नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ इंटर्नशिप करने वाले कानून के छात्रों (Law Interns) के लिए कोर्ट परिसर में प्रवेश के नियमों को कड़ा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, अब केवल 3-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष (तीसरे वर्ष) और 5-वर्षीय एकीकृत (Integrated) लॉ पाठ्यक्रम के चौथे व पांचवें वर्ष के छात्रों को ही एंट्री पास और आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।
शुरुआती वर्षों के छात्रों के लिए हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पास जारी करने की व्यवस्था को अब बंद कर दिया गया है।
कौन से छात्र कर सकेंगे प्रवेश?
सर्कुलर के अनुसार, केवल निम्नलिखित श्रेणियों के लॉ छात्रों को ही प्रवेश पास/आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे:
- 3-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम: केवल तृतीय वर्ष (Final Year) के छात्र।
- 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स: केवल चतुर्थ (4th Year) और पंचम वर्ष (5th Year) के छात्र।
एंट्री पास / आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
प्रवेश पास और आईडी कार्ड जारी कराने के लिए इंटर्न छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- सिफारिश पत्र: संबंधित अधिवक्ता (Advocate) का अनुशंसा पत्र, जिसमें उनका बार काउंसिल नामांकन संख्या (Bar Council Enrollment Number) दर्ज हो।
- अधिवक्ता का बार आईडी: संबंधित वकील के बार आईडी कार्ड की फोटोकॉपी।
- पहचान प्रमाण: इंटर्न के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- कॉलेज आईडी: छात्र के लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय पहचान पत्र (College ID) की फोटोकॉपी।
- फोटो: इंटर्न की 2 स्टैंप साइज फोटो।
कोई शुल्क नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पात्र लॉ छात्रों के लिए ये एंट्री पास और पहचान पत्र पूरी तरह निःशुल्क (Without any charge/fee) जारी किए जाते हैं।
New Rules For Law Interns: एट ए ग्लान्स (At a Glance of Circular)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) |
| प्रवेश के लिए पात्र छात्र | 3-वर्षीय एलएलबी के केवल 3rd ईयर के छात्र; 5-वर्षीय एलएलबी के केवल 4th और 5th ईयर के छात्र |
| फीस/शुल्क | एंट्री पास/आईडी कार्ड पूरी तरह निःशुल्क (No Fee) जारी होंगे |
| आवश्यक दस्तावेज | एडवोकेट का सिफारिश पत्र व बार आईडी, छात्र का कॉलेज आईडी, आधार कार्ड/पहचान पत्र एवं फोटो |

