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Teacher’s Job: प. बंगाल में शिक्षक नियुक्ति रद्द मामला…चुनौती वाली याचिका से एक जज ने स्वयं को किया अलग

Teacher’s Job: लगभग 32,000 प्राथमिक विद्यालय की नौकरियों को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से पीठ के एक न्यायाधीश ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इसकी सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला भेजने की बात कही

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की अपील को अपनी सूची से हटा दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और स्मिता दास दे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह मामला इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाए, ताकि इसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सके। खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सेन के निजी कारण को देखते हुए इस मामले को सुनवाई की सूची से हटाने का निर्णय लिया।

12 मई 2023 को नियुक्तियां रद्द करने का दिया था आदेश

इससे पहले, 12 मई 2023 को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगोपाध्याय की एकल पीठ ने लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया था। इन उम्मीदवारों ने जब 2016 में नियुक्ति पाई थी, उस समय उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टीचर ट्रेनिंग कोर्स) पूरा नहीं किया था। उन्हें दो साल पहले आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया गया था। बाद में एक खंडपीठ ने इस एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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