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Court News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चुनाव…सुप्रीम सुनवाई पर वकीलगण दें ध्यान…

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी।

दो न्यायमूर्ति की पीठ ने आरक्षण पर की थी सुनवाई

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का उसका आदेश एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होगा। यह निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली के एनसीटी के उच्च न्यायालय/जिला बार एसोसिएशन में महिला उम्मीदवारों के लिए कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों के पद निर्धारित करने के संबंध में अंतरिम निर्देश यथोचित परिवर्तनों के साथ एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होंगे। इस आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाए और एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाए।

बीसीडी को शपथ पत्र देने की दी गई छूट…

पीठ ने वकीलों को एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने में सक्षम होने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को शपथ पत्र देने की आवश्यकता से छूट दे दी। कहा गया कि दिल्ली बार काउंसिल के साथ नामांकन की आवश्यकता की शर्त एनजीटी बार एसोसिएशन के मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि उक्त बार एसोसिएशन में देश भर के विभिन्न बार काउंसिल के साथ पंजीकृत वकील शामिल हैं।

एनजीटी की मुख्य पीठ दिल्ली के अलावा पांच राज्यों में…

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली में एनजीटी की मुख्य पीठ दिल्ली के अलावा पांच राज्यों – हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए है। इन सभी राज्यों के वकील ट्रिब्यूनल के सामने पेश होते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहा जा रहा है कि एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के इच्छुक वकीलों को अनिवार्य रूप से एक शपथ पत्र देना होगा कि वे दिल्ली बार काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट चुनाव की निगरानी कर रहा है…

वरिष्ठ अधिवक्ता ए डी एन राव ने कहा कि याचिका दायर करने वाले वकील ने अन्य लोगों की तरह हलफनामा नहीं दिया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट चुनाव की निगरानी कर रहा है और घोषणा की अवधारणा “एक बार, एक वोट” सुनिश्चित करना है। राव ने कहा, हमें इसकी चिंता नहीं है कि वह कहां नामांकित है क्योंकि एनजीटी में हर कोई प्रैक्टिस करता है। जिन लोगों ने कहीं और दाखिला लिया है और एनजीटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र दिए हैं और उन्हें मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में घोषणा पत्र जमा नहीं किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दी दलील…

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने घोषणा पत्र नहीं भरा है क्योंकि इसमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली नामांकन संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि एनजीटी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए कोई भी दिल्ली बार काउंसिल की नामांकन संख्या के लिए जोर नहीं दे सकता है। पिछले साल 18 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था। इसने यह भी निर्देश दिया था कि जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में, कोषाध्यक्ष का पद और अन्य कार्यकारी समिति के 30 प्रतिशत पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित रहेंगे (जिनमें पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं)।

पिछले साल 26 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने दिया था निर्देश…

पिछले साल 26 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने डीएचसीबीए को एसोसिएशन के पांच सदस्यीय पदाधिकारी निकाय में एक अन्य पद के अलावा कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था। पीठ ने निर्देश दिया था, बार एसोसिएशन की आम सभा कोषाध्यक्ष का पद विशेष रूप से बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करने पर विचार करेगी। इसमें कहा गया था कि महिला सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष का पद आरक्षित करने के अलावा, आम सभा को बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों के लिए पदाधिकारी का एक और पद आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए। पिछले साल 2 मई को, बार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक आदेश में, अदालत ने निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की कार्यकारी समिति में 33 प्रतिशत पद महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएं।

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