Monday, August 24, 2026
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Trademark Dispute: ‘उड़ान’ बनाम ‘उडान’ ट्रेडमार्क विवाद… क्यूं लगी फार्मास्युटिकल कंपनी पर ‘Udaan’ मार्क के इस्तेमाल पर स्थायी रोक, जानिए

मुख्य बिंदु (Key Indicators)

  • ट्रेडमार्क का उल्लंघन (Infringement & Passing Off): कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा ‘Udaan’ मार्क वादी के पंजीकृत ब्रांड ‘Udan’ से हुबहू और भ्रमित करने की हद तक समान (Deceptively Similar) है।
  • 2007 से पंजीकृत ब्रांड: ‘घड़ी डिटर्जेंट’ जैसे प्रसिद्ध ब्रांड बनाने वाली कंपनी RSPL Health ने 2007 में सेनेटरी नैपकिन के व्यवसाय के लिए ‘Udan’ ट्रेडमार्क अपनाया था।
  • बाजार में गुप्त बिक्री: RSPL ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी कंपनी नई दिल्ली के प्रमुख बाजारों (कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, चाणक्यपुरी, गोल मार्केट आदि) में इस नकली ब्रांड के जरिए उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सामान बेच रही थी।
  • एकतरफा फैसला (Ex-Parte Judgment): नोटिस जारी किए जाने के बावजूद प्रतिवादी कंपनी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई, जिसके कारण कोर्ट ने वादी के दावों को निर्विरोध स्वीकार करते हुए 13 अगस्त 2026 को एकतरफा फैसला सुनाया।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने हैदराबाद स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी ‘सैनस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड’ को ‘Udaan’ ट्रेडमार्क या इससे मिलते-जुलते किसी भी मार्क का इस्तेमाल करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित (Permanent Injunction) कर दिया है। अदालत ने फैसला दिया कि यह उपभोक्ता उत्पाद निर्माता कंपनी ‘आरएसपीएल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड’ (RSPL Health) के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘Udan’ के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जिला न्यायाधीश पंकज शर्मा ने 13 अगस्त के अपने एकपक्षीय (Ex-parte) फैसले में माना कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा ‘Udaan’ मार्क का उपयोग वादी (RSPL) के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘Udan’ के “समान और भ्रामक रूप से मिलता-जुलता” (Identical and deceptively similar) था।

मुख्य बिंदु

  • ट्रेडमार्क का उल्लंघन और पासिंग ऑफ: अदालत ने पाया कि आरएसपीएल हेल्थ ने यह साबित कर दिया है कि सैनस फार्मा ने उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है और अनधिकृत रूप से ‘पासिंग ऑफ’ (Passing off) का कृत्य किया है।
  • नकली व विवादित सामग्री नष्ट करने का आदेश: स्थायी रोक लगाने के अलावा अदालत ने आदेश दिया कि जब्त किए गए सभी नकली उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री, डाई (Dies) और ब्लॉक आरएसपीएल हेल्थ को सौंप दिए जाएं ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके।
  • एकपक्षीय फैसला: प्रतिवादी कंपनी के अदालत में उपस्थित न होने के कारण वादी के दावों और तर्कों को निर्विरोध और असंदिग्ध माना गया।

मामले की पृष्ठभूमि और आरएसपीएल के आरोप

  • ब्रांड की साख: ‘घड़ी डिटर्जेंट’ जैसे प्रमुख ब्रांडों के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी ‘आरएसपीएल हेल्थ’ ने सेनेटरी नैपकिन के कारोबार के लिए वर्ष 2007 में ‘Udan’ ट्रेडमार्क/लेबल अपनाया था और इसे पंजीकृत कराया था।
  • अवैध बिक्री के आरोप: आरएसपीएल ने याचिका में आरोप लगाया कि सैनस फार्मा न केवल खुदरा बिक्री कर रही थी, बल्कि नई दिल्ली के प्रमुख बाजारों—जैसे कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, बाराखंभा, चाणक्यपुरी, गोल मार्केट, बंगाली मार्केट आदि—के दुकानदारों और डीलरों को भी इस विवादित मार्क वाले सामान की आपूर्ति कर रही थी, जिससे आम उपभोक्ता भ्रमित हो रहे थे।

अदालत का अंतिम निष्कर्ष

जिला न्यायाधीश पंकज शर्मा ने अपने आदेश में कहा: “वादी ने यह स्थापित कर दिया है कि प्रतिवादी ने उक्त ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है और वस्तुओं की पासिंग ऑफ भी की है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी प्रतिवादी के खिलाफ ‘Udaan’ ट्रेडमार्क या वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘Udan’ के शब्द/लेबल से मिलते-जुलते किसी भी अन्य मार्क के उपयोग पर स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) की राहत पाने का हकदार है।”

अदालत का आदेश

जिला जज पंकज शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि वादी कंपनी (RSPL) यह साबित करने में पूरी तरह सफल रही है कि उसके ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

अदालत ने केवल ‘Udaan’ ब्रांड के इस्तेमाल पर रोक ही नहीं लगाई, बल्कि यह भी आदेश दिया कि: “जब्त की गई सभी नकली सामग्री, पैकेजिंग, प्रिंटिंग ब्लॉक्स और ‘Udaan’ नाम लगे सभी सामान को वादी कंपनी (RSPL Health) को सौंप दिया जाए ताकि उन्हें पूरी तरह नष्ट (Destruction) किया जा सके।”

Trademark Dispute: एट ए ग्लान्स (At a Glance of Judgment)

विवरणविवरण जानकारी
संबंधित अदालतजिला अदालत, नई दिल्ली
न्यायाधीशजिला जज पंकज शर्मा (District Judge Pankaj Sharma)
वादी (Plaintiff)आरएसपीएल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड (ब्रांड: ‘Udan’ सेनेटरी नैपकिन / घड़ी डिटर्जेंट)
प्रतिवादी (Defendant)साइनस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड (ब्रांड: ‘Udaan’)
अदालत का फैसलास्थायी प्रतिबंध (Permanent Injunction) और जब्त सामान को नष्ट करने का आदेश।

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