Sunday, August 9, 2026
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East Pakistan Citizen: जान बचाकर आए लोगों को घुसपैठिया मानना गलत; पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों पर मानवीय आधार पर दिया आदेश पढ़िए

केस एवं प्रक्रियात्मक सारांश (Case Matrix Overview)

विधिक/प्रशासनिक बिंदुविवरण (अगस्त 2026)
माननीय पीठन्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा एवं न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खौंद (गुवाहाटी उच्च न्यायालय)
मामला/विषयफॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के विदेशी घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका
संबंधित कानूनForeigners Act, 1946, Assam Accord 1985 (Cut-off Date: 25 March 1971) & Section 90, Evidence Act
मुख्य कानूनी सिद्धांत1964-65 के धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए शरणार्थियों का प्रवेश प्रथम दृष्टया अवैध नहीं है; हालांकि नागरिकता और संबंध (Linkage) सिद्ध करने का भार (Burden of Proof) याचिकाकर्ता पर ही रहता है।
अदालत का निर्णयट्रिब्यूनल का विदेशी घोषित करने का आदेश बरकरार, लेकिन याचिकाकर्ता को जमानत मंजूर।

East Pakistan Citizen: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को विदेशी/अवैध प्रवासी घोषित करने वाले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners’ Tribunal) के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत (Bail) प्रदान की है।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खौंद की खंडपीठ ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता 1964-65 के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण शरणार्थी के रूप में भारत आया था, इसलिए उसका भारत में प्रवेश प्रथम दृष्टया अवैध नहीं प्रतीत होता।

हाई कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां

  • 1964-65 के शरणार्थी संकट और प्रवेश की वैधता:“क्रॉस-एग्जामिनेशन में याचिकाकर्ता के इस बयान के आधार पर कि जब वह अपने पिता के साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से असम में दाखिल हुआ था, तब उसकी उम्र 8 से 9 साल थी; यह माना जा सकता है कि वह 1964-65 में भारत आया था, जब पूर्वी पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा के कारण हिंदू अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इसलिए, देश में उसका प्रवेश अवैध नहीं प्रतीत होता है।”
  • 1971 के बाद के दस्तावेजों से नागरिकता साबित नहीं होती: हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 25 मार्च 1971 के बाद के मतदाता सूची (Electoral Roll) या दस्तावेज अकेले नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि याचिकाकर्ता कट-ऑफ तारीख (25 मार्च 1971) से पहले भारत में मौजूद किसी व्यक्ति के साथ अपना विधिक संबंध (Linkage) स्थापित न कर ले।

मामला क्या था? (Case Background)

  1. ट्रिब्यूनल का आदेश और चुनौती
    • याचिकाकर्ता ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 19 दिसंबर 2016 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च 1971 के बाद की धारा का अवैध प्रवासी (Post-March 25, 1971 Stream) घोषित किया गया था।
    • अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उसने ट्रिब्यूनल के समक्ष चार मुख्य दस्तावेज पेश किए थे:
      1. पिता के नाम पर 26 नवंबर 1966 की रजिस्टर्ड सेल डीड (Registered Sale Deed)।
      2. 1997 की मतदाता सूची
      3. गांवबूढ़ा (Gaonburah – पारंपरिक ग्राम प्रधान) द्वारा जारी वंशावली/संबंध प्रमाणपत्र।
      4. सिमेनमुख ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
  2. ट्रिब्यूनल और राज्य सरकार का तर्क
    • ट्रिब्यूनल ने 1966 की सेल डीड को 30 साल से अधिक पुराना होने के कारण स्वीकार तो किया, लेकिन यह माना कि सेल डीड से याचिकाकर्ता का उसके कथित पिता से संबंध (Linkage) साबित नहीं होता।
    • राज्य सरकार के अतिरिक्त वरिष्ठ सरकारी वकील पी. शर्मा ने तर्क दिया कि गांवबूढ़ा और पंचायत के प्रमाणपत्रों के जारीकर्ताओं (Authors) की कोर्ट में जांच नहीं कराई गई थी, जिससे वे साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, 1997 की मतदाता सूची 1971 के बाद की है और उससे नागरिकता सिद्ध नहीं होती।
  3. हाई कोर्ट का निष्कर्ष
    • हाई कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड में ऐसी जानकारी (Refugee Identity Card Register) मौजूद थी कि याचिकाकर्ता का पिता 1964 में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आया था, लेकिन इन दस्तावेजों को ट्रिब्यूनल के समक्ष औपचारिक रूप से प्रदर्शित (Exhibit) नहीं किया गया था।

⚖️ हाई कोर्ट का अंतिम फैसला

  1. ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष बरकरार: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मुख्य याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ट्रिब्यूनल के अवैध प्रवासी घोषित करने के आदेश को पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि वह कानूनी रूप से अपने पिता के साथ लिंक साबित करने में विफल रहा।
  2. जमानत मंजूर (Bail Granted): शरणार्थी पृष्ठभूमि (1964-65 के दंगों के दौरान आगमन) और मानवीय पहलुओं को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, ताकि वह उचित मंच पर अपने शरणार्थी दस्तावेजों के आधार पर कानूनी उपचार की मांग कर सके।

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