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High Court: दिल्ली की धार्मिक संरचनाएं… हटाने की कार्रवाई पर यह कहा हाईकोर्ट ने…

High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर भूमि-मालिक एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने के लिए की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि जानकारी एकत्र करने के बाद, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छह सप्ताह के भीतर अदालत में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट से भेजा गया था और सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने से संबंधित था। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील ने कहा कि उसने 127 अवैध धार्मिक संरचनाओं की पहचान की है और उन्हें ध्वस्त कर दिया है, जिनमें से कुछ संजय वन और जहांपनाह शहर के जंगल में बनाई गई थीं। डीडीए ने अदालत को सूचित किया कि 127 संरचनाओं में से 82 की पहचान वन विभाग द्वारा की गई थी।

249 मामलों की पूरी जानकारी एकत्र करेगी: अदालत

पीठ ने कहा, धार्मिक समिति का नेतृत्व दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) करते हैं। निर्देश देते हैं कि धार्मिक समिति 249 मामलों की पूरी जानकारी एकत्र करेगी, जो अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए पहचाने गए थे, उन एजेंसियों से जिनकी भूमि पर ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं और उन एजेंसियों से भी जो ऐसी अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं।
अदालत ने सुनवाई 14 मई को तय की है।

धार्मिक समिति: 51 बैठकों में 249 संरचना हटाने की सिफारिश

धार्मिक समिति ने कहा है कि उसने अब तक 51 बैठकें की हैं और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए 249 मामलों की सिफारिश की है। अदालत ने कहा कि ये संरचनाएं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और रेल मंत्रालय, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार के कई अन्य विभागों की भूमि पर थीं। अदालत ने कहा, एजेंसियों ने धार्मिक समिति के फैसले के अनुसार कार्रवाई की।

वर्ष 2009 में शीर्ष अदालत ने निर्माण पर लगाई थी रोक

वर्ष 2009 में, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं के नाम पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाना चाहिए या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और राज्य सरकारों को ऐसी मौजूदा संरचनाओं की समीक्षा करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। 2018 में, इसने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालयों को भेज दिया।

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