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HORSE DEATHS: घोड़ों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त…जबलपुर कलेक्टर को यह दिया निर्देश

HORSE DEATHS: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले के रायपुरा गांव स्थित एक फार्म में घोड़ों की मौत के मामले में सख्ती दिखाई है।

विस्तृत रिपोर्ट 25 जून तक पेश करें

कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे फार्म में रखे गए सभी घोड़ों की शारीरिक स्थिति, उनके रखरखाव, खाने-पीने और आश्रय की व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट 25 जून तक पेश करें। कोर्ट ने यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय साराफ की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन घोड़ों की मौत हुई है, उनके बारे में भी स्थिति रिपोर्ट दी जाए और बताया जाए कि उनकी मौत के पीछे क्या कारण थे।

पशु अधिकार कार्यकर्ता ने लगाई थी याचिका

यह मामला जबलपुर की पशु अधिकार कार्यकर्ता सिमरन इस्सर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हैदराबाद की कंपनी हितानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सचिन तिवारी नामक व्यक्ति 49 घोड़े जबलपुर लाया। इन घोड़ों के पास न तो स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज थे, न ही वैक्सीनेशन या मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी।

ऑनलाइन रेसिंग के लिए लाए गए थे घोड़े

हितानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में फिलीपींस के लिए ऑनलाइन घुड़दौड़ सट्टेबाजी की शुरुआत की थी। यह काम हैदराबाद रेस क्लब से ‘अनथोज मैचअप रेसिंग’ नाम से किया जा रहा था।याचिकाकर्ता के वकील उमेश त्रिपाठी ने बताया कि सचिन तिवारी ने इन घोड़ों को अवैध रूप से हैदराबाद से जबलपुर लाया, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन है। तिवारी का संबंध हितानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुरेश पलाडुगु से है।

जांच के लिए बनी समिति

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 19 जून को बताया था कि घोड़ों की देखभाल की स्थिति की जांच के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति देखेगी कि घोड़ों की सही देखभाल हो रही है या नहीं।

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