Thursday, July 2, 2026
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GOVT JOBS-MARKS: हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए 10 बोनस नंबर देने वाला नियम रद्द, बड़ा फैसला

GOVT JOBS-MARKS: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 11 जून 2019 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसमें सरकारी नौकरियों की भर्ती में सामाजिक-आर्थिक आधार पर उम्मीदवारों को अधिकतम 10 बोनस नंबर देने का प्रावधान था।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया

यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की डिवीजन बेंच ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 22 मई को सुनाया। याचिकाएं उन उम्मीदवारों ने दायर की थीं, जो इस अधिसूचना के चलते मेरिट से बाहर हो गए थे। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया है।

यह था अधिसूचना में

2019 की अधिसूचना के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें 5 नंबर दिए जाते थे। इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार विधवा है या घुमंतू जनजाति से है, तो उसे अतिरिक्त 5 नंबर मिलते थे। यानी कुल 10 बोनस नंबर दिए जा सकते थे।

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि इस तरह से बोनस नंबर देना चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि ये बोनस नंबर नहीं दिए जाते, तो मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होता। कोर्ट ने कहा कि इस अधिसूचना से एक कृत्रिम वर्ग बनाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 16 के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पहले से ही EWS और पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षण व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तो सामाजिक-आर्थिक आधार पर अलग से बोनस नंबर देना 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। यह इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में तय किए गए नियमों के भी खिलाफ है।

नियमों के बिना बनाई गई नीति

कोर्ट ने यह भी पाया कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी नियम के आधार पर नहीं थी। इसके अलावा, सरकार ने इस नीति को लागू करने से पहले कोई डेटा भी इकट्ठा नहीं किया था।

नौकरी में लगे उम्मीदवारों को राहत

कोर्ट ने यह भी माना कि जिन उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के आधार पर नौकरी मिली है, उन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया पार की थी। इसलिए उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन वे 2019 की विज्ञप्ति के आधार पर सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकेंगे।

पुनः परिणाम जारी करने के निर्देश

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2019 की भर्ती का संशोधित परिणाम जारी करे। इस नए परिणाम के आधार पर जो उम्मीदवार मेरिट में आएंगे, उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

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