UP Gangster Act: गैंगस्टर एक्ट के तहत किसी पर कार्रवाई करने से पहले एक ‘गैंग चार्ट’ बनाया जाता है, जिसमें आरोपी के पिछले अपराधों का ब्यौरा होता है।
यह मामला बहराइच जिले के कोतवाली नगर थाने में दर्ज FIR (संख्या 0125/2022), जो यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत तीन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की अहम बातें
मुख्य विवाद: गैंग चार्ट में खामी
- बिना सिग्नेचर का चार्ट: कोर्ट ने पाया कि संबंधित चार्ट पर न तो नोडल ऑफिसर के हस्ताक्षर थे और न ही अन्य निर्धारित अधिकारियों के।
- नियमों का उल्लंघन: यूपी गैंगस्टर नियमावली (Rules 2021) के अनुसार, चार्ट पर नोडल ऑफिसर, एडिशनल एसपी, एसपी (Superintendent of Police) और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
- जस्टिस की बेंच ने आदेश देते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं, “जब किसी काम को करने का एक खास तरीका कानून में बताया गया है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए, वरना नहीं।”
- प्रक्रिया की पवित्रता: कोर्ट ने कहा कि केवल किसी को ‘गैंगस्टर’ नाम दे देने से उसकी आजादी नहीं छीनी जा सकती। FIR दर्ज करने से पहले गैंग चार्ट को वैधानिक प्रक्रिया (Prescribed Procedure) पूरी करनी चाहिए थी।
- अधिकारों का हनन: कोर्ट ने इसे ‘गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता’ (Glaring Procedural Irregularity) माना।
कोर्ट का अंतिम आदेश (The Verdict)
- FIR रद्द (Quashed): सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए बहराइच में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की FIR को पूरी तरह रद्द कर दिया।
- पुराने केस जारी रहेंगे: कोर्ट ने साफ किया कि गैंगस्टर एक्ट की FIR रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी के पुराने केस खत्म हो गए हैं। उन मामलों की कानूनी कार्यवाही अपनी तार्किक परिणति (Logical Conclusion) तक जारी रहेगी।
- दोबारा कार्रवाई की छूट: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के कारण पुलिस भविष्य में नियमों का पालन करते हुए (Proper Procedure के साथ) दोबारा चार्ट तैयार करने से नहीं रोकी जाएगी।
निर्णय का महत्व: कानून की सर्वोच्चता
यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस और प्रशासन गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल करते समय मनमानी न करें। चार्ट पर SP और DM की संयुक्त बैठक (Joint Meeting) और उनके हस्ताक्षर केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य सुरक्षा कवच (Safeguard) हैं।

