Thursday, May 21, 2026
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Mental Cruelty: बेटी की शादी तय कर दी और उसके पिता को नहीं बताया…पत्नी की इस मानसिक क्रूरता वाली करतूत को इस केस में पढ़ लीजिए

Mental Cruelty: मद्रास हाईकोर्ट ने पारिवारिक और वैवाहिक विवादों को लेकर एक और बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है।

मामले का सारांश (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुमद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायाधीशजस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस के राजशेखर
मामले का मुख्य आधारहिंदू विवाह अधिनियम के तहत ‘मानसिक क्रूरता’ (Mental Cruelty)।
मुख्य घटना18 वर्षीय बेटी की शादी पिता को अंधेरे में रखकर उसके 32 वर्षीय मामा से कराना।
अदालत का अंतिम निर्देशफैमिली कोर्ट का आदेश रद्द; पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी

पति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस के राजशेखर की उसी खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसने हाल ही में व्यभिचार (Adultery) से जुड़े साक्ष्यों पर भी महत्वपूर्ण फैसला दिया था। अदालत ने व्यवस्था दी है कि पति (पिता) को बिना सूचित किए या उसकी सहमति के बिना बेटी की शादी कर देना ‘मानसिक क्रूरता’ (Mental Cruelty) के दायरे में आता है। यह कदम पति को ऐसी गहरी मानसिक वेदना और पीड़ा देता है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।

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चेन्नई के एक व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

यह मामला एक पति द्वारा दायर अपील पर आधारित था, जिसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था और पत्नी की ‘वैवाहिक अधिकारों की बहाली’ (Restitution of Conjugal Rights) की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलटते हुए पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी कर दी।

मामले की पृष्ठभूमि और मुख्य विवाद (The Trigger Point)

  • विवाह और बच्चे: इस जोड़े की शादी साल 1997 में हुई थी और उनके दो बच्चे (एक बेटी और एक बेटा) हैं। पति का आरोप था कि पत्नी शुरुआत से ही केवल उसकी कमाई और संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करती थी।
  • बिना बताए शादी: 19 जून 2017 को पत्नी अपनी बेटी को लेकर ससुराल से निकली और एक हफ्ते बाद अकेले लौटी। पूछने पर उसने बताया कि उसने बेंगलुरु में बेटी की शादी अपने ही सगे भाई (लड़की के सगे मामा) से करा दी है।
  • उम्र का बड़ा अंतर: अदालत ने नोट किया कि शादी के समय बेटी की उम्र 18 वर्ष थी, जबकि उसके मामा (पत्नी के भाई) की उम्र 32 वर्ष थी। इसके अलावा, वह व्यक्ति पहले से तलाकशुदा था और उसका पिछला वैवाहिक विवाद पुलिस केस तक पहुंच चुका था।

हाई कोर्ट का मुख्य कानूनी दृष्टिकोण (Court’s Observations)

  • अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी के इस कृत्य को गंभीर मानसिक क्रूरता माना।
  • अपूरणीय मानसिक आघात: कोर्ट ने कहा, “एक माता-पिता (पिता) के रूप में, वह अत्यंत मानसिक पीड़ा, दर्द और दुख से गुजरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। शादी संपन्न होने के बाद पिता चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता था। इस बात ने उसे भीतर तक झकझोर दिया।”
  • पति के बाद के व्यवहार को ठहराया जायज: पत्नी ने दलील दी थी कि बेंगलुरु से लौटने के बाद पति ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि पति का यह व्यवहार उस गहरे मानसिक जख्म (Mental Scar) के कारण था जो उसे बिना बताए बेटी की शादी करने से लगा था, इसलिए उसके इस आचरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
  • झूठे दावों को खारिज किया: पत्नी का तर्क था कि बेटी और मामा के बीच प्रेम संबंध था, इसलिए उसने दोनों की शादी कराई। अदालत ने इसे खारिज करते हुए नोट किया कि वह मामा 2013 से कभी इस परिवार से मिलने नहीं आया था, इसलिए अचानक किसी संबंध की बात बेबुनियाद है। यह पूरी तरह पत्नी द्वारा रची गई शादी थी।

चरित्र हनन और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी क्रूरता

अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी केवल इतने पर ही नहीं रुकी। उसने पति के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं और उसके कार्यस्थल पर उसके वरिष्ठ अधिकारियों (Superior Officers) तथा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई ताकि उसकी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने इसे भी मानसिक क्रूरता का एक बड़ा हिस्सा माना।

पारिवारिक निर्णयों में दोनों माता-पिता की सहभागिता जरूरी

मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि बच्चों के जीवन से जुड़े बड़े फैसले (जैसे विवाह) में माता-पिता दोनों की सहभागिता और सहमति अनिवार्य है। किसी एक पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज करना और गुप्त रूप से ऐसे फैसले लेना, दूसरे साथी के प्रति क्रूरता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जीवनसाथी के करियर या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्यालय में शिकायतें करना वैवाहिक संबंधों को हमेशा के लिए खत्म करने का वैध आधार है।

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