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Excise Case: केजरीवाल और सिसोदिया से HC ने कहा-स्टे का आदेश नहीं मिला, अभी केस चलने दीजिए

Excise Case: हाई कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को CBI की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है।

CBI ने निचली अदालत (Trial Court) द्वारा इन सभी को शराब नीति मामले में ‘डिस्चार्ज’ (आरोप मुक्त) करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

कोर्ट में क्या हुआ?

  • अगली तारीख: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल के लिए तय की है।
  • CBI का कड़ा रुख: एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निचली अदालत के फैसले को “Perverse” (दोषपूर्ण) बताते हुए कहा कि इसे एक सेकंड भी रिकॉर्ड पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि जवाब के लिए एक हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं मिलना चाहिए।
  • बचाव पक्ष की दलील: AAP नेताओं के वकीलों ने कहा कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उन्हें जवाब फाइल करने के लिए उचित समय मिलना चाहिए।
  • HC की टिप्पणी: कोर्ट ने साफ किया, “मुझे अभी तक कोई स्टे (Stay) ऑर्डर नहीं मिला है.. जब तक कार्यवाही पर रोक का आदेश नहीं आता, केस आगे बढ़ेगा।
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