फैसला सुनाया।
  2. जाति दावे की पुष्टि: अदालत ने माना कि राज्य सरकार उनके ‘मलाई पंडारम’ जनजाति से न होने का कोई सकारात्मक साक्ष्य पेश करने में विफल रही।
  3. पेंशन और सेवा लाभ बहाल: अदालत ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध ठहराते हुए उन्हें सभी सेवानिवृत्ति व परिणामी लाभ देने का रास्ता साफ किया।

Proof Of Caste: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकेरल उच्च न्यायालय (खंडपीठ / Division Bench)
याचिकाकर्तावी. बालन (V Balan), सेवानिवृत्त डाक सहायक
मुख्य मुद्दाअनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र की सत्यता और सेवा से बर्खास्तगी का आदेश
मूल समुदायमलाई पण्डारम (Malai Pandaram – ST) बनाम पण्डारम (Veera Saiva – OBC)
हाईकोर्ट का निर्णयएकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला।
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