Register FIR: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज करने के चरण में पुलिस को शिकायत की सच्चाई या विश्वसनीयता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
पूर्व आयुक्त नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे पर हाे प्राथमिकी
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वरले की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें साल 2000 की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इन शिकायतों में धमकाने, रिकॉर्ड में हेरफेर और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे, जो उनके सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के दौरान किए गए बताए गए। अदालत ने कहा, यदि शिकायत प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) को दर्शाती है, तो पुलिस पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा, “यदि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस का कर्तव्य है कि एफआईआर दर्ज करे। इस स्तर पर पुलिस को सूचना की सच्चाई और विश्वसनीयता में जाने की आवश्यकता नहीं है।”
Ramesh Kumari बनाम State (NCT of Delhi) केस का हवाला
अदालत ने Ramesh Kumari बनाम State (NCT of Delhi) (2006) और Lalita Kumari बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामलों का हवाला देते हुए दोहराया कि धारा 154 दंप्रसं (CrPC) के तहत यदि दी गई सूचना संज्ञेय अपराध को दर्शाती है तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में FIR से पहले कोई प्रारंभिक जांच (preliminary inquiry) की अनुमति नहीं है। हाँ, यदि सूचना संज्ञेय अपराध को नहीं दर्शाती लेकिन तथ्यों की पुष्टि के लिए जांच आवश्यक है, तो केवल इस उद्देश्य से प्रारंभिक जांच की जा सकती है।
CIVIL APPEAL NO. OF 2025
(Arising out of S.L.P. (C) No. 7900 of 2019)
VINOD KUMAR PANDEY & ANR. APPELLANT(S)
VERSUS
SEESH RAM SAINI & ORS. RESPONDENT(S)
WITH
CIVIL APPEAL NO. OF 2025
(Arising out of S.L.P. (C) No. of 2025)
(D.No. 10495 of 2019)
VINOD KUMAR PANDEY & ANR. APPELLANT(S)
VERSUS
SHEESH RAM SAINI & ORS. RESPONDENT(S)
WITH
CIVIL APPEAL NO. OF 2025
(Arising out of S.L.P. (C) No. 7897 of 2019)
VINOD KUMAR PANDEY & ANR. APPELLANT(S)
VERSUS
VIJAY AGGARWAL & ANR. RESPONDENT(S)
AND
CIVIL APPEAL NO. OF 2025
(Arising out of S.L.P. (C) No. of 2025)
(D. No. 10508 of 2019)
VINOD KUMAR PANDEY & ANR. APPELLANT(S)
VERSUS
VIJAY AGGARWAL & ANR. RESPONDENT(S)

