Wednesday, November 4, 2026
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Passport Renewal: पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में सुप्रीम निर्देश…नागरिक की आजादी राज्य की पहली जिम्मेदारी

Passport Renewal: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पासपोर्ट रिन्यूअल के समय पासपोर्ट अथॉरिटी को भविष्य की यात्रा या वीसा की जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान में नागरिक की आजादी राज्य की कोई कृपा नहीं, बल्कि उसकी पहली जिम्मेदारी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी का काम सिर्फ यह देखना है कि लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद संबंधित अदालत ने यात्रा की अनुमति दी है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक को यात्रा, रोजगार और अवसरों की स्वतंत्रता दी गई है, जो कानून के अधीन है।

याचिकाकर्ता का दावा

यह फैसला महेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर आया, जो कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी हैं और झारखंड की रांची स्थित एनआईए कोर्ट में यूएपीए के तहत मुकदमा झेल रहे हैं। अग्रवाल ने अपनी जमानत की शर्त के तहत कोर्ट में जमा पासपोर्ट के रिन्यूअल की मांग की थी, जो 2023 में एक्सपायर हो गया था।

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