Thursday, September 17, 2026
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बिना मुकदमे के अंतहीन कारावास, यह होना संविधान के हिसाब से उचित क्यों नहीं, जानें पूरा मामला…

High Court News:दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निकट भविष्य में बिना मुकदमे के अंतहीन कारावास संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और वर्ष 2022 में सात करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी।

आरोपी पर आरोप अभी तक तय क्यों नहीं हुए…

High Court News: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि यदि कोई आरोपी मामले में समय पर सुनवाई के बिना लंबे समय तक कारावास का सामना कर रहा है तो अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मौजूदा मामले में, न्यायाधीश ने कहा कि आरोप अभी तक तय नहीं हुए हैं, अभियोजन पक्ष ने पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए बार-बार स्थगन की मांग की थी और आरोपी की आखिरी जमानत याचिका खारिज हुए एक साल हो गया है।

हिरासत में दो साल से अधिक समय बित गया…

24 दिसंबर को अदालत ने कहा कि आवेदक ने हिरासत में दो साल से अधिक समय बिताया है। ऐसी परिस्थितियों में, गवाहों से पूछताछ न करने के कारण आवेदक को अनंत अवधि के लिए कैद में रखना भारत के संविधान के बारे में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आदेश में उस व्यक्ति को दो जमानतदारों के साथ 50 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। कहा कि कानून जेल के बजाय जमानत को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकताओं के साथ अभियुक्तों के अधिकारों को संतुलित करना है, और हालांकि अपराध गंभीर था, लंबे समय तक कारावास एक प्रासंगिक कारक था।

जेल का उद्देश्य ट्रायल में हाजिरी में नियमित आना है…

हाईकोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना था और उचित शर्तें लगाकर आरोपी के भागने के जोखिम की आशंका को दूर किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने चावल के कंटेनरों के लिए थोक ऑर्डर देने के बाद फर्जी भुगतान रसीदें जारी करके एक कंपनी से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

वित्तीय घाटे के कारण आरोपी पर हुई थी एफआईआर

पुलिस ने कहा कि पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि संदीप तिलवानी ने परिवहन के लिए कंपनी के साथ 640 चावल कंटेनरों के लिए 11.2 करोड़ रुपये की 74 बुकिंग की थी। आरोपी ने कहा कि वह आयातकों और माल ढुलाई सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के बीच केवल एक बिचौलिया था और उसकी एकमात्र भूमिका पार्टियों को एक-दूसरे से मिलवाना था। वकील उत्कर्ष सिंह ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में फंसाया गया था। वहीं, शिकायतकर्ता ने वित्तीय घाटे के कारण प्राथमिकी दर्ज की थी।

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