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Court News: अभिनेता सैफ का हमलावर बोला- पुलिस ने झूठा फंसाया…अब क्या जवाब देगी मुम्बई पुलिस

Court News:मुम्बई के सत्र न्यायालय की अदालत में अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करनेवाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने कहा, FIR पूरी तरह से झूठी है।

सत्र न्यायालय की ओर से सुनी जाएगी याचिका

बांग्लादेशी नागरिक को जनवरी में अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में जमानत का रुख करते हुए आरोपी ने कहा, उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को सत्र न्यायालय में दायर याचिका में, उसने यह भी कहा कि पुलिस ने उसे उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित नहीं किया, जो कानून के तहत आवश्यक है, और इससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सत्र न्यायालय 1 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

16 जनवरी को चाकूबाजी की हुई थी घटना

16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान (54) पर 12 वें मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने चाकू से कई बार हमला किया था, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी थी। हमले के दो दिन बाद पुलिस ने शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि जांच एजेंसी ने स्पष्ट रूप से और खुलेआम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47 की अनदेखी की, जो किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करने से संबंधित है। याचिका में कहा गया कि भले ही गवाहों के बयानों को पूर्ण सत्य मान लिया जाए, फिर भी यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 311 (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से डकैती या लूट) की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करेगा।

याचिका में दावा, आरोपी ने जांच में सहयाेग किया

अजय गवली के माध्यम से दायर याचिका में शरीफुल ने कहा कि सभी आवश्यक बरामदगी और जांच पूरी हो चुकी है, और अब केवल चार्जशीट दाखिल किया जाना बाकी है। जमानत याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और “उसे और अधिक हिरासत में रखने का कोई लाभ नहीं होगा। शरीफुल की गिरफ्तारी के समय, उसके पिता ने दावा किया था कि यह गलत पहचान का मामला है और उनका बेटा अभिनेता की बिल्डिंग के अंदर की सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया था, यह बताते हुए कि उन्होंने चेहरे की पहचान तकनीक (Facial Recognition Technology) पर भरोसा किया था।

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