Wednesday, November 4, 2026
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PUMP-TOILETS: पेट्रोल पंप के टॉयलेट आम लोगों के लिए नहीं…केरल हाईकोर्ट ने क्यूं कही यह बात, समझें

PUMP-TOILETS: केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि पेट्रोल पंपों में बने टॉयलेट आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं।

पेट्रोलियम व्यापारियों व कई पंप मालिकों की याचिका पर सुनवाई

कोर्ट ने यह फैसला पेट्रोलियम व्यापारियों और कई पंप मालिकों के संगठन की याचिका पर सुनाया। याचिका में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा पेट्रोल पंपों के टॉयलेट को सार्वजनिक सुविधा घोषित करने पर आपत्ति जताई गई थी।पंप मालिकों ने कोर्ट में कहा कि उनके पंपों में बने टॉयलेट निजी हैं और इन्हें सिर्फ ग्राहकों की इमरजेंसी जरूरतों के लिए बनाया गया है। इन्हें आम लोगों के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता।

कोर्ट ने मानी पंप मालिकों की बात

जस्टिस सी.एस. डायस की बेंच ने पंप मालिकों की दलील से सहमति जताते हुए राज्य सरकार और तिरुवनंतपुरम नगर निगम को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के पेट्रोल पंपों में बने वॉशरूम को आम जनता के लिए इस्तेमाल करने पर जोर न दें।

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