Friday, November 6, 2026
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Shree Siddhivinayak Ganapati Temple: किराएदार के कब्जे वाली जमीन का मूल्यांकन खाली जमीन मानकर नहीं किया जा सकता; दोनों को मिलेगा 50:50 मुआवजा

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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी बिंदु

  1. रेडी रेकनर दरों (Ready Reckoner Rates) को खारिज करना:अदालत ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) द्वारा रेडी रेकनर दरों पर निर्भरता को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने दोहराया कि भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 के तहत खुले बाजार का मूल्य (Open-Market Value) तय करने के लिए रेडी रेकनर दरों का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके बजाय, पीठ ने आसपास के क्षेत्रों में हुए वास्तविक और पंजीकृत खरीद-बिक्री सौदों के आधार पर जमीन की दर ₹1,70,200/वर्ग मीटर तय की।
  2. दावों का टकराव (Landowners vs Tenant):
    • भू-स्वामी: पूरे ₹10.94 करोड़ के मुआवजे पर अपना पूर्ण अधिकार जता रहे थे।
    • सदानंद गैरेज (किराएदार): 1971 से निरंतर कब्जे और व्यावसायिक गतिविधियों का हवाला देते हुए 75% हिस्सेदारी की मांग कर रहा था।
    • अदालत का निष्कर्ष: गैरेज वैध किराएदारी साबित करने में सफल रहा, लेकिन पूरे प्लॉट पर विशेष मालिकाना हक या स्थायी पट्टेदारी साबित नहीं कर सका। इसलिए कोर्ट ने 50-50% का बंटवारा न्यायसंगत माना।
  3. अन्य दावेदारों की याचिकाएं खारिज:हाईकोर्ट ने सेन्चुरी डेवलपर्स (Century Developers) के मुआवजे के दावे और भावी फ्लैट खरीदारों की बंटवारे की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें अपने स्वतंत्र संविदात्मक उपायों (Contractual Remedies) का सहारा लेने का निर्देश दिया।

मुंबई: भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) की धारा 23 (खुले बाजार मूल्य / Open Market Value का निर्धारण), धारा 30 (मुआवजे का विभाजन व प्रभाजन / Apportionment of Compensation), महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 (Maharashtra Rent Control Act, 1999) के तहत सुरक्षित किराएदारी अधिकार, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) के अंतर्गत ‘भारग्रस्त संपत्ति’ (Encumbered Property) के मूल्यांकन के सिद्धांत, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नज़ीर कि ‘रेडी रेकनर दरें धारा 23 के तहत वैधानिक बाजार मूल्य का आधार नहीं बन सकतीं’, पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक फैसला सुनाया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित बोरकर (Justice Amit Borkar) की एकल पीठ ने प्रभादेवी (मुंबई) स्थित 642.98 वर्ग मीटर के भूखंड के अधिग्रहण के संदर्भ में ₹10.94 करोड़ के कुल भूमि मुआवजे को जमींदारों (मालिकों) और उनके 1971 से काबिज दीर्घकालिक किराएदार ‘सदानंद गैरेज’ (Sadanand Garage) के बीच बराबर (50:50) बांटने का आदेश दिया है।

यह भूमि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट (Shree Siddhivinayak Ganapati Temple Trust) में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ‘प्रतीक्षा कक्ष’ (Waiting Hall) और ‘भक्ति निवास’ के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई थी। अदालत ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) द्वारा रेडी रेकनर दरों पर की गई गणना को अवैध करार देते हुए आस-पास के समरूप पंजीकृत सौदों के आधार पर 19 सितंबर 2002 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार ₹1,70,200 प्रति वर्ग मीटर की दर से अंतिम बाजार मूल्य तय किया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने डेवलपर (सेंचुरी डेवलपर्स) और संभावित फ्लैट खरीदारों के दावों को खारिज करते हुए सक्षम प्राधिकारी को आठ सप्ताह के भीतर राशि वितरित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘किराएदार के कब्जे वाली संपत्ति का मूल्यांकन खाली भूमि मानकर नहीं हो सकता’:

न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने भूमि के वास्तविक मूल्यांकन और उस पर स्थापित किराएदारी के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया: “संपत्ति का मूल्यांकन उस पर मौजूद वास्तविक भार (Actual Encumbrance) को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भूमि का मालिक संपत्ति के मूल्य का दावा इस प्रकार नहीं कर सकता मानो भूमि पूरी तरह से खाली (Vacant) थी और उसके अपने प्रत्यक्ष कब्जे में उपलब्ध थी, जबकि उस पर वास्तव में एक किराएदार काबिज था। मालिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व अधिकार अवश्य थे, किंतु वे अधिकार गैरेज के स्थापित किराएदारी और वैध कब्जा अधिकारों (Established tenancy and occupation rights) के अधीन थे।”

2. 50:50 का समान विभाजन न्यायसंगत:

  • मुआवजे के प्रतिशत को लेकर दोनों पक्षों के अत्यधिक दावों (मालिकों द्वारा 100% और किराएदार द्वारा 75%) को संतुलित करते हुए अदालत ने कहा:“यद्यपि सदानंद गैरेज ने 1971 से अपनी वैध किराएदारी और व्यावसायिक कब्जे को सिद्ध किया है, किंतु वह पूरे खुले भूखंड पर अनन्य स्वामित्व या शाश्वत पट्टे (Perpetual Lease) को साबित करने में विफल रहा। दूसरी ओर, जमींदार किराएदार की मौजूदगी को नकार नहीं सकते। मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मुआवजे की राशि का 50:50 (समान) विभाजन पूरी तरह से निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत है।”

3. ‘रेडी रेकनर दरें खुले बाजार मूल्य का वैधानिक आधार नहीं बन सकतीं’:

  • अदालत ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) द्वारा रेडी रेकनर पर निर्भरता को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण ठहराया:“भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 के तहत खुले बाजार मूल्य (Open-Market Value) का निर्धारण करने के लिए रेडी रेकनर दरों का कोई वैधानिक आधार (Statutory Foundation) नहीं है। बाजार मूल्य तय करने हेतु निकटवर्ती क्षेत्र में निष्पादित वास्तविक और समरूप पंजीकृत विलेखों (Comparable Registered Transactions) का ही मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1971–2026)

संदर्भ / विवरणतथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे
फोरम / न्यायालयबॉम्बे उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ मुंबई (भूमि अधिग्रहण संदर्भ/अपीलीय क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीशन्यायमूर्ति अमित बोरकर (Justice Amit Borkar) (एकल पीठ)
आदेश की तिथि3 नवंबर 2026
केस संदर्भविशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम कापू ए. शेट्टी व अन्य [Special Land Acquisition Officer v. Kapu A Shetty & Anr — First Appeal / Reference]
अधिग्रहित संपत्ति642.98 वर्ग मीटर का भूखंड, प्रभादेवी, दादर/मुंबई (श्री सिद्धिविनायक मंदिर के ठीक निकट)।
अधिग्रहण का सार्वजनिक उद्देश्यश्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ‘प्रतीक्षा कक्ष’ (Waiting Hall) एवं ‘भक्ति निवास’ का निर्माण।
मूल्यांकन की कट-ऑफ तिथि19 सितंबर 2002 (धारा 4 अधिसूचना के समय की प्रासंगिक तिथि)।
अदालत द्वारा निर्धारित दर₹1,70,200 प्रति वर्ग मीटर (SLAO की रेडी रेकनर दर को खारिज कर समरूप पंजीकृत सौदों के आधार पर तय)।
कुल निर्धारित मुआवजा राशि• भूमि का शुद्ध मुआवजा: ₹10.94 करोड़।
• संरचनाओं व पेड़ों का मुआवजा: ₹3.85 लाख (यह राशि विशेष रूप से केवल मूल मालिकों को दी गई)।
मुआवजे पर परस्पर विरोधी दावे1. भूमि मालिक (कापू शेट्टी व अन्य): मांग की कि जमीन का मालिकाना हक उनका है, अतः पूरी ₹10.94 करोड़ की राशि उन्हें दी जाए।
2. किराएदार (सदानंद गैरेज): दलील दी कि वे 1971 से लगातार निर्बाध व्यावसायिक कब्जे में हैं; मुंबई में पगड़ी/सुरक्षित किराएदारी का बाजार मूल्य 75% होता है, अतः 75% हिस्सा उन्हें मिले।
3. सेंचुरी डेवलपर्स व फ्लैट खरीदार: विकास समझौते और संभावित फ्लैट आवंटन के आधार पर हिस्सेदारी का दावा किया।
हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय• ₹10.94 करोड़ का 50:50 (आधा-आधा) विभाजन—मालिकों को 50% और सदानंद गैरेज को 50%।
• सेंचुरी डेवलपर्स व खरीदारों के दावे खारिज (उन्हें दीवानी अदालत में संविदात्मक मुकदमे की छूट)।
• सक्षम प्राधिकारी को आठ सप्ताह के भीतर राशि वितरित करने का आदेश।

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘धारा 23 बाजार मूल्य और धारा 30 के तहत किराएदार का हिस्सा’

  • भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 का विधिक मानक:
    • धारा 23 के तहत न्यायालय को उस मूल्य का आकलन करना होता है जो एक इच्छुक विक्रेता किसी इच्छुक क्रेता से खुले बाजार में प्राप्त कर सकता था।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने जवाहरलाल भावसार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और नगर निगम, इंदौर बनाम हरबंस सिंह में बार-बार स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक मूल्य विवरणिका (Ready Reckoner / Circle Rates) केवल स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क के संग्रह का एक प्रशासनिक पैमाना है। यह खुले बाजार के वास्तविक लेनदेन का विकल्प नहीं बन सकती। हाईकोर्ट ने समरूप भूखंडों के पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर दर तय कर इस विधिक सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया।
  • धारा 30 के तहत किराएदार और जमींदार के बीच प्रभाजन (Apportionment):
    • इंदुमती चिमनलाल देसाई बनाम भारत संघ और मंगल दास बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे में यह स्थापित किया गया है कि किराएदारी एक मूल्यवान संपत्ति अधिकार (Proprietary/Tenancy Right) है।
    • विशेषकर मुंबई जैसे शहरों में, जहाँ किराया नियंत्रण कानूनों के तहत किराएदारों को बेदखली से पूर्ण वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है, जमींदार के पास केवल ‘अप्रत्यक्ष स्वामित्व’ (Reversionary Right) रह जाता है। ऐसी भूमि को खुले बाजार में बेचने पर कोई भी तीसरा खरीदार खाली भूमि का पूरा दाम नहीं देता। अतः किराएदार के कब्जे के कारण भूमि के मूल्य में जो कटौती होती है, उसका लाभ और मुआवजा दोनों पक्षों में उनकी वैधानिक स्थिति के अनुपात में विभाजित होना चाहिए।
  • 50:50 के विभाजन का औचित्य:
    • यदि किराएदार के पास 99 वर्ष का पंजीकृत पट्टा होता, तो उसका हिस्सा 75% या 80% तक हो सकता था।
    • किंतु जहाँ किराएदार केवल मासिक या संविदात्मक किराएदार के रूप में लंबे समय से काबिज हो, वहाँ अदालतें प्रायः भूमि के वास्तविक मूल्य का 50% जमींदार के स्वामित्व स्वत्व (Title) के लिए और 50% किराएदार के दखल व आजीविका (Possessory & Tenancy Rights) के लिए विभाजित करना सबसे न्यायसंगत मानती हैं।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

  • न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ मुंबई (भूमि अधिग्रहण संदर्भ क्षेत्राधिकार)
  • केस संदर्भ: विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम कापू ए. शेट्टी व अन्य [First Appeal No. … / 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अमित बोरकर (Justice Amit Borkar) (एकल पीठ)
  • निर्णय की तिथि: 3 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: संदर्भ/प्रथम अपील का अंतिम निस्तारण; मुआवजे की दर ₹1,70,200/वर्ग मीटर निर्धारित; ₹10.94 करोड़ की मूल भूमि राशि का जमींदारों और सदानंद गैरेज के बीच 50:50 विभाजन; 8 सप्ताह में भुगतान का निर्देश।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • महाराष्ट्र राज्य / विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से: महाधिवक्ता (Advocate General) मिलिंद साठे (Milind Sathe), सहपठित शासकीय अधिवक्तागण: अंजलि हेलेकर, ज्योति चव्हाण एवं प्रशांत कांबले।
  • श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण समदानी (Senior Advocate Pravin Samadani), सहपठित अधिवक्तागण: शशिकांत सुराना एवं मधुर सुराना।
  • सेंचुरी डेवलपर्स (डेवलपर) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर (Senior Advocate Prasad Dhakephalkar), सहपठित अधिवक्तागण: विवेक वालावलकर एवं समीर भालेकर।
  • भूमि मालिकों व सदानंद गैरेज की ओर से: संबंधित पक्षों के स्थायी व अधिकृत अधिवक्तागण।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1894):
      • धारा 4 एवं 6 — सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक एवं अंतिम घोषणा
      • धारा 23 — प्रतिकर (मुआवजा) की राशि निर्धारित करने में विचारणीय विषय (खुले बाजार मूल्य का सिद्धांत)
      • धारा 30 — मुआवजे के प्रभाजन/बंटवारे से संबंधित विवाद का न्यायालय को संदर्भ
    • महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 (Maharashtra Rent Control Act, 1999) — संरक्षित किराएदारी के अधिकार
    • श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट (प्रभादेवी) अधिनियम, 1980
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • किराएदार युक्त भूमि के मूल्यांकन और मुआवजे के प्रभाजन का विधिक मानक: ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 के तहत खुले बाजार मूल्य का निर्धारण रेडी रेकनर के आधार पर नहीं, बल्कि निकटवर्ती समरूप वास्तविक पंजीकृत सौदों के आधार पर किया जाना चाहिए; जब अधिग्रहित भूमि पर कई दशकों से कोई वैध किराएदार व्यावसायिक रूप से काबिज हो, तो उस भूमि का मूल्यांकन खाली भूमि मानकर नहीं किया जा सकता; ऐसे मामलों में भू-स्वामी का मालिकाना हक किराएदार के दखल के भार (Encumbrance) के अधीन होता है; अतः धारा 30 के तहत मुआवजे का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक है, जिसके तहत स्वामित्व स्वत्व (Ownership Title) और दीर्घकालिक किराएदारी दखल (Possessory Rights) के बीच 50:50 का समान विभाजन विधिक रूप से उचित और संतुलित है; किसी भी तीसरे पक्ष (डेवलपर या भावी खरीदार) को केवल अपंजीकृत समझौतों के आधार पर अधिग्रहण मुआवजे में दावा करने का अधिकार नहीं है।’
  • वर्तमान स्थिति व अनुपालन निर्देश: सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी को उच्च न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से निर्देशित किया गया है कि वह आदेश की प्रति प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर ₹10.94 करोड़ की कुल राशि में से 50% हिस्सा मूल जमींदारों (शेट्टी परिवार व अन्य) को और 50% हिस्सा सदानंद गैरेज के अधिकृत भागीदारों को सीधे हस्तांतरित करे; इसके साथ ही सिद्धिविनायक मंदिर के प्रस्तावित ‘भक्ति निवास’ और ‘प्रतीक्षा कक्ष’ के निर्माण की सभी विधिक व वित्तीय अड़चनें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।

Shree Siddhivinayak Ganapati Temple: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतबॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court), मुंबई
न्यायाधीशन्यायमूर्ति अमित बोरकर (Justice Amit Borkar)
मामला/साइटेशनविशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम कपू ए. शेट्टी व अन्य (Special Land Acquisition Officer v. Kapu A Shetty & Anr)
भूमि का विवरणप्रभादेवी (मुंबई) स्थित 642.98 वर्ग मीटर का भूखंड (सिद्धिविनायक मंदिर के पास)
कुल मुआवजा राशिजमीन का मुआवजा: ₹10.94 करोड़ | संरचनाओं/पेड़ों का मुआवजा: ₹3.85 लाख (केवल स्वामियों को)
अदालत का अंतिम निर्णय50:50 का समान बंटवारा: ₹10.94 करोड़ की राशि भू-स्वामियों और किराएदार (सदानंद गैरेज) के बीच 50-50% बांटी जाएगी; 8 हफ्तों के भीतर वितरण का आदेश।
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