Wednesday, November 4, 2026
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Delhi HC: अजमेर शरीफ दरगाह मामले में कोर्ट का बड़ा निर्देश, सीएजी को कहा- ऑडिट बंद करें, रुख स्पष्ट करें

Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, वह अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा किए जा रहे ऑडिट की प्रक्रिया पर रोक लगाने के पक्ष में है।

दरगाह का आरोप: सीएजी) ने ऑडिट की शर्तें प्रदान नहीं की हैं

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को दरगाह के वकील ने सूचित किया कि उन्हें ऑडिट की शर्तों की कोई सूचना नहीं दी गई है। इस पर न्यायाधीश ने सीएजी के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने और अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। न्यायालय ने कहा, “क्या आपने ऑडिट शुरू किया है या नहीं? आपके जवाब में कहा गया है कि ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूं? आप पहले निर्देश लें। मैं ऑडिट पर रोक लगाने के पक्ष में हूं। आप बेहतर होगा कि अपना रुख स्पष्ट करें और बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अदालत ने आगे कहा, “इनके (दरगाह के वकील) तर्क बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार है, लेकिन वह अवसर अभी आया ही नहीं क्योंकि आपको (सीएजी) ने ऑडिट की शर्तें प्रदान नहीं की हैं… आप फिलहाल अपनी कार्रवाई रोकें… इन्हें आदेश तक की प्रति नहीं दी गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 मई के लिए तय की है।

दरगाह को बताए बगैर समिति गठित कर दी: वकील

दरगाह के वकील ने कहा कि सीएजी ने तीन सदस्यों की एक ऑडिट समिति बिना ऑडिट की शर्तों को दरगाह को बताए गठित कर दी। वकील ने कहा, याचिकाकर्ता को विभिन्न मीडिया स्रोतों और अन्य माध्यमों से पता चला कि प्रतिवादियों ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है ताकि याचिकाकर्ता के खातों का ऑडिट किया जा सके, जबकि यह याचिका पहले से ही इस अदालत में सूचीबद्ध और विचाराधीन है। दरगाह की याचिका में तर्क दिया गया, एक ओर प्रतिवादी इस याचिका के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में विफल रहे हैं, और दूसरी ओर उन्होंने सीएजी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक ऑडिट समिति का गठन कर दिया है।

याचिका में किया गया दावा

अदालत अजमेर शरीफ दरगाह के अवैध तलाशी या बिना पूर्व सूचना के दौरे के खिलाफ दायर अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब सैयदजादगान दरगाह शरीफ, अजमेर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि सीएजी अधिकारियों ने डीपीसी अधिनियम और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्रवाई की है। “

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