Thursday, October 1, 2026
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Chief Priest Selection: सबरीमाला और मलिकप्पुरम मंदिरों में मुख्य पुजारियों (मेलशांति) का चयन…पूर्व जस्टिस वी.जी. अरुण ‘पर्यवेक्षक’, पढ़ें मामला

पारदर्शिता के लिए हाईकोर्ट के मुख्य निर्देश

  • साक्षात्कार और अंकों का अंकन: साक्षात्कार के दौरान अंक केवल बॉलपॉइंट पेन से दर्ज किए जाएंगे। इन मार्क शीट्स पर न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण के प्रतिहस्ताक्षर (Countersign) होंगे और उन्हें देवासवम बोर्ड आयुक्त की सुरक्षित कस्टडी में रखा जाएगा।
  • वीडियो रिकॉर्डिंग: चयन प्रक्रिया के सभी साक्षात्कारों की पूरी कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
  • सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट: देवासवम बोर्ड को 15 अक्टूबर 2026 तक साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग, मार्क लिस्ट और शॉर्टलिस्ट की गई सूची सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • ड्रॉ ऑफ लॉट्स (लकी ड्रॉ) पर शर्त: गर्भगृह के सामने होने वाली अंतिम पर्ची प्रक्रिया (Draw of Lots) केवल तभी आगे बढ़ेगी जब हाईकोर्ट इन सभी दस्तावेजों और सामग्रियों की जांच कर आगे का आदेश पारित करेगा।
  • परंपरा का पालन: प्रथा के अनुसार, पंडलम राजवंश (Pandalam Royal Family) को शबरीमला और मालिकप्पुरम मंदिरों की पर्ची निकालने के लिए क्रमशः एक छोटे बालक और बालिका को भेजने का निर्देश दिया गया है।

कोच्चि: विश्वप्रसिद्ध सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर (Sabarimala Sree Dharma Sastha Temple) और मलिकप्पुरम देवी मंदिर में वर्ष 1202 ME (2026-2027) के लिए मुख्य पुजारियों—‘मेलशांति’ (Melsanthis)—की चयन प्रक्रिया की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने एक कड़ा और पारदर्शी कदम उठाया है।

हाईकोर्ट ने गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर स्वत:संज्ञान लिया

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की देवस्वोम खंडपीठ ने सबरीमाला के विशेष आयुक्त (Special Commissioner, Sabarimala) द्वारा प्रस्तुत एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई स्वतः संज्ञान (Suo Motu) कार्यवाही पर 29 सितंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त जज न केवल तिरुवनंतपुरम में होने वाले साक्षात्कारों की सीधी निगरानी करेंगे, बल्कि सबरीमाला सन्निधानम में गर्भगृह के सामने परंपरा के अनुसार निकलने वाले अंतिम लकी ड्रा (Draw of Lots) के दौरान भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण को पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र ‘पर्यवेक्षक’ (Court Observer) नियुक्त किया है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निर्देश एवं निगरानी व्यवस्था

1. पूर्व जस्टिस वी.जी. अरुण की ‘ऑब्जर्वर’ के रूप में नियुक्ति न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:“सबरीमाला के विशेष आयुक्त की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत, हम इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण को ‘पर्यवेक्षक’ (Observer) नियुक्त करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के तिरुवनंतपुरम स्थित मुख्यालय में वर्ष 1202 ME (2026-2027) के लिए सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर और मलिकप्पुरम मंदिर के मेलशांतियों के चयन की कार्यवाही का सघन पर्यवेक्षण करें।”

2. इंटरव्यू में छेड़छाड़ रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय: साक्षात्कार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के पक्षपात, अंकों में ओवरराइटिंग या हेरफेर को रोकने के लिए अदालत ने अभूतपूर्व निर्देश जारी किए:

  • केवल बॉलपॉइंट पेन का इस्तेमाल: चयन समिति के सदस्यों द्वारा साक्षात्कार के दौरान दिए जाने वाले अंक केवल और केवल बॉलपॉइंट पेन (Ballpoint Pen) से ही दर्ज किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह से मिटाने या पेंसिल/जेल पेन की हेराफेरी की गुंजाइश न रहे।
  • ऑब्जर्वर के प्रतिहस्ताक्षर (Countersigning): प्रत्येक अंक तालिका (Mark Sheet) पर पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण द्वारा मौके पर ही प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें टीडीबी आयुक्त की सुरक्षित अभिरक्षा में सील रखा जाएगा।
  • पूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग: 5 अक्टूबर 2026 को होने वाले संपूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया की उच्च-गुणवत्ता वाली अनिवार्य वीडियोग्राफी (Video Recording) कराई जाएगी।

3. सीलबंद लिफाफा और हाईकोर्ट की पूर्व-स्वीकृति (Sealed Cover Scrutiny):

  • अदालत ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) को निर्देश दिया कि साक्षात्कार समाप्त होने के बाद पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, मूल अंक सूचियां और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण 15 अक्टूबर 2026 तक सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
  • इसके साथ ही ऑब्जर्वर जस्टिस अरुण और सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे।
  • पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि जब तक उच्च न्यायालय इन सभी सामग्रियों का स्वयं परीक्षण कर अगला आदेश पारित नहीं कर देता, तब तक लकी ड्रा की अंतिम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

4. पंडालम राजपरिवार और लकी ड्रा की पारंपरिक मर्यादा:

  • अदालत ने स्थापित परंपरा का सम्मान करते हुए निर्देश दिया कि पंडालम राजपरिवार (Pandalam Royal Family) प्रथा के अनुसार सबरीमाला के लिए एक नाबालिग बालक और मलिकप्पुरम मंदिर के लिए एक नाबालिग बालिका को गर्भगृह के सामने पर्ची (Draw of Lots) निकालने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा।

Also Read; Krishna JanamBhoomi: हमें आप सभी की दलीलें सुननी होंगी; यह मामला ऐसा है जैसे इस पर किसी का साया हो, जो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा और तारीख-दर-तारीख टलता जा रहा है

इस वर्ष चयन प्रक्रिया का तथ्यात्मक ब्योरा

  • कुल आवेदन: इस वर्ष मेलशांति पद के लिए कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 48 सबरीमाला मुख्य मंदिर और 30 मलिकप्पुरम मंदिर के लिए थे।
  • सतर्कता जांच (Vigilance Enquiry): देवस्वोम सतर्कता विंग द्वारा आवेदकों की पृष्ठभूमि, चरित्र, आपराधिक इतिहास और वैदिक ज्ञान की विस्तृत जांच के बाद:
    • सबरीमाला मंदिर के लिए: 5 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई।
    • मलिकप्पुरम मंदिर के लिए: 3 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई।
  • साक्षात्कार की तिथि: 5 अक्टूबर 2026 को टीडीबी मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम में।

मेलशांति चयन विवादों का कानूनी इतिहास

सबरीमाला में मुख्य पुजारियों (मेलशांति) की नियुक्ति प्रक्रिया पहले भी कई बार कानूनी विवादों और मुकदमों के घेरे में रही है:

  1. मार्क्स आवंटन और मनमानी पर पूर्व दिशा-निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व में ऐतिहासिक निर्देश जारी कर चयन समिति के गठन, साक्षात्कार के अंकों (संस्कृत ज्ञान, पूजा विधियों का अनुभव, व्यक्तित्व) के विभाजन और पारदर्शिता के लिए स्पष्ट मानक तय किए थे ताकि सिफारिश या भ्रष्टाचार के आरोपों को समाप्त किया जा सके।
  2. देवस्वोम बोर्डों पर न्यायिक अधीक्षण: सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो एक सांविधिक निकाय है। त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 के तहत उच्च न्यायालय को मंदिरों के प्रबंधन, आय-व्यय और धार्मिक शुचिता पर ‘माता-पिता समान’ (Parens Patriae) और व्यापक न्यायिक अधीक्षण (Supervisory Jurisdiction) का अधिकार प्राप्त है।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: स्वतः संज्ञान (Suo Motu) बनाम केरल राज्य व अन्य [सबरीमाला विशेष कार्यवाही – केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम]
  • पीठ: न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार (देवस्वोम खंडपीठ)
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) की ओर से: स्टैंडिंग काउंसिल जी. बीजू
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
    • त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 (TCHRI Act, 1950)
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट व असाधारण पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार)
    • भारत का संविधान – अनुच्छेद 25 एवं 26 (धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
    • एम.वी. रामासुब्बीयर बनाम एस. अय्यादुरई (सुप्रीम कोर्ट) — ‘धार्मिक ट्रस्टों और सार्वजनिक मंदिरों के प्रबंधन में अदालतों का प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि संस्था का संचालन निष्पक्षता और स्थापित परंपराओं के अनुसार हो।’
    • केरल हाईकोर्ट पूर्ववर्ती सबरीमाला दिशानिर्देश — ‘मेलशांति का चयन पूरी तरह योग्यता, वैदिक ज्ञान और पवित्रता पर आधारित होना चाहिए; साक्षात्कार में अंकों के आवंटन में पूर्ण निष्पक्षता अनिवार्य है।’
  • अंतिम आदेश: सेवानिवृत्त जस्टिस वी.जी. अरुण को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया; टीबीडी को आवास/परिवहन की व्यवस्था का निर्देश; 15 अक्टूबर तक सीलबंद रिपोर्ट और वीडियोग्राफी पेश होने के बाद ही अंतिम लॉटरी ड्रा की अनुमति दी जाएगी।

Chief Priest Selection: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकेरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court)
पीठन्यायमूर्ति राजा विजयाराघवन वी एवं न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार
नियुक्त पर्यवेक्षकन्यायमूर्ति वी.जी. अरुण (सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज)
संबंधित संस्थानत्रावणकोर देवासवम बोर्ड (Travancore Devaswom Board – TDB)
कुल आवेदन78 आवेदन (शबरीमला के लिए 48 और मालिकप्पुरम के लिए 30)
साक्षात्कार की तिथि5 अक्टूबर 2026 (TDB मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम)
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