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Theft Asset: चोरी की संपत्ति पर आयकर विभाग का सीधा दावा नहीं…यह रहा अदालती फैसला

Theft Asset: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में जब्त की गई चोरी की संपत्ति पर आयकर विभाग सीधे दावा नहीं कर सकता।

सेशन कोर्ट का फैसला रद्द

कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग भले ही कार्रवाई का हक रखता है, लेकिन यह कार्रवाई कोर्ट के निर्णय के बाद हो सकती है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने यह टिप्पणी सतना के किसान श्रवण कुमार पाठक की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने सेशन कोर्ट सतना के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें आवेदक को उसकी जब्त संपत्ति लौटाने से इनकार कर दिया गया था।

श्रवण कुमार पाठक के घर हुई थी चोरी

24 मार्च 2021 को सतना निवासी श्रवण कुमार पाठक ने रिपोर्ट कराई थी कि उसके घर से 3 करोड़ रुपए नकद और 4 किलो सोना चोरी हुआ। पुलिस ने चोरों के साथ संपत्ति भी जब्त की। श्रवण ने संपत्ति लौटाने की मांग की, लेकिन इस बीच आयकर विभाग ने कोर्ट में कहा कि जब्त रकम और सोना उसे सौंपा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि घर में रखने से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है।

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