Friday, October 2, 2026
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Cement Cartel: ओएनजीसी सीमेंट कार्टेल जांच में गवाहों के बयानों से छेड़छाड़; आरोपी CCI उप-निदेशक (कानून) के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति

मामले की पृष्ठभूमि और मुख्य बिंदु (Key Highlights)

  • ONGC की शिकायत और छापेमारी:जुलाई 2020 में ONGC ने ‘ऑयल वेल सीमेंट’ टेंडरों में बिड-रिमिंग और कार्टलाइजेशन का आरोप लगाते हुए CCI में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में सीमेंट कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी की गई, जहां इंडिया सीमेंट्स के अधिकारियों के बयान दर्ज कर CCI में जमा कराए गए थे।
  • छेड़छाड़ का आरोप और निलंबन:अप्रैल 2023 में वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि बिश्नोई ने कथित तौर पर बयानों से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की है। प्राथमिक जांच के बाद मई 2023 में बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया और CCI व CVC की सहमति से मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी की गई।
  • हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणी:हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारी ने वास्तव में छेड़छाड़ की थी या नहीं, इसका फैसला अदालत नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर जांच अधिकारी (Inquiring Authority) करेगा। पीठ ने कहा:“आरोप गवाहों (स्वामीनाथन और पार्थसारथी) के बयानों को रिकॉर्ड करने और उन पर हस्ताक्षर कराने के तरीके से संबंधित है; यह आरोप साबित होता है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है जिसे जांच अधिकारी तय करेगा।”
  • दिसंबर 2024 से रुकी जांच को गति देने का आदेश:अदालत ने पाया कि दिसंबर 2024 में अंतरिम आदेश पारित होने के बाद से यह जांच रुकी हुई थी, जबकि अधिकारी लगातार निलंबित चल रहे थे। इसलिए हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए जांच प्रक्रिया तुरंत बहाल करने और 6 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI) की आंतरिक निष्पक्षता, जांच अधिकारियों द्वारा संवेदनशील साक्ष्यों व बयानों में हेरफेर (Tampering with Evidence) और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों (Disciplinary Proceedings) के वैधानिक अधिकार-क्षेत्र पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण विधिक फैसला सुनाया है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने एकल पीठ के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए जांच प्राधिकारी (Inquiring Authority) को निर्देश दिया है कि वह बिश्नोई के खिलाफ विभागीय जांच को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाए और छह महीने के भीतर अंतिम अनुशासनात्मक आदेश पारित करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिश्नोई ने साक्ष्य से छेड़छाड़ की थी या नहीं, यह पूरी तरह गुण-दोष और साक्ष्यों का तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसे जांच प्राधिकारी द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीसीआई के उप-निदेशक (कानून) विजय बिश्नोई के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को जारी रखने की अनुमति देते हुए उनकी अंतर-अदालती अपील (LPA) को खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. छेड़छाड़ का आरोप साक्ष्य का विषय (Matter of Evidence): मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने आरोप-पत्र की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर व्यवस्था दी: “आरोप इस बात से संबंधित है कि श्री स्वामीनाथन और श्री पार्थसारथी के बयानों को किस प्रकार दर्ज किया गया और उन पर हस्ताक्षर कराए गए; क्या यह आरोप सिद्ध होता है, यह पूरी तरह से साक्ष्य का विषय (Matter of Evidence) है जिसे जांच प्राधिकारी (Inquiring Authority) द्वारा निर्धारित किया जाना है।”

2. सीसीआई चेयरपर्सन के प्रशासनिक अधिकार बनाम अनुशासनात्मक अधिकार:

  • बिश्नोई ने दलील दी थी कि सीसीआई चेयरपर्सन ने अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर आरोप ज्ञापन (Charge Memorandum) जारी करने का निर्देश दिया था।
  • खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया:
    • यद्यपि चेयरपर्सन की सामान्य प्रशासनिक शक्तियों में वह अनुशासनात्मक अधिकार-क्षेत्र (Disciplinary Jurisdiction) स्वतः शामिल नहीं होता जो पूर्ण आयोग (Commission) में निहित है।
    • परंतु वर्तमान मामले में, प्रमुख दंड कार्यवाहियों (Major Penalty Proceedings) और ड्राफ्ट चार्जशीट को स्वयं पूर्ण आयोग (CCI) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
    • इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की सहमति भी ली गई थी।
    • चेयरपर्सन ने केवल आयोग द्वारा पूर्व-स्वीकृत आरोपों को औपचारिक रूप से जारी करने का प्रशासनिक निर्देश दिया था, जो विधि सम्मत है।

3. डीजी द्वारा बयानों पर निर्भरता से छेड़छाड़ का आरोप स्वतः समाप्त नहीं होता:

  • बिश्नोई के इस बचाव पर कि बाद में महानिदेशक (DG) ने अंतिम जांच रिपोर्ट में उन्हीं बयानों पर भरोसा किया था, अतः छेड़छाड़ का आरोप टिक नहीं सकता, खंडपीठ ने कहा:
    • यह तर्क आरोप-पत्र की कानूनी वैधता (Validity of Approval) को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह केवल आरोपों के तथ्यात्मक आधार से जुड़ा है।
    • बिश्नोई इस सामग्री को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बचाव पेश करते समय रख सकते हैं, जिसे जांच प्राधिकारी अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से परखेगा।

4. 6 महीने में जांच पूरी करने का समयबद्ध निर्देश:

  • अदालत ने नोट किया कि बिश्नोई मई 2023 से निलंबित चल रहे हैं और दिसंबर 2024 में पारित अंतरिम आदेश के कारण अनुशासनात्मक जांच रुकी हुई थी।
  • अदालत ने जांच को तत्काल बहाल करने और 6 माह के भीतर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का आदेश दिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: ओएनजीसी सीमेंट कार्टेल जांच

  • ओएनजीसी की शिकायत (जुलाई 2020):
    • सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने जुलाई 2020 में सीसीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि ओएनजीसी के ऑइल वेल सीमेंट टेंडरों (Oil Well Cement Tenders) में प्रमुख सीमेंट कंपनियों द्वारा सांठगांठ और बोली में धांधली (Bid Rigging / Cartelisation) की जा रही है।
  • दिसंबर 2022 की छापेमारी और बयान दर्ज होना:
    • सीसीआई की 7 टीमों ने सीमेंट कंपनियों के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी (Search & Seizure) की।
    • विजय बिश्नोई के नेतृत्व वाली टीम ने चेन्नई स्थित ‘इंडिया सीमेंट्स’ (India Cements) के एक परिसर की तलाशी ली।
    • दूसरी टीम के अधिकारियों—धीरज रोहिल्ला और वी. श्रीराज—ने इंडिया सीमेंट्स के वरिष्ठ अधिकारियों (स्वामीनाथन और पार्थसारथी) के बयान दर्ज किए और हस्ताक्षरित मूल बयान सीसीआई में जमा कराए।
  • छेड़छाड़ का खुलासा और निलंबन (2023):
    • 24 अप्रैल 2023 को अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) अमित तायल और वी. श्रीराज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि विजय बिश्नोई ने उन दर्ज बयानों में हेरफेर/छेड़छाड़ करने की बात स्वीकार की थी।
    • प्रारंभिक जांच के बाद, सीसीआई ने 19 मई 2023 को बिश्नोई को निलंबित कर दिया और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के परामर्श से उनके खिलाफ बड़ा दंड अधिरोपित करने के लिए आरोप-पत्र जारी किया।
  • एकल पीठ का आदेश और खंडपीठ में अपील:
    • बिश्नोई ने चार्जशीट की मंजूरी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने यह डिवीजन बेंच अपील दायर की थी।

विधिक एवं प्रशासनिक सिद्धांत

  • विभागीय जांच में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं:
    • प्रशासनिक कानून (Administrative Law) का यह स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें सामान्यतः आरोप-पत्र (Charge Sheet) जारी करने के चरण में हस्तक्षेप नहीं करतीं, जब तक कि वह पूरी तरह क्षेत्राधिकार-विहीन (Lack of Jurisdiction) या कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत न हो।
    • साक्ष्यों की सत्यता और आरोपों की पुष्टि का परीक्षण विभागीय जांच अधिकारी का कार्यक्षेत्र है, न कि रिट अदालत का।
  • संवैधानिक मर्यादा और नियामक संस्थाओं की शुचिता:
    • सीसीआई जैसी अर्द्ध-न्यायिक एवं नियामक संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों पर बाजार की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की रक्षा का दायित्व होता है। जांच के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की हेरफेर का आरोप संस्था की विश्वसनीयता पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसकी निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: विजय बिश्नोई बनाम भारत संघ व अन्य [एलपीए / रिट अपील – दिल्ली उच्च न्यायालय]
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया (खंडपीठ)
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • अपीलकर्ता (विजय बिश्नोई) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम नारायण (साथ में अधिवक्ता संजीव कुमार सक्सेना, रमणीक मिश्रा, मुकेश कुमार तिवारी, उर्मी एच. रावल, श्रेया बंसल, श्रेष्ठा नारायण, मुकुल यादव एवं अस्मिता सिंह)
    • प्रतिवादी (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग – CCI) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार गर्ग (साथ में अधिवक्ता श्लोक चंद्रा, परीक्षित सिंह भाटी, के.एस. रेखी एवं लोलिता क्रास्टा)
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक नियमावली:
    • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002):
      • धारा 3 (प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार / कार्टेल एवं बिड रिगिंग का प्रतिषेध)
      • धारा 41 (महानिदेशक की जांच शक्तियां)
    • केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 [CCS (CCA) Rules, 1965] — प्रमुख शास्ति कार्यवाहियां (Major Penalty Proceedings)
    • केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (CVC परामर्श अधिदेश)
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
    • भारत संघ बनाम कुनीसेट्टी सत्यनारायण (2006, सुप्रीम कोर्ट) — ‘अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में केवल आरोप-पत्र जारी करने पर रिट अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; कर्मचारी को जांच के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।’
    • प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर (सुप्रीम कोर्ट) — ‘विभागीय कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन अनिवार्य है।’
  • अंतिम निर्णय: खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले की पुष्टि की; अपील खारिज; सीसीआई को 6 माह के भीतर बिश्नोई के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच पूरी कर अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश।

Cement Cartel: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)
पीठमुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस कारिया
याचिकाकर्ताविजय बिश्नोई (उप निदेशक – कानून, CCI)
प्रतिवादीभारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एवं अन्य (CCI & Ors.)
मुख्य आरोपONGC सीमेंट टेंडर जांच के दौरान गवाहों (स्वामीनाथन और पार्थसारथी) के हस्ताक्षरित बयानों में हेरफेर/छेड़छाड़।
अदालत का फैसलाअपील खारिज; 6 महीने के भीतर विभागीय जांच पूरी कर अंतिम आदेश पारित करने का आदेश।
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