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Court News: पीड़िता से जन्मे शिशु के लिए आरोपी को कोर्ट ने ऐसी बात कही, जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान…

Court News: दिल्ली की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोपी 21 वर्षीय व्यक्ति को पीड़िता से जन्मे शिशु के लिए दो अहम शर्तें रख दीं। इन शर्तों को मानने की बाध्यता के साथ आरोपी को जमानत दे दी।

कल्याणकारी कदम उठाने का निर्देश

Court News: अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए आरोपी से पीड़िता से जन्मे शिशु के लिए कल्याणकारी कदम उठाने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने शिशु के कल्याण पर कोई दलील न देने के लिए आरोपी और अभियोजक के रवैये की निंदा की। अदालत ने पाया कि माता-पिता के होने के बावजूद बच्चे को एक देखभाल गृह में रहने के लिए मजबूर किया गया था।

18 नवंबर को अदालत ने दिए निर्देश

18 नवंबर को अदालत ने कहा, रिकॉर्ड से अभियोजक और आवेदक (या आरोपी) एक रिश्ते में थे, यह स्पष्ट है। उनके रिश्ते से एक लड़का पैदा हुआ था। अदालत ने कहा, पीड़िता मामले को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि वह बालिग होने के बाद उस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। यह भी देखा गया कि उस व्यक्ति ने उससे शादी करने की इच्छा दिखाई थी।

आवेदक शादी के लिए है तैयार, बालिग परीक्षण का विषय

अदालत ने कहा कि आरोपी और अभियोजक के फैसले इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि उसने एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इसमें कहा गया है, तथ्य यह है कि अभियोजक आवेदक से शादी करने को तैयार है, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबंध सहमति से था। क्या अभियोजक ने गलत तरीके से सूचित किया था कि वह आवेदक के लिए बालिग है, यह परीक्षण का विषय है।

अदालत का सवाल, बच्चा माता-पिता के बगैर कैसे रहेगा…

अदालत ने कहा कि शिशु इस मामले में पीड़ित था क्योंकि वह कथित अपराध से पैदा हुआ था। इसमें कहा गया है, बच्चा बिना किसी गलती के पीड़ित है और माता-पिता के बिना रहने को मजबूर है, जबकि उसके पिता और मां दोनों हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि जब 29 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, तो आवेदक और अभियोजक थे। केवल शादी के लिए अपनी इच्छा के बारे में प्रस्तुत किया गया और आवेदक को जमानत दी जानी चाहिए और उनमें से किसी ने भी बच्चे के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया।

बच्चे को पालने की इच्छा आवेदन से कैसे है गायब…

अदालत ने कहा कि पीड़िता, उसकी मां और आरोपी के हलफनामे से यह स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता कि वे शिशु की कस्टडी लेने के इच्छुक हैं। इसमें कहा गया है कि जब अदालत ने शिशु के कल्याण के बारे में सवाल उठाया, तो आरोपी ने एक हलफनामे में उसकी हिरासत लेने की इच्छा जताई। बच्चे की कस्टडी लेने और बच्चे को पालने की इच्छा जमानत आवेदन की सामग्री से गायब है। अदालत ने कहा, आवेदक के हलफनामे की भाषा से पता चलता है कि उसने मजबूरी में हलफनामा राहत पाओ दायर किया था। व्यक्ति को अगले आदेश तक अंतरिम सुरक्षा देते हुए, अदालत ने शिशु के कल्याण के लिए उस पर कई शर्तें लगाईं।

15 दिनों के भीतर आवर्ती सावधी जमा रसीद जमा करें

अदालत ने कहा कि आवेदक को 15 दिनों के भीतर बच्चे के नाम पर 2 लाख रुपये की आवर्ती सावधि जमा रसीद जमा करनी होगी। बच्चों के कल्याण गृह द्वारा बच्चे के नाम पर एक अलग खाता खोला जाएगा। उक्त खाते में बच्चे का कल्याण के लिए आवेदक को प्रति माह 10,000 रुपये जमा करने होंगे। एम्स के निदेशक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था कि बच्चे को उचित चिकित्सा उपचार दिया जाए क्योंकि वह जन्म के समय दौरे से पीड़ित था और डॉक्टरों ने उसे निरंतर दवा दी थी।

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